Uttar Pradesh

Bareilly-II

CC/73/2014

P.K. RATHORE - Complainant(s)

Versus

XOLO MOBILE - Opp.Party(s)

31 Mar 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/73/2014
 
1. P.K. RATHORE
civil lines
BAREILLY
UTTAR PRADESH
...........Complainant(s)
Versus
1. XOLO MOBILE
civil lines
BAREILLY
UTTAR PRADESH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE SHRI BALENDU SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MRS. SMT. SEEMA SHARMA MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम द्वितीय बरेली ।
वाद संख्या - 73/2014
   उपस्थितः    1. श्री बालेन्दु सिंह , अध्यक्ष
                2.श्रीमती सीमा शर्मा , सदस्य
  डा0 पी0 के0 राठौर पुत्र श्री सी0 एस0 राठौर निवास 365- कटरा चन्द्र खान निकट सिन्धू नगर कालोनी पुराना शहर बरेली।
                                                          ............परिवादी
बनाम
1.    अधिकारी जाइलो मोबाइल कम्पनी पता- ए-56 , सेक्टर 64 , नोएडा-201301 उत्तर प्रदेश।
2.    आइण्यिा मोबाइल कम्युनिकेशन औथराइज डीलर/ऐजेन्ट डी0-31-32 , बटलर प्लाजा निकट आबूदाना , मिल्कीज बरेली।
                                                    ...................विपक्षीगण
द्वारा: श्री बालेन्दु सिंह , अध्यक्ष।                            दिनांकः 31.03.2015
निर्णय
1.    परिवादी ने प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि उसने विपक्षीगण से एक दो सिम का मोबाइल जाइलो बी-700 ,  इ0एम0इ0 नम्बर-911257150077836 और 911257150077844 रु 8000/- में दिनांक 11.06.2013 को विपक्षी सं0 2 से क्रय किया था।
2.    इस मोबाइल की वैटरी फरवरी 2014 में सही ढंग से कार्य करना बन्द का दिया। जिस पर परिवादी ने विपक्षी सं0 1 व 2 को सम्र्पक किया तथा विपक्षी सं0 1 को ई-मेल द्वारा दिनांक 6.03.2014 , 25.03.2014 , 2.04.2014 और 21.04.2014 को वैटरी की खराबी की सूचना दी और उन्हें वैटरी बदलने को कहा गया , लेकिन उन्होंने वैटरी नहीं बदली । वैटरी खराब हो जाने के कारण परिवादी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर पा रहा है। जिस कारण परिवादी को मानसिक शारीरिक पीडा व क्षति उठानी पड रही है।
3.    विपक्षीगण को सम्मन तामील कराया गया। विपक्षी सं0 2 ने उत्तर पत्र दाखिल किया। विपक्षी सं0 1 न उपस्थित आये न उत्तर पत्र दाखिल किया। विपक्षी सं0 1 के विरुद्ध परिवाद की सुनबाई एकपक्षीय की गई है।
4.    विपक्षी सं0 2 ने अपने उत्तर पत्र में यह स्वीकार किया है कि परिवादी ने प्रश्नगत मोबाइल विपक्षी सं0 1 से क्रय किया था। शेष कथनो को अस्वीकार करते हुए विपक्षी सं0 1 ने कहा है कि विपक्षी सं0 2 प्रश्नगत मोबाइल का स्थानीय विके्रता है । परन्तु विपक्षी सं0 एक निर्माता कम्पनी है। वारन्टी की अविधि में यदि कोई मोबाइल त्रुटि होती है , तो उसके लिये निर्माता कम्पनी जिम्मेदार है। विपक्षी सं0 2 ने ग्राहक सेवा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है।
5.    परिवादी व विपक्षी सं0 2 को साक्ष्य का अवसर दिया गया । दोनों पक्षों ने अपने-अपने मौखिक व अभिलेखिय साक्ष्य प्रस्तुत किये ।
6.    परिवादी व विपक्षी सं0 2 के अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । पत्रावली का परिशीलन किया गया।
निष्कर्ष
    निर्विवादित रुप में प्रश्नगत मोबाइल की वैटरी की वारन्टी अविधि छः माह की थी। यह अवधि क्र्रय की तिथि दिनांक 11.06.2013 से प्रारम्भ होकर दिनांक 10.12.2013 को पूरी हो गई है। वैटरी में खराबी की शिकायत वारन्टी के दो महीने बाद फरवरी 2014 में परिवादी को हुई। इस प्रकार हमारी राय में वारन्टी अविधि के बाद वैटरी में खराबी के लिये विपक्षीगण का कोई उत्तर दायित्व नहीं है। परिवादी विपक्षीगण के विरुद्ध कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। परिवादी का परिवाद खारिज होने योग्य है।  
आदेश
परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वंय वहन करे ।
 
  (श्रीमती सीमा शर्मा)                               ( श्री बालेन्दु सिंह )
      सदस्या                                          अध्यक्ष
    
निर्णय आज दिनांक 31.03.2015 को खुली अदालत में घोषित किया गया।

      (श्रीमती सीमा शर्मा)                               ( श्री बालेन्दु सिंह )
सदस्या                                       अध्यक्ष

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE SHRI BALENDU SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. SMT. SEEMA SHARMA]
MEMBER

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