राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-852/2008
(जिला उपभोक्ता आयोग (द्वितीय), बरेली द्वारा परिवाद सं0-149/2007 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 29-03-2008 के विरूद्ध)
मै0 एलाइन्स बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्टर्स लि0, रजिस्टर्ड आफिस स्टेडियम रोड, बरेली द्वारा डायरेक्टर श्री ए0एस0 बग्गा।
...........अपीलार्थी/विपक्षी।
बनाम
यशेन्द्र सिंह वयस्क पुत्र श्री नेत्र पाल सिंह निवासी 104, डी, उमंग नगर कालोनी, पीलीभीत रोड, बरेली।
............ प्रत्यर्थी/परिवादी।
समक्ष:-
1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित:श्री एस0के0 श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री नवीन कुमार तिवारी विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक : 15-04-2024.
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत, जिला उपभोक्ता आयोग (द्वितीय), बरेली द्वारा परिवाद सं0-149/2007 यशेन्द्र सिंह बनाम मैसर्स एलाइन्स बिल्डर्स एण्ड कान्टेक्टर्स लि0 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 29-03-2008 के विरूद्ध योजित अपील के सन्दर्भ में हमारे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया।
विद्वान जिला आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए परिवादी द्वारा
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जमा धनराशि अंकन 6,60,000/- रू0 पर 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दिनांक 04-04-2005 से 26-02-2007 तक अदा करने का आदेश दिया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा कुल अंकन 6,60,000/- रू0 विपक्षी के यहॉं जमा किया। पक्षकारों के मध्य निष्पादित इकरारनामा के अनुसार दिनांक 04 अप्रैल, 2005 तक भवन का कब्जा परिवादी को दिया जाना था, परन्तु कब्जा दिनांक 26-02-2007 को दिया गया। इसी आधार पर विद्वान जिला आयोग ने परिवादी की जमा धनराशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज अदा करने का आदेश दिया है। चूँकि स्वयं अपीलार्थी द्वारा अपने अनुबन्ध का अनुपालन नहीं किया गया, इसलिए परिवादी की जमा राशि पर ब्याज अदा करने का आदेश उचित है, परन्तु यह ब्याज अधिक दर से दिया गया है। हमारी राय में ब्याज की दर 24 प्रतिशत वार्षिक के स्थान पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिया जाना उचित है।
तदनुसार विद्वान जिला आयोग का प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश मात्र ब्याज की दर की सीमा तक संशोधित करते हुए शेष निर्णय पुष्टित होने योग्य है तथा अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।
आदेश
वर्तमान अपील, आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग (द्वितीय), बरेली द्वारा परिवाद सं0-149/2007 पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 29-03-2008 के अन्तर्गत विद्वान जिला आयोग द्वारा आदेशित ब्याज दर 24 प्रतिशत को परिवर्तित करते हुए 12 प्रतिशत किया जाता है। शेष निर्णय की पुष्टि की जाती है।
अपील व्यय उभय पक्ष पर।
अपीलार्थी द्वारा यदि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई धनराशि जमा की गई हो तो वह सम्पूर्ण धनराशि मय अर्जित
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ब्याज के सम्बन्धित जिला आयोग को विधि अनुसार एक माह में प्रेषित कर दी जाए ताकि विद्वान जिला आयोग द्वारा प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश के सन्दर्भ में उक्त धनराशि का विधि अनुसार निस्तारण किया जा सके।
उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।
वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
दिनांक : 15-04-2024.
प्रमोद कुमार,
वैय0सहा0ग्रेड-1,
कोर्ट नं.-2.