राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-2053/2011
बाला जी इण्डेन गैस सर्विस
बनाम
योगेश कुमार तिवारी, पुत्र श्री गिर्राज किशोर तिवारी व अन्य
दिनांक: 08.11.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी के द्वारा नव नियुक्त विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार वर्मा द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2024 को वास्ते अपील वापस लिए जाने हेतु प्रस्तुत किया।
अपीलार्थी के द्वारा नव नियुक्त विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार वर्मा की कनिष्ठ सहायक सुश्री सुशीला पाण्डेय उपस्थित हैं, जिनके द्वारा न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत अपील को वापस लिए जाने की प्रार्थना की। प्रार्थना स्वीकृत की जाती है।
तदनुसार प्रस्तुत अपील वापस लिए जाने को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित विधिनुसार सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र प्रेषित की जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1