जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
श्रीमती सुनीताबाला अवस्थी...................वरि.सदस्या
पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
उपभोक्ता वाद संख्या-88/2014
श्रीमती बीना ओसवाल पत्नी श्री सुरेष चन्द्र ओसवाल निवासिनी मकान नं0-13/391 सिविल लाइन्स, कानपुर नगर।
................परिवादिनी
बनाम
1. वोडाफोन इण्डिया लि0 षालीमार टाइटेनियम प्लाट नं0-टीसी/जी-1/ 1 विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-226001 द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर
2. वोडाफोन स्टोर, सिविल लाइन्स कानपुर नगर द्वारा मैनेजर।
...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिल होने की तिथिः 19.02.2014
निर्णय की तिथिः 10.03.2016
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःनिर्णयःःः
1. परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादिनी को विपक्षीगण से रोमिंग सिक्योरिटी की धनराषि रू0 2500.00 एवं षारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक क्षति की धनराषि रू0 1,00,000.00 कुल रू0 1,02,500.00 मय 2 प्रतिषत प्रतिमाह की दर से दिलाया जाये तथा परिवाद व्यय भी दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादिनी का कथन यह है कि परिवादिनी विगत अनेक वर्शों से विपक्षीगण द्वारा प्रदत्त मो0नं0-9918654698 की धारक एवं उपभोक्ता है। परिवादिनी विभिन्न प्रा0 लि0 कंपनियों की निदेषक है। परिवादिनी को अपने कार्यवष दिनांक 28.12.13 से 09.01.14 तक सिंगापुर एवं थाईलैण्ड में प्रवास/पर्यटन हेतु रहना था, जिस हेतु परिवादिनी ने जरिये प्रार्थनापत्र दिनांक 13.12.13 को विपक्षीगण से सिंगापुर एवं थाईलैण्ड के लिए अंर्तराश्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया था। परिवादिनी ने विपक्षीगण के निर्देष पर परिवादिनी के मोबाइल पर अंर्तराश्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान करने हेतु देय
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वांछित सिक्योरिटी रू0 2500.00 जरिये रसीद सं0-यू.पी.ई.-059सी 131214-1461574 दिनांक 14.12.13 जमा करने पर विपक्षीगण द्वारा रजिस्ट्रेषन नं0-2496929388 पर दिनांक 14.12.13 को रजिस्टर्ड करके यह विष्वास दिलाया गया था कि दिनांक 28.12.13 से 09.01.14 तक की अवधि के लिए परिवादिनी के मोबाइल पर अंर्तराश्ट्रीय रोमिंग सुविधा गंतव्य पर पहुॅचकर ।ब्ज्ढैच्।ब्झप्त्प् को 111 पर एस.एम.एस. करने पर तुरन्त उपलब्ध हो जायेगी। परिवादिनी ने, सिंगापुर पहुॅचने पर जब विपक्षी द्वारा दिये गये निर्देषों का पालन किया, परन्तु अंर्तराश्ट्रीय रोमिंग सुविधा उपलब्ध न हो पायी, जिस पर परिवादिनी ने पुनः दिनांक 28.12.13 एवं दिनांक 01.01.14 को अनेक बार विपक्षी के दिषा-निर्देषों का पालन किया, परन्तु अंर्तराश्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्राप्त करने में असफल रही। उक्त अवधि के दौरान बार-बार परिवादिनी विपक्षी से अंर्तराश्ट्रीय रोमिंग सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, लेकिन विपक्षी द्वारा परिवादिनी से सिक्योरिटी धनराषि प्राप्त करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा उपभोक्ता के प्रति देय सुविधाओं में घोर लापरवाही एवं कमी के कारण परिवादिनी को अपने विदेष प्रवास के दौरान अत्यंत ही षारीरिक एवं मानसिक क्षति का सामना करना पड़ा, जिसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी विपक्षीगण की है। विदेष से वापस आने के पष्चात परिवादिनी ने जरिये पंजीकृत पत्र दिनांकित 16.01.14 एवं स्मारक पत्र दिनांकित 20.01.14 विपक्षीगण से रोमिंग सुविधा हेतु चार्ज कबी गयी सिक्योरिटी धनराषि रू0 2500.00 एवं षारीरिक व मानसिक क्षति हेतु रू0 1,00,000.00 का भुगतान करने का अनुरोध किया, लेकिन विपक्षी द्वारा कोई समुचित जवाब नहीं दिया गया। अतः विवष होकर परिवादिनी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 30.12.14 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
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परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादिनी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 17.02.14 एवं 23.07.15 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में विपक्षी को अदा की गयी सिक्योरिटी धनराषि की प्राप्ति रसीद की प्रति, रोमिंग सर्विस रजिस्ट्रेषन की प्रति, परिवादिनी द्वारा विपक्षीगण को प्रेशित नोटिस षिकायती पत्र दिनांकित 16.01.14 व 20.01.14 की प्रति, टर्म एण्ड कंडीषन की प्रति दाखिल किया है।
निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
ःःःआदेषःःः
6. परिवादिनी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षीगण, परिवादिनी को प्रष्नगत चिकित्सा कार्ड नियमानुसार बनाकर उपलब्ध कराये तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय के रूप में अदा करें।
(श्रीमती सुनीताबाला अवस्थी) (पुरूशोत्तम सिंह) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर। कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
(श्रीमती सुनीताबाला अवस्थी) (पुरूशोत्तम सिंह) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर। कानपुर नगर।