राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
पुनरीक्षण संख्या:-96/2024
यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि0
बनाम
योगेन्द्र कसाना पुत्र स्व0 श्री जगत सिंह आदि
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता : श्री प्रसून कुमार राय
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 10.10.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका इस आयोग के सम्मुख धारा-47 (1) (बी) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता आयोग, गाजियाबाद द्वारा परिवाद सं0-806/2019 में पारित आदेश दिनांक 23.5.2022 एवं 07.8.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से यह तथ्य पाते हुए उल्लिखित किया कि चूंकि पुनरीक्षणकर्ता बीमा कम्पनी द्वारा अपेक्षित अवधि में लिखित कथन/उत्तर शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया अत्एव उपरोक्त लिखित कथन (WS) प्रस्तुत करने की समय-सीमा समाप्त होने के कारण अवसर समाप्त किया गया।
मेरे द्वारा उपरोक्त आदेश का परिशीलन व परीक्षण किया गया तथा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रसून कुमार राय द्वारा प्रार्थना की गई कि पुनरीक्षणकर्ता को उपरोक्त परिवाद में लिखित
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तर्क प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है, जिससे कि परिवाद को गुणदोष के आधार पर समुचित रूप से जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा निस्तारित किया जा सके। उपरोक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु बिना किसी साक्ष्य के 04 सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नहीं पाई जाती है। तद्नुसार निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1