राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
पुनरीक्षण संख्या-66/2024
अप्पारियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
बनाम
विवेक शर्मा व अन्य
दिनांक: 20.08.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला को सुना।
प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय, आगरा द्वारा परिवाद संख्या-44/2020 श्री विवेक शर्मा बनाम आमेजन इण्डिया आदि में पारित निम्न आदेश दिनांक 09.09.2022 के विरूद्ध योजित की गयी:-
''पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। परिवादी अनुपस्थित। विपक्षी संख्या-1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित, विपक्षी संख्या- 2 व 3 अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में दिनांक 25-05-2022 को विपक्षी संख्या-2 व 3 पर पी0ओ0डी0 के आधार पर तामिला पर्याप्त माना गया था और उसके पश्चात उन्हें जवाब दावा हेतु एक अवसर प्रदान किया गया था किन्तु आज 45 दिन से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। विपक्षी संख्या- 2 व 3 की ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया अत: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत 38 में दिये गये प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में चूंकि 45 दिन का समय व्यतीत हो चुका है। अत: इस परिवाद में विपक्षी संख्या– 2 व 3 के विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय की जाती है। पत्रावली वास्ते परिवादी साक्ष्य दिनांक 21-10-2022 को पेश हो।''
प्रथम दृष्ट्या प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका उपरोक्त आदेश पारित किए जाने के लगभग दो वर्ष की अवधि के पश्चात् योजित की गयी। उपरोक्त संबंध में विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र में किसी
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प्रकार का कोई विस्तृत उल्लेख नहीं पाया गया। जहॉं तक जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 09.09.2022 का प्रश्न है, जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह पूर्ण रूप से विधि अनुसार है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण रूप से उचित है।
तदनुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1