जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।
परिवाद संख्या-1133/2019
उपस्थित:-श्री अरविन्द कुमार, अध्यक्ष।
श्रीमती स्नेह त्रिपाठी, सदस्य।
श्री अशोक कुमार सिंह, सदस्य।
परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख:-13/11/2019
परिवाद के निर्णय की तारीख:-08/09/2020
लालू प्रसाद यादव, पुत्र श्री राम आसरे यादव, निवासी-84बी, यमुना विहार, चिनहट, लखनऊ।
..............परिवादी।
बनाम
1-Vivo Mobile India Pvt Ltd. Tech 2, World Trade center, Plot No. Tz 13A Techzone (I.T.Park) Greater Noida-201308. Through its Managing Director.
2-Regenvo Mobile Private Limited Vivo Mobile Service Center Shop No. 510, 5th Floor, Sri Ram Tower, 13, Ashok Marg, Lucknow-226001 Through its Manager.
..............विपक्षीगण।
आदेश द्वारा-श्री अरविन्द कुमार, अध्यक्ष।
निर्णय
परिवादी ने प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण से मोबाइल फोन की कीमत 19,900/- रूपये 18% वार्षिक ब्याज सहित दिनॉंक-09/11/2018 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक अदा करने, दोषपूर्ण सेवाओं की वजह से मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के लिये 50,000/-रूपये एवं वाद व्यय 11,000/-रूपये दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।
संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी ने एस0के0 कम्युनिकेशन्स, गोमती नगर, लखनऊ से दिनॉंक-09/11/2018 को वीवो कम्पनी का एक मोबाइल फोन मॉडल वीवो वी0 प्रो 19,900/-रूपये में क्रय किया था, जिस पर एक वर्ष की वारन्टी है। उक्त मोबाइल क्रय करने के तीन माह बाद ही खराब हो गया। मोबाइल हैंग करने लगा, टच में प्राब्लम आने लगी, डिस्प्ले ब्लैन्क होने लगा एवं स्वत: अपने आप बन्द हो जा रहा था। अन्तत: बिल्कुल डेड हो गया, तो
परिवादी दिनॉंक-11/02/2019 को मोबाइल लेकर विपक्षी संख्या-02 अधिकृत सर्विस सेन्टर में रिपेयरिंग के लिये गया तो वहॉं परिवादी का फोन जॉबशीट द्वारा जमा कर लिया गया। परन्तु उसमें सारी खराबियॉं अंकित नहीं की गयी। मोबाइल जब वापस किया गया तो बिना चेक कराये परिवादी से जॉबशीट पर हस्ताक्षर कराकर फोन वापस करते हुए यह बताया गया कि खराबियॉं
ठीक कर दी गयी हैं। मोबाइल सही तरह से कार्य नहीं कर रहा था तो परिवादी दिनॉंक-01/10/2019 को विपक्षी संख्या-02 के यहॉं मोबाइल लेकर गया तो वहॉं विपक्षी द्वारा वारन्टी में हेने के बावजूद मोबाइल रिपेयरिंग हेतु पैसों की मॉंग की गयी। इसके लिये परिवादी ने विरोध भी किया, परन्तु विपक्षी संख्या-02 ने मोबाइल की रिपेयरिंग करने से मना कर दिया गया एवं मोबाइल जमा भी नहीं किया गया। न ही कोई जॉबशीट दी गयी।
परिवाद की कार्यवाही विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय चल रही है।
परिवादी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र तथा मोबाइल क्रय किये जाने की रसीद व एक जॉबशीट प्रस्तुत किया है। परिवादी द्वारा दाखिल किये गये कागजातों से परिवादी के कथनों का समर्थन होता है। शपथ पर दिये गये बयान पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अत: परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तथा विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को मोबाइल की कीमत मुबलिग- 19,900/-(उन्नीस हजार नौ सौ रूपया मात्र) मय 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वाद दायर करने की दिनॉंक से देय होगा अदा करेंगें। शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के लिये मुबलिग-5,000/-(पॉंच हजार रूपया मात्र) तथा वाद व्यय के लिये मुबलिग-3,000/-(तीन हजार रूपया मात्र) अदा करेंगें। परिवादी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त धनराशि प्राप्त करते समय उक्त मोबाइल विपक्षीगण को प्राप्त करा देगें, तथा उसकी पावती मूल रूप से दाखिल करेंगे।
(अशोक कुमार सिंह) (स्नेह त्रिपाठी) (अरविन्द कुमार)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।