Prem Narayan Chauhan filed a consumer case on 20 Jan 2023 against Zila Khadi Gramodyog Adhikari etc. in the Barabanki Consumer Court. The case no is CC/29/2016 and the judgment uploaded on 21 Jan 2023.
पुकार की गई। अधिवक्ता उपस्थित। अवगत कराया कि मुकदमें में पहले प्रेमनारायण परिवादी थे जिनकी मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी रामप्यारी पक्षकार बनाया गया किन्तु उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है तथा कोई अन्य उत्तराधिकारी कायम मुकामी के हेतु नहीं आ रहा है, अतः वाद चलने योग्य नहीं है, निरस्त किया जाय। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रेमनारायण का मृत्यु प्रमाण-पत्र दाखिल है किन्तु रामप्यारी के प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही हुए बिना रामप्यारी की भी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना 11/10/2021 को दी गई है किन्तु रामप्यारी के वारिसानों द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र(जो परिवादी के भी उत्तराधिकारी थे) नहीं दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि परिवादी की मृत्यु उपरांत उसकी पत्नी रामप्यारी ने कायम मुकामी का प्रार्थना-पत्र आदेश 22 CPC में दिए गये समयाविधि के पश्चात् दिया था। उस प्रार्थना-पत्र में भी विधि के प्रभाव से हुए एबेटमेंट सेट एसाइड करने की कोई याचना भी नहीं की गई थी। रामप्यारी की भी मृत्यु हो जाने के पश्चात् वारिस कायमी का कोई अन्य प्रार्थना-पत्र निर्धारित समयाविधि में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए मृतक रामप्यारी का प्रार्थना-पत्र निष्प्रयोज्य हो चुका है।
अतः वर्तमान परिवाद उपरोक्तानुसार मृतक परिवादी की वारिस कायमी निर्धारित समयाविधि में न होने के कारण अबेट(उपशमित) हो चुका है। तद्नुसार वर्तमान परिवाद अबेट हो जाने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाय।
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