जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।
परिवाद संख्या:- 314/2022 उपस्थित:-श्री नीलकंठ सहाय, अध्यक्ष।
श्रीमती सोनिया सिंह, सदस्य।
श्री कुमार राघवेन्द्र सिंह, सदस्य।
परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख:-19.05.2022
परिवाद के निर्णय की तारीख:-21.01.2023
1. Dr. Shiv Kumar Tripathi, aged about 61 years, resident of Flat No.-2, Manglarambh Apartment, 1/1Kabir Marg, Lucknow, Present address; E-904, Shalimar Gallant, Mahanagar, Lucknow.
2. Dr. Swarnlata Tripathi, aged about 55 years, resident of Flat E-904, Shalimar Gallant, Mahanagar, Lucknow.
3. Amit Mehrotra, aged about 59 years, resident of Flat No. F-02, Shalimar Gallant, Mahanagar, Lucknow.
4. Nimmi Mehrotra, aged about 54 years, resident of Flat No. F-02 Shalimar Gallant, Mahanagar, Lucknow.
5. Manju Duggal, aged about 69 years, resident of Flat No. J-1102, Shalimar Gallant, Mahanagar, Lucknow.
6. Dr. Kavita Mishra, aged about 50 years, resident of Flat No. J-202, Shalimar Gallat, Mahanagar, Lucknow.
.................COMPLAINANTS.
VERSUS
Zoom Enterprises, Shop No-3, Ground Floor, Viswas Market, L.D.A. Complex, Gomti Nagar, Lucknow through Rubi Pandy, d/o Shri Durga Prasad Pandey, r/o Plot No-11, S.K.D. Faizullaganj Gola, Lucknow-227105. .............OPPOSITE PARTIES.
परिवादीगण के अधिवक्ता का नाम:-श्री संजय कुमार वर्मा।
विपक्षी के अधिवक्ता का नाम:-कोई नहीं।
आदेश द्वारा-श्री कुमार राघवेन्द्र सिंह, सदस्य।
निर्णय
1. परिवादीगण ने प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विपक्षी से मालद्वीप ट्रिप में जमा की गयी धनराशि मुबलिग 4,20,000.00 रूपये तथा क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000.00 रूपये तथा शारीरिक व मानसिक क्षति 3,00,000.00 रूपये एवं वाद व्यय के रूप में 55,000.00 रूपये दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी संख्या 01 से 06 ने मालद्वीप ट्रिप जाने के लिये विपक्षी जूम इंटरप्राइजेज, गोमती नगर लखनऊ से दिनॉंक 18.11.2021 19.11.2021 तथा 20.11.2021 को क्रमश: डॉ0 शिवकुमार, डॉ0 स्वर्णलता त्रिपाठी, डॉ0 कविता मिश्रा ने दिनॉंक 18.11.2021 को, अमित मेहरोत्रा व निम्मी मेहरोत्रा ने दिनॉंक 19.11.2021 को तथा मंजू दुग्गल ने दिनॉंक 20.11.2021 को 70,000.00 रूपये प्रत्येक ने जमा किया। इस प्रकार कुल 70000X6=4,20,000.00 (चार लाख बीस हजार रूपया मात्र) विपक्षी को भुगतान कर ट्रिप की बुकिंग करायी गयी।
3. परिवादीगण का कथन है कि इन लोगों को दिनॉंक 10.01.2022 को ट्रिप पर जाना था, परन्तु दिसम्बर 2021 में ही कोरोना ओमिक्रान वैरियंट के केस बढ़ने लगे जिसको देखते हुए परिवादी द्वारा विपक्षी से कुछ दिन के लिये ट्रिप टालने का अनुरोध दिनॉंक 28.12.2021 के पत्र द्वारा किया गया। परन्तु विपक्षी ने ट्रिप आगे बढ़ाने के बजाए उसको कैंसिल कर दिया और कोई रिफण्ड भी नहीं दिया गया। परिवादी द्वारा यह भी कथन किया गया कि पैसों के भुगतान के लिये विपक्षी को पत्र व्हाट्स एप से भी भेजा गया था, परन्तु उन्होंने भुगतान नहीं किया। विपक्षी द्वारा 4,20,000.00 रूपये की धनराशि का भुगतान न करके सेवा में कमी की गयी है।
4. परिवादीगण का कथन है कि जब स्थिति नियंत्रण में आयी तो परिवादीगणों ने विपक्षी से पुन: मार्च 2022 में ट्रिप पर नया शेड्यूल बुक करने का अनुरोध किया, इस पर विपक्षी ने बताया कि अब प्रत्येक व्यक्ति 75000.00 रूपये की दर से ट्रिप पर व्यय होगा तथा पहले जमा धनराशि 4,20,000.00 रूपये फ्लाइट की बुकिंग व होटल के किराए में पहले ही व्यय हो चुकी है।
5. परिवादीगण ने मालद्वीप के होटल कानी ग्रांड बीच रिजर्वेशन मालद्वीप से दिनॉंक 17.03.2022 को ई-मेल से संपर्क किया तो होटल वालों ने बताया कि उनको कोई पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा झूठी बात बतायी गयी है। विपक्षी द्वारा परिवादीगणों को मूर्ख बनाकर 4,20,000.00 रूपये की धनराशि का नुकसान किया गया है।
6. परिवाद का नोटिस विपक्षी को भेजा गया, परन्तु विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उत्तर पत्र दिया गया। अत: दिनॉंक 04.11.2022 को विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी।
7. परिवादीगण ने अपने परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र, बुकिंग रसीद, भुगतान संबंधी छह व्यक्तियों की रसीद, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, चेक आदि की प्रति दाखिल की गयी है।
8. मैंने परिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
9. परिवादीगण का कथानक है कि परिवादी संख्या 01 से 06 ने मालद्वीप ट्रिप जाने के लिये विपक्षी जूम इंटरप्राइजेज, गोमती नगर लखनऊ से दिनॉंक 18.11.2021 19.11.2021 तथा 20.11.2021 को क्रमश: डॉ0 शिवकुमार, डॉ0 स्वर्णलता त्रिपाठी, डॉ0 कविता मिश्रा ने दिनॉंक 18.11.2021 को, अमित मेहरोत्रा व निम्मी मेहरोत्रा ने दिनॉंक 19.11.2021 को तथा मंजू दुग्गल ने दिनॉंक 20.11.2021 को 70,000.00 रूपये प्रत्येक ने जमा किया। इस प्रकार कुल 70000X6=4,20,000.00 (चार लाख बीस हजार रूपया मात्र) विपक्षी को भुगतान कर ट्रिप की बुकिंग करायी गयी।
10. परिवादीगण का यह भी कथानक है कि इन लोगों को दिनॉंक 10.01.2022 को ट्रिप पर जाना था, परन्तु दिसम्बर 2021 में ही कोरोना ओमिक्रान वैरियंट के केस बढ़ने लगे जिसको देखते हुए परिवादी द्वारा विपक्षी से कुछ दिन के लिये ट्रिप टालने का अनुरोध दिनॉंक 28.12.2021 के पत्र द्वारा किया गया। परन्तु विपक्षी ने ट्रिप आगे बढ़ाने के बजाए उसको कैंसिल कर दिया और कोई रिफण्ड भी नहीं दिया गया। टालने पर भविष्य में सम्पूर्ण यात्रा की जा सकती है, जबकि विपक्षी द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया। यहॉं परिवादी को पैसे का आशय पैसे का इस्तेमाल करना था। पैन्डविक 19 की वजह से विश्व पटल पर पूर्ण विराम लग गया था। परिवादी द्वारा यह भी कथन किया गया कि पैसों के भुगतान के लिये विपक्षी को पत्र व्हाट्स एप से भी भेजा गया था, परन्तु उन्होंने भुगतान नहीं किया। परिवादीगण ने अपने कथन की पुष्टि अपने शपथ पत्र के माध्यम से किया है। विपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य या प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया जिससे परिवदीगण के कथनों पर अविश्वास किया जा सके। अत: उपरोक्त विवेचना के आधार पर परिवादीगण का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। मामले के तथ्य परिस्थितियों में पैसा भुगतान न होने पर नोटिस देना तथा उसपर भी कोई कार्यवाही न करना मानसिक प्रताड़ना परिवादी को हुई तथा परिवादी द्वारा परिवाद पर साबित किया गया। इस प्रकार मानसिक विक्षोभ हुआ।
आदेश
परिवादीगण का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तथा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादीगण द्वारा जमा की गयी धनराशि मुबलिग 4,20,000.00 (चार लाख बीस हजार रूपया मात्र) मय 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ परिवाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक निर्णय की तिथि से 45 दिन के अन्दर अदा करें। परिवादी को हुए मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के लिये मुबलिग 50,000.00 (पचास हजार रूपया मात्र) एवं वाद व्यय के लिये मुबलिग 5000.00 (पॉंच हजार रूपया मात्र) भी अदा करेंगें। निर्धारित अवधि में यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतेय होगा।
(कुमार राघवेन्द्र सिंह) (सोनिया सिंह) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
आज यह आदेश/निर्णय हस्ताक्षरित कर खुले आयोग में उदघोषित किया गया।
(कुमार राघवेन्द्र सिंह) (सोनिया सिंह) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।
दिनॉंक-21.01.2023