राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-774/2011
प्रभारी अधिकारी बजाज आटो लि0 व दो अन्य।
.....अपीलार्थीगण@विपक्षीगण
बनाम
विशाल गुप्ता पुत्र श्री इंद्र कुमार गुप्ता निवासी हाउस नं0 8 बी,
श्री नगर, आलमबाग, लखनऊ। .......प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री प्रतुल श्रीवास्तव, विद्वान
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 15.02.2023
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या 377/08 विशाल गुप्ता बनाम प्रभारी अधिकारी बजाज आटो लि0 व तीन अन्य में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 24.12.2010 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। जिला उपभोक्ता मंच ने परिवादी द्वारा क्रय की गई वाहन में निर्माण संबंधी त्रुटि होने के कारण नया वाहन देने का आदेश पारित किया है।
2. इस निर्णय व आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
3. निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि वारंटी अवधि के दौरान जो 2 वर्ष के लिए थी वाहन पूर्णत: विनष्ट हो गया। वाहन का पेट्रोल मीटर, इलेक्ट्रिक सिस्टम एवं इंजन सभी खराब हो गए। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि मिलावटी तेल के
-2-
प्रयोग के कारण ऐसा हुआ है, परन्तु इस तर्क को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है, जबकि वारंटी अवधि के दौरान परिवादी द्वारा क्रय किए गए वाहन का विनष्ट होने का तथ्य साबित है, इसलिए जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय व आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
आदेश
4. अपील खारिज की जाती है।
अपीलार्थी द्वारा धारा-15 के अंतर्गत जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-3