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HARENDRA NATH YADAV filed a consumer case on 15 Dec 2021 against VIVO MOBILE in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/119/2018 and the judgment uploaded on 04 Jan 2022.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 119 सन् 2018
प्रस्तुति दिनांक 11.10.2018
निर्णय दिनांक 15.12.2021
हरेन्द्रनाथ यादव पुत्र श्री रामवृक्ष यादव निवासी ग्राम समेंदा (भरथही) पोस्ट- समेंदा, जिला- आजमगढ़।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि परिवादी विपक्षी संख्या 01 द्वारा निर्मित विवो मोबाइल मॉडल वाई53 जिसका आई.एम.ई.आई.1-865116038157655 दो सिम की मोबाइल दिनांक 19.06.2017 को विपक्षी संख्या 03 के यहाँ से 9990/- रुपए में खरीदा, जिसकी वारण्टी एक साल की थी। उक्त मोबाइल को चलाने पर उसका बैटरी बैकअप अधिकतम डेढ़ से दो घण्टे तक रहता था एवं माह अगस्त 2017 के प्रथम सप्ताह में मोबाइल हैंग करने लगी तो परिवादी ने विपक्षी संख्या 03 से शिकायत किया तो उसने विपक्षी संख्या 02 विवो सर्विस सेण्टर का पता बताकर उसके यहाँ जाने के लिए कहा। परिवादी ने मोबाइल को विपक्षी संख्या 02 को दिनांक 09.08.2017 को दिखाया तो उसने मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके परिवादी को मोबाइल वापस कर दिया, जिसके बाद एक साल के अन्दर कई बार बैटरी बैकअप व हैंगिंग की समस्या आयी तो विपक्षी संख्या 02 प्रत्येक बार सॉफ्टेवेयर अपग्रेड करके परिवादी को मोबाइल वापस कर दिया करता था। उक्त मोबाइल में 13 जून 2018 को पुनः बैटरी बैकअप हैंगिंग व दाहिने तरफ का टच के कार्य न करने की समस्या आयी तो परिवादी ने विपक्षी संख्या 02 को मोबाइल दिखाया तो वह पुनः साफ्टवेयर अपग्रेड करके कहा कि इस समय टच उपलब्ध नहीं है एक सप्ताह में आ जाएगा, उसके बाद आकर लगवा
लीजिएगा, वैसे मोबाइल ठीक कर दिया हूँ, चल रही है आपको बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। परिवादी द्वारा विपक्षी संख्या 02 का ध्यान वारण्टी पीरियड की तरफ दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि आपकी शिकायत वारण्टी पीरियड के अन्दर है। परिवादी एक सप्ताह बाद विपक्षी संख्या 02 के यहाँ गया और टच लगाने के लिए कहा तो विपक्षी संख्या 02 ने कहा कि अभी टच नहीं आया है दो सप्ताह बाद आइएगा। दो सप्ताह बाद परिवादी गया तो उन्होने कहा कि अभी कम्पनी ने टच नहीं भेजा है। वैसे आपको मोबाइल से बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, आते जाते रहिएगा जब टच आ जाएगा तो मैं लगाकर ठीक कर दूंगा। परिवादी विपक्षी संख्या 02 के कथनानुसार उसके यहाँ आता जाता रहा तो विपक्षी बार-बार कहता रहा कि टच अभी नहीं आया है, कम्पनी को लिखा गया है बश आने ही वाला है। इस बीच दिनांक 28.08.2018 को मोबाइल में पुनः बैटरी बैकअप व हैंगिंग की समस्या आयी तो परिवादी विपक्षी संख्या 02 के यहाँ गया और मोबाइल को दिखाया तो उसने मोबाइल में साफ्टवेयर अपग्रेड करके दे दिया तथा टच लगाने के लिए 2400/- रुपया की मांग किया और कहा कि आपकी वारण्टी पीरियड समाप्त हो गयी है इसलिए टच बिना रुपया जमा किए मैं नहीं लगा सकता तो परिवादी ने विपक्षी संख्या 02 को उसकी पूर्व में कही गयी बातों को याद दिलाया तो वह अपनी बात से मुकर गया और इन्कार कर दिया। विपक्षी संख्या 01 द्वारा निर्मित मोबाइल में मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो खराब कलपुर्जों से बना है जो शुरू से ही बार बार खराब हो रही है तथा विपक्षी संख्या 02 द्वारा बार बार साफ्टवेयर अपग्रेड करके चलवाया जा रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि मोबाइल विनिर्माण में त्रुटि है तथा टच उपलब्ध न होने की बात बताकर बार बार परिवादी को दौड़ाकर वारण्टी पीरियड को जानबूझकर व्यतीत होने दिया और जिसके पश्चात् टच लगाने के लिए 2400 रुपये की मांग करने लगा जो कि विपक्षी की सेवा में कमी है। परिवादी ने विपक्षी संख्या 02 से टच लगवाने या मोबाइल रिप्लेस कराने हेतु अनुरोध किया तो विपक्षी संख्या 02 ने यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि वारण्टी पीरियड समाप्त हो चुकी है बिना 2400 रुपए दिए टच लगाना व रिप्लेस करना सम्भव नहीं है। उसके पश्चात् परिवादी ने कस्टमर केयर से शिकायत किया तथा विपक्षी संख्या 03 से भी रिप्लेस करने की याचना किया तो उन्होंने भी इन्कार कर दिया। अतः विपक्षीगण को आदेशित किया जाए कि वे परिवादी की विवो मोबाइल वाई53 को रिप्लेस करें अथवा मोबाइल का मूल्य 9990/- रुपया को 09% वार्षिक ब्याज की दर से क्रय दिनांक 19.06.2017 से वापस करें साथ ही शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति हेतु 30,000/- रुपया तथा वाद व्यय 5,000/- रुपया परिवादी को अदा करें। परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 6/1 श्री कृष्णा मोबाइल के सेल इनवायस की छायाप्रति तथा कागज संख्या 6/2 सर्विस जॉवशीट की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
प्रस्तुत परिवाद के विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा अपना जवाबदावा बार-बार अवसर देने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध दिनांक 02.08.2019 को उनके जवाबदेही का अवसर समाप्त किया जा चुका है।
बहस के दौरान पुकार कराए जाने पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना बहस सुनाए। बहस सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र तथा उसके समर्थन में शपथ पत्र एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखण्डित हैं। अतः हमारे विचार से परिवाद विपक्षी संख्या 01 के विरुद्ध स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवाद स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 01 को आदेशित किया जाता है कि वह अन्दर 30 दिन परिवादी को विवो मोबाइल वाई53 को रिप्लेस करे अथवा उक्त मोबाइल का मूल्य 9,990/- रुपए (रु. नौ हजार नौ सौ नब्बे मात्र) परिवाद दाखिला की तिथि से अन्तिम भुगतान की तिथि तक 09% वार्षिक ब्याज की दर से अदा करे साथ ही विपक्षी संख्या 01 को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति हेतु 5,000/- रुपए (रु. पांच हजार मात्र) व वाद व्यय के रूप में 3,000/- रुपए (रु. तीन हजार मात्र) भी अदा करे।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 15.12.2021
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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