Uttar Pradesh

Faizabad

CC/11/2015

Shiv Prasad Pandey - Complainant(s)

Versus

Yogesh Chandra Chauhan - Opp.Party(s)

06 Jan 2016

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM
Judgement of Faizabad
 
Complaint Case No. CC/11/2015
 
1. Shiv Prasad Pandey
Faizabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Yogesh Chandra Chauhan
FAIZABAD
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL PRESIDENT
 HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA MEMBER
 HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम फैजाबाद । 
    
    

 

़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़                    ़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़उपस्थितिः-(1) श्री चन्द्र पाल अध्यक्ष

                            (2) श्रीमती माया देवी शाक्य, सदस्या
                            (3) श्री विष्णु उपाध्याय, सदस्य


               परिवाद सं0-11/2015

शिवप्रसाद पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री भगवती प्रसाद पाण्डेय निवासी मन्दिर चारू शिला कुन्ज मु0 लक्ष्मण घाट, तहसील सदर जिला फैजाबाद        .................... परिवादी

                  बनाम

1-    योगेश चन्द चैहान पुत्र श्री केदारनाथ चैहान (डायइरेक्टर पावर जोन इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक प्राइवेट लिमिटेड) (कार्यालय-538क/169 सेंट्रल बैंक बिल्ंिडग मौसमबाग, सीतापुर रोड लखनऊ-226020 उ0प्र0) निवासी ग्राम महोदर (संजय कालोनी), पोस्ट हथियागढ़ जनपद बस्ती। पिन-272002 उ0प्र0 ।
2-    सूर्यकान्त चैहान पुत्र अज्ञात (एरिया मैनेजर, पावर जोन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रानिक प्राइवेट लिमिटेड) 538क/169 सेंट्रल बैंक बिल्डिंग मौसमबाग सीतापुर रोड लखनऊ-226020 उ0प्र0) निवासी ग्राम बदरियाखुर्द, पोस्ट पुरानी बस्ती जिला बस्ती उ0प्र0।
3-    साधूशरन राना (निरीक्षक, पावर जोन इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक प्राइवेट लिमिटेड) (538क/169 सेंट्रल बैंक बिल्डिंग मौसमबाग सीतापुर रोड लखनऊ 226020 उ0प्र0 निवासी ग्राम व पोस्ट लक्ष्मनपुर थाना बाल्टरगंज जिला बस्ती।                                                     .................... विपक्षीगण

    निर्णय दि0 06.01.2016
                                                             

                     निर्णय

 

                    (  2  )

उद्घोषित द्वाराः-श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष


    परिवादी ने यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध परिवादी द्वारा दिये गये धनराशि तथा क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु योजित किया है।

    संक्षेप में परिवादी का परिवाद इस प्रकार है कि विपक्षीगण कपड़ा प्रेस करने वाला लोहा, मच्छर भगाने वाला पावर जो क्वायेल्स, चार्जिंग तार तथा अन्य घरेलू सामान की सप्लायी का काम करती है। परिवादी ने एक दिन श्री सुरेश चन्द पाण्डेय से कहा कि अब मैं खाली हो गया हूॅं मेरे लायक कोई बिजनेस हो तो बताइयेगा। सुरेश चन्द पाडेय ने फोन करके परिवादी को बुलाया कि आप हनुमानगढ़ी रिकाबगंज फैजाबाद के पास होटल में आ जाइये। आपके लायक एक अच्छा बिजनेस का मौका है। परिवादी वहाॅं गया। पाण्डेय जी ने विपक्षीगण से मुलाकात करायी। विपक्षीगण ने अपने कम्पनी का परिचय दिया तथा तमाम इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रानिक से सम्बन्धित तमाम पेपर व फीगर दिखाया जिसमें प्रेस, मच्छर भगाने का क्वायेल्स, चार्जिंग तार आदि का विवरण था। विपक्षीगण परिवादी के निवास स्थान मन्दिर चारूशिला, लक्ष्मणघाट अयोध्या आये। विपक्षीगण ने परिवादी से कहा कि आप मच्छर भगाने वाला क्वायेल्स का डिपो फैजाबाद मण्डल के लिए ले लीजिए। उक्त डिपो में फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानुपर तथा अम्बेडकर नगर, उप डिपो होंगे। यह सभी उप डिपो वाले माल आपके यहाॅं सेे ले जायेंगे। उक्त जिलों से सम्बन्धित तहसीलों के अन्तर्गत छोटे डिपो होंगे तथा क्षेत्रीय डिपों भी होंगे। जो क्रमानुसार माल खरीदेंगे तथा तमाम कार्यकर्ता भी रहेंगे जो जगह-जगह दुकानों से सम्पर्क करके माल बिकवायेंगे तथा सुरेश चन्द्र पाण्डेय तथा कुछ लोग बिजनेस निरीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। सबको विपक्षीगण अपने हिसाब से वेतन देंगे। विपक्षीगण ने कहा कि डिपो का टारगेट 18 लाख का होगा। जिले का 3 लाख तथा टाउन का 50 हजार होगा। इस पर परिवादी ने कहा कि मैं इतना पैसा लगाने में असमर्थ हूॅं तो विपक्षीगण ने कहा कि 3-3 लाख जिले वाले देंगे तथा टाउन वाले 50-50 हजार देंगे। आप कुल 3 लाख का इन्तजाम कर दीजिए। मैं 3 दिनों के अन्दर 10 लाख का माल भेजूॅंगा। माल बेचकर दे दीजिएगा। विपक्षीगण ने आनन-फानन में मेरे ही डिपो का नाम वैष्णवी ट्रेडर्स रख दिया तथा मेरे निवास स्थान को गोदाम बना दिया तथा कहा कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा।  दि0 22.02.2014 को विपक्षीगण के साथ जाकर भारतीय स्टेट बैंक 

 

                    (  3  )

नगहरा, अम्बेडकरनुगर से दो लाख रूपये निकाल कर विपक्षी सं0-1 व सुरेश चन्द्र पाण्डेय के साथ जाकर के आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक फैजाबाद में पावर जोन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रानिक प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ के खाता संख्या-125805500127 में परिवादी ने जमा कर दिया तथा विपक्षी सं0-1 को 11051 रूपया नकद भी दिया। विपक्षी सं0-1 ने 211051 रूपया प्राप्ति का रसीदी टिकट लगाकर रसीद दिया। दि0 04.03.2014 को विपक्षीगण ने एग्रीमेंट की एक फोटो कापी परिवादी को दिया तथा कहा दो लाख रूपये का इंतजाम करके शीघ्र दे दीजिए पैसा कम पड़ रहा है इसलिए माल भेजने में दिक्कत आ रही है। परिवादी ने बार-बार विपक्षीगण से निवेदन किया कि आप माल भेजिये परन्तु विपक्षीगण ने अभी तक कोई माल नहीं भेजा तथा परिवादी ने जब अपने पैसों की माॅंग की तो वापस करने से साफ इन्कार कर दिया। 
            
    मैं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा परिवादी के लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। परिवादी ने अपने परिवाद के पैरा-4 में लिखा है कि आपके लायक एक अच्छा बिजनेस का मौका है। परिवादी वहाॅं गया। पाण्डेय जी ने विपक्षीगण से मुलाकात करायी। विपक्षीगण ने अपने कम्पनी का परिचय दिया तथा तमाम इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रानिक से सम्बन्धित तमाम पेपर व फीगर दिखाया जिसमें प्रेस, मच्छर भगाने का क्वायेल्स, चार्जिंग तार आदि का विवरण था। इसी प्रकार परिवादी ने पैरा-7 में लिखा है कि विपक्षीगण ने परिवादी से कहा कि आप मच्छर भगाने वाला क्वायेल्स का डिपो फैजाबाद मण्डल के लिए ले लीजिए। उक्त डिपो में फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर तथा अम्बेडकरनगर उप डिपो होंगे। ये सभी उप डिपो वाले माल आपके यहाॅं से ले जायेंगे। उक्त जिलों से सम्बन्धित तहसीलों के अन्तर्गत छोटे डिपो होंगे तथा क्षेत्रीय डिपों भी होंगे जो क्रमानुसार माल खरीदेंगे तथा तमाम कार्यकर्ता भी रहेंगे जो जगह-जगह दुकानों से सम्पर्क करके माल बिकवायेंगे। परिवादी के समस्त परिवाद के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी ने विपक्षीगण से यह संविदा व्यवसायिक दृष्टि से किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि कोई परिवाद व्यवसायिक हित में किया जाता है तो वह परिवाद उभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संधारण योग्य नहीं है। परिवादी ने अपने परिवाद में जो एग्रीमेंट विपक्षीगण से किया है उसमें जीवनयापन के लिए यह व्यवसाय करना चाहता था नहीं लिखा। इस प्रकार परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। 

 

 

                    (  4  )
    

                   आदेश
            परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है।     

          (विष्णु उपाध्याय)         (माया देवी शाक्य)             (चन्द्र पाल)              
              सदस्य                  सदस्या                   अध्यक्ष     
     
निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 06.01.2016 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया  गया।

          (विष्णु उपाध्याय)         (माया देवी शाक्य)             (चन्द्र पाल)           
              सदस्य                   सदस्या                  अध्यक्ष

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY]
MEMBER

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