(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1749/2011
Manjit Singh Versus Sri Yogesh Mohan & others
दिनांक : 29.01.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-52/2010, मनजीत सिंह बनाम श्री योगेश मोहन गुपता व अन्य में विद्वान जिला आयोग, मेरठ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री एस0के0 श्रीवास्तव को सुना गया। प्रत्यर्थीगण पर तामील पंजीकृत डाक से भेजी गयी, परंतु कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि जिला उपभोक्ता मंच ने गैर उपभोक्ता विवाद पर अपना निर्णय पारित किया है, चूंकि विपक्षी एक शैक्षिक संस्था है, जिसके विरूद्ध उपभोक्ता परिवाद संधारणीय नहीं था। अत: क्षतिपूर्ति की राशि में बढ़ोत्तरी के लिए प्रस्तुत की गयी अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3