Uttar Pradesh

StateCommission

A/2007/2145

G M N E Railway Gorakhpur - Complainant(s)

Versus

Virender Singh - Opp.Party(s)

P P Srivastva

18 Dec 2014

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2007/2145
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. G M N E Railway Gorakhpur
A
...........Appellant(s)
Versus
1. Virender Singh
A
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. Ashok Kumar Chaudhary PRESIDING MEMBER
 HON'ABLE MR. Sanjay Kumar MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent:
ORDER

                      राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 लखनऊ।

                                                          (सुरक्षित)

                          अपील सं0-2145/2007

(जिला मंच महराजगंज द्वारा परिवाद सं0-५७/२००६ में पारित आदेश दिनांक २४/०७/२००७ के विरूद्ध)

  1. भारत संघ द्वारा महाप्रबन्‍धक पूर्वोत्‍तर रेलवे गोरखपुर जनपद गोरखपुर।
  2. महा प्रबन्‍धक पूर्वोत्‍तर रेलवे गोरखपुर जनपद गोरखपुर।
  3. महा प्रबन्‍धक उत्‍तर रेलवे, नई दिल्‍ली।

                                           अपीलार्थीगण/विपक्षीगण

                        बनाम

  1. वीरेन्‍द्र सिंह पुत्र श्री भरत सिंह
  2. श्रीमती ओमवती पत्‍नी श्री वीरेन्‍द्र सिंह

निवासीगण १२ मोहित नगर जन0 महादेव सिंह रोड, जनपद देहरादून। संप्रति निवासी- आवास जनपद न्‍यायधीश महराजगंज जनपद महराजगंज।

                                           प्रत्‍यर्थीगण/परिवादीगण

समक्ष:-

1 मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठासीन न्‍यायिक सदस्‍य।

2 मा0 श्री संजय कुमार, सदस्‍य।

अपीलार्थीगण/विपक्षीगण की ओर से उपस्थित: श्री एम0एच0 खांन एवं पीपी

                                      श्रीवास्‍तव विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण/परिवादीगण की ओर से उपस्थित: श्री देवेन्‍द्र सिंह विद्वान अधिवक्‍ता।

दिनांक: 02/01/2015

            मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठासीन न्‍यायिक सदस्‍य  द्वारा उद्घोषित।

                             निर्णय

     प्रस्‍तुत अपील अपीलार्थीगण ने विद्वान जिला मंच महराजगंज द्वारा परिवाद सं0-५७/२००६ वीरेन्‍द्र सिंह बनाम भारत संघ द्वारा महाप्रबन्‍धक पूर्वोत्‍तर रेलवे गोरखपुर में पारित आदेश दिनांक २४/०७/२००७ के विरूद्ध प्रस्‍तुत की है जिसमें विद्वान जिला मंच ने निम्‍न आदेश पारित किया है:-

     ‘’ परिवादीगण का परिवाद विरूद्ध विपक्षी सं0-३ महाप्रबन्‍धक उत्‍तर रेलवे नई दिल्‍ली आंशिक रूप से इस आशय के साथ स्‍वीकार किया जाता है कि वह कुल मदों में परिवादीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में मु0 २,७६,५००/-रू0 विपक्षी सं0-३ महाप्रबन्‍धक उत्‍तर रेलवे नई दिल्‍ली से प्राप्‍त करेंगे।  उपरोक्‍त धनराशि का भुगतान विपक्षी सं0-३ महाप्रबन्‍धक उत्‍तर रेलवे नई दिल्‍ली द्वारा परिवादीगण को ६० दिन के अन्‍दर किया जाए।’’

 

 

 

2

     संक्षेप में कथन इस प्रकार हैं कि परिवादीगण को माता वैष्‍णो दर्शनार्थ जाने की आवश्‍यकता हुई। फलस्‍वरूप दोनों ने जम्‍मूतवी जाने का निर्णय किया। परिवादीगण द्वारा जम्‍मूतवी आने हेतु जम्‍मूतवी से बरेली की यात्रा करने के लिए आरक्षण की सुविधा की प्राप्ति का आवेदन उत्‍तरवादीगण को उत्‍तरवादी सं0-२ के माध्‍यमसे प्रस्‍तुत किया।  परिवादीगण के इस आवेदन पर उत्‍तरवादीसं0-१ ने उत्‍तरवादी सं0-३ के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित अपने गोरखपुर रेलवे से आरक्षण के टिकट परिवादीगण को निर्गत किया। जम्‍मूतवी से बरेली की वापसी यात्रा हेतु ट्रेन नं0 ३१५२ जम्‍मूतवी-सियालदह एक्‍सप्रेस से दिनांक ११/०९/२००५ के लिए आरक्षण की सुविधा विपक्षीगण ने परिवादीगण को पीएनआर नं0 ७४५६८ उल्लिखित टिकट परिवादीगण हेतु निर्गत किया तथा उन्‍हें उक्‍त टिकट हस्‍तगत कराया। उपरोक्‍त आरक्षित पीएनआर नं0 ७४५६८ के टिकट से परिवादीगण को उत्‍तरवादीगण ने रेल गाडी नं0 ३१५२ जम्‍मूतवी-सियालदह एक्‍सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के शायिक कोच सं0-एस-७ में शायिका सं0-६७-६८ का आवंटन परिवादीगण को किया जिससे परिवादीगण उपरोक्‍त गाड़ी से सुरक्षित व आरामदायक यात्रा करते हुए गन्‍तव्‍य तक अपने सामानों सहित सुरक्षित पहुंच सकें। भारतीय रेल की गाडियों की आरक्षित कोच में अनधिकृत व अवांछनीय व्‍यक्तियों को प्रवेश विधिक रूप से प्रतिषिध है। भारतीय रेल द्वारा संबंधित रेलगाडी के आरक्षित डिब्‍बे में यात्रा कर रहे यात्रियों एवं उनके सामान की सुरक्षा तथा यात्रियों की आरामदायक तथा सुविधा सम्‍पन्‍न यात्रा के उद्देश्‍य से लगाये गये हैं। अनाधिकृत एवं अवांछनीय व्‍यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए उत्‍तरवादीगण द्वारा रेल गाडियों में चल टिकट परीक्षक की तैनाती करते हुए यात्रियों की सम्‍पत्ति एवं व्‍यक्तियों की समुचित सुरक्षा हेतु सशस्‍त्र आरक्षीगण रेलगाडी में तैनात होते हैं। चल टिकट परीक्षक व सुरक्षाकर्मी उत्‍तरवादीगण की ओर  से यात्रियों की एवं उनके सामान की सुरक्षा के लिए जिम्‍मेदार है।  

     परिवादीगण दिनांक ११/०९/२००५ को जम्‍मूतवी से बरेली की यात्रा पूरी करने के लिए उत्‍तरवादीगण की रेलगाडी सं0-३१५२ जम्‍मूतवी-सियालदह एक्‍सप्रेस में आरक्षित कोच सं0-७ में अपने लिए उत्‍तरवादीगण द्वारा आरक्षित शायिक सं0-६७-६८ में स्‍थान ग्रहण किया। उक्‍त यात्रा को परिवादीगण अपने उपरोक्‍त आरक्षित टिकट के बल पर पूरा करने के लिए उकत रेल गाडी में सवार होने के पश्‍चात अपने साथ अपने सामानों से भरे हुए अटैची व बैग में ताला बन्‍द करके सम्‍यक व सतर्कता से सावधानी का प्रयोग करते हुए अटैची व बैग में लोहे की मोटी जंजीर में संयुक्‍त करके शायिक के नीचे लगे हुए कुण्‍डे में ताले से बन्‍द कर दिया गया तथा चाभी  सुरक्षित रख लिया गया। उपरोक्‍त गाडी सं0-३१५२ जम्‍मूतवी-सियालदह एक्‍सप्रेस में विपक्षीगण द्वारा तथा उनकी ओर से यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं उनके आरामदायक यात्रा हेतु तैनात चल टिकट परीक्षक और सशस्‍त्र आरक्षीगण परिवादीगण के कोच सं0-एस-७ में परिवादीगण की जानकारी में नहीं आये और न

3

 तो उनके टिकट को चेक किये। उत्‍तरवादीगण व उनके कर्मियों के असावधानी के कारण परिवादीगण के कोच में अनाधिकृत व अवांछनीय व्‍यक्तियों का चढ़ना-उतरना जारी रहा, जिसके संबंध में चल टिकट परीक्षक व आरक्षीगण को मौखिक रूप से अवगत कराया गया, परन्‍तु उन्‍होंने तत्‍सम्‍बन्‍ध में कोई उपक्रम नहीं किया। फलस्‍वरूप उत्‍तरवादीगण व उनके उपरोक्‍त कर्मी अपने दायित्‍व का निर्वहन करने में चूक किये जिसके परिणामस्‍वरूप परिवादीगण के उपरोक्‍त कोच सं0-७ में अनाधिकृत व अवांछनीय व्‍यक्तियों अप्राधिकृत रूप से प्रवेश कर अनाधिकृत रूप से यात्रा करते रहे। परिवादीगण अपने सामान को सुरक्षित रखकर ट्रेन में अपने आरक्षित शायिकाओं में निद्रा में लीन हो गए। प्रात:काल रेलगाडी में परिवादीगण की नींद खुली तो उन्‍हें अम्‍बाला कैट स्‍टेशन से सहारनपुर स्‍टेशन के मध्‍य से यह ज्ञात हुआ कि उनके कोच में अनाधिकृत व अवांछनीय व्‍यक्ति प्रवेश कररके उनके सामान अटैची व बैंक में लगे चैन को काट कर उपरोक्‍त ताला बन्‍द अटैची उठा ले गये। इस घटना की मौखिक सूचना परिवादी सं0-1 ने राजकीय पुलिस थाना सहारनपुर को दिया। थाने पर तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा परिवादी को अवगत कराया गया  कि वह जहां जिस स्‍टेशन पर रेलगाडी के छोडे वहीं प्राथमिकी अंकित करा दें क्‍योंकि वहीं पर प्राथमिकी दर्ज करने में समय लगने के कारण परिवादीगण की उक्‍त रेलगाडी छूट जाएगी। फलस्‍वरूप परिवादी सं0-1 द्वारा उक्‍त चोरी की घटना  की प्राथमिकी राजकीय रेलवे पुलिस थाना बरेली में दिनांक १२/०९/२००५ को अपराध क्रमांक १११६/८५ अंकित कराई। उपरोक्‍त रेलगाडी में परिवादीगण व अन्‍य यात्री के सम्‍पत्ति व व्‍यक्ति की सुरक्षा हेतु तैनात चल टिकट परीक्षक वपुलिस आरक्षी ने भी अपनी सेवा व दायित्‍व में चूक किया और उनकी चूक के कारण उपरोक्‍त घटना घटित हुई तथा परिवादीगण अपने सामान से हाथ धो बैठे और उनकी अपार क्षति हुई। रेलगाडी से यात्रा  काल में परिवादीगण के सामानों की चोरी हो जाने के कारण दोनों परिवादीगण जो आपस में पति और पत्‍नी हैं को परेशानी, असहजता व असावधानी का सामना करना पडा तथा उनका उपरोक्‍त सामान जाने से उनका भावनात्‍मक लगाव था।  चोरी हो जाने से उन्‍हें आर्थिक क्षति हुई और चोरी के कारण मानसिक, शारीरिक व आर्थिक कष्‍ट भोगना पड़ा। चोरी गए सामान का मूल्‍य उस समय २ लाख  ७५ हजार ७०० रू0 था जो वर्तमान में कम से कम ३ लाख रूपया है। इस प्रकार परिवादीगण ने ५ लाख रूपये की क्षतिपूर्ति मय ब्‍याज के यह दावा दायर किया है।

     विपक्षी सं0-1 की ओर से प्रतिवाद पत्र पेश किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि धारा ८० सीपीसी के अन्‍तर्गत नोटिस रेल प्रशासन को नहीं दी गई है। परिवाद फोरम के समक्ष पोषणीय नहीं है क्‍योंकि वाद का कारण अम्‍बाला कैण्‍ट एवं सहारपुर के बीच उत्‍पन्‍न हुआ है जो माननीय फोरम के क्षेत्राधिकार में नहीं है। परिवादीगण ने धारा-२ में यह असत्‍य कथन किया है कि विपक्षी सं0-1 ने विपक्षी

4

 सं0-3 के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित गोरखपुर जंक्‍शन रेलवे स्‍टेशन से परिवादीगण को टिकट निर्गत किया।  परिवादी परिवाद पत्र की धारा ४ परिवादीगण का यह कथन कि यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए विपक्षीगण जिम्‍मेदार हैं, जिस रूप में लिखित है, स्‍वीकार नहीं है। अधिनियम में धारा १०० के अन्‍तर्गत रेलवे यात्रियों के रेल में किसी भी सामान की सुरक्षा के लिए जिम्‍मेदार नहीं है, जो यात्रियों ने रेलवे से बुक नहीं कराया है ओर अपने स्‍वयं के अभिरक्षा में रखा है। यात्री रेलवे से बिना बुक किए गए सामानों के सुरक्षा के लिए स्‍वयं जिम्‍मेदार है। परिवाद पत्र की धारा ५ स्‍वीकार नहीं है और ११/१२-०९-२००५ को रेल गाडी सं0-३१५२ के कोच सं0-एस-७ में सुरक्षित शायिका सं0-६७-६८ में परिवादीगण यात्रा करने का सिद्धिभार परिवादीगण पर है। रेलवे ने सभी शायिकाओं के नीचे यात्रियों का सामान ताले से चैन से बांधों के लिए लोहे के हुक मोटे तार प्रदान किये हैं, जिससे सामान को लाक किया जा सके। उन्‍होंने सामान को चैन से ताला लगाकर बन्‍द कर दिया था और अनाधिकृत व अवांछनीय व्‍यक्ति कोच में प्रवेश कर चैन काटकर सामान उठा ले गए जबकि परिवादीगण वहां थे तथा सुखद यात्रा कर रहे थे। यदि परिवादीगण  चैन व ताला लगाकर रखे होते तो तथा कथित चोरी घटित नहीं होती। परिवादीगण ने तथा-कथि‍त रेल यात्रा ११/१२-०९-२००५ के दौरान अपने साथ  रखे तथा कथित सामानों को रेल प्रशासन से बुक नहीं कराया और अपने साथ रखे उक्‍त सामानों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबन्‍ध व सावधानी नहीं बरती थी। अत: परिवाद में तथाकथित सामानों के क्षति के लिए रेलवे किसी प्रकार उत्‍तरदायी नहीं है। रेल प्रशासन द्वारा सेवा में कमी नहीं की गयी है। परिवादी की स्‍वयं की असावधानी एवं लापरवाही के कारण परिवादी का सामान चोरी हो गया, जिसके विपरीत कथन परिवादीगण धारा ५ असत्‍य है। परिवादीगण का कथन कि उनके कोच सं0-एस ७ में चेक करने के लिए कोई चल टिकट परीक्षक या कोच की सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षाकर्मी नहीं आया, पूर्णतया गलत है। परिवादी सं0-1 विधिक जानकार व उ0प्र0 उच्‍च न्‍यायिक सेवा में न्‍यायाधीश के पद पर वरिष्‍ठ नियुक्‍त अधिकारी है और न्‍यायिक सेवा में रहते हुए कई ट्रेन यात्रायें की हैं। रेलवे में चलती ट्रेन में किसी अपराध को लिखने का प्रावधान है एवं इस हेतु रेल प्रशासन ने सुविधा को दिया है। इस सुविधा हेतु चल टिकट परीक्षक तथा गार्ड के पास भी अपराध प्राथमिकी लिखने का प्रारूप होता है तथा तथा रेलवे टाइम टेबल स्‍टेशन पर इस हेतु प्रारूप का नमूना छपा एवं अंकित है। उपरोक्‍त प्राविधान एवं सुविधा के बावजूद भी परिवादीगण ने चलती ट्रेन में परिवाद पत्र में तथा कथित घटना की अपराध प्राथमिकी क्‍यों नहीं लिखाई है। जबकि सहारनपुर राजकीय रेलवे पुलिस ने परिवादीगण का अपराध प्राथमिकी मौखिक दर्ज नहीं किया तथा उक्‍त तथा कथित  चोरी को अपराध प्राथमिकी जीआरपी बरेली स्‍टेशन पर दिनांक १२/०९/२००५ को लिखाई गई। परिवादी धारा-८ में तथा कथित सामान जो कि मूल्‍यवान एवं परिवार

5

 हेतु आवश्‍यक अभिलेख एवं कागजात तथा कीमती जेवरात को तथा यात्रा के दौरान इस प्रकार अपने साथ बिना किसी समुचित सुरक्षा व सावधानी बरते अपने स्‍वयं की अभिरक्षा में रखे यात्रा की गई का कथन व उनको चोरी होने का कथन परिवादीगण का सही नहीं है। परिवादीगण ने उपरोक्‍त सामान रेलवे से बुक नहीं कराया था और न ही उनका कोई सूची व मूल्‍य ही रेलवे को दिया। जबकि रेल अधिनियम की धारा १०० के अन्‍तर्गत परिवादीगण अपने तथा कथित सामान को बुक कराना चाहिए था और उनको समुचित व सूची व मूल्‍य घोषित करना चाहिए था। अत: अब इस स्‍तर पर तथाकथित सामानों की सूची व मूल्‍य घोषित करने से रेलवे की जिम्‍मेदारी नहीं है। यहां यह भी उल्‍लेख करना आवश्‍यक है कि रेल अधिनियम की धारा १०३ के अन्‍तर्गत स्‍पष्‍ट प्रावधान हे कि यदि रेलवे में सामान बुक किया जाता है तथा सामान की कीमत घोषित की जाती है तो उसके लिए सामान गायब होने या कमी होने की अवस्‍था में घोषित मूल्‍य की कीमत पूर्ण रूप से बुक कराने वाले को दिया जाएगा और यह सामान का मूल्‍य नहीं है तो मूल्‍य की कीमत या ५० प्रतिशत कि0ग्रा0 की दर से जो कम हो वह धन वापस किया जाएगा।  धारा १०० के अन्‍तर्गत रेलवे प्रशासन की यात्रियों के केवल बुक किए गए सामानों की सुरक्षा हेतु जिम्‍मेदारी है न कि बिना बुक किए हुए सामानों के कारण जिम्‍मेदार है। परिवादीगण ने परिवाद में तथाकथित चोरी हो गए सामान की रेलवे से बुक नहीं कराया है । तथाकथित सामानों के सुरक्षा हेतु कोई सेवा संविदा नहीं किया था। अत: परिवादीगण द्वारा उक्‍त अधिनियम के अन्‍तर्गत रेलवे का ु........रेन में अपने आरक्षित  उपभोक्‍ता नहीं है और नही विपक्षीगण के किसी असावधानी व लापरवही के कारण सेवा में कमी है और न ही चल टिकट परीक्षक व सुरक्षा कमी अपने दायित्‍व के निर्वहन में कोई चू‍क किए और न ही कोई परिवादीगण को क्षति हुई। केन्‍द्र सरकार ने पूर्ववर्ती रेल अधिनियम व वर्तमान रेल अधिनियम के अन्‍तर्गत रेलवे के भावी प्रशासन एवं संचालन हेतु विभिन्‍न क्षेत्रीय रेलवे का गठन किया है तथा हर क्षेत्रीय रेलवे के अपने कार्यों की सामान्‍य अधीक्षण एवं नियंत्रण हेतु उनको क्षेत्र का गठन व निर्धारण मुख्‍यालय का गठन एवं महाप्रबन्‍धक को नियुक्ति करना रखता है। हर क्षेत्रीय रेलवे को दूसरा क्षेत्रीय रेलवे केन्‍द्र सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र में अपना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे। उक्‍त अधिनियम के तहत प्रत्‍येक क्षेत्रीय रेलवे के सामान्‍य अधीक्षण नियंत्रण  में शक्तियों संबंधित क्षेत्रों की रेलवे के महाप्रबन्‍धक में निहित है। केन्‍द्र सरकार के निर्देशों के हित या हितों की सुविधा हेतु एक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा दूसरे क्षेत्रीय रेलवे के ट्रेनों हेतु टिकट जारी करती है और शायिका के सीट के सुरक्षा व प्रबन्‍ध की सुविधा प्रदान करती है और ट्रेन की अपनी चल टिकट परीक्षक की सुविधा एवं संबंधित प्रदेश सरकार के सहयोग से सुरक्षा  कर्मियों का प्रबन्‍ध करती है। परिवाद में कथन ट्रेन सं0-३१५२ जम्‍मूतवी से सियालदह एक्‍सप्रेस विपक्षी सं0-2 का ट्रेन नहीं है तथा जिस स्‍टेशन के बीच तथाकथित सामान चोरी

6

की गई की घटना परिवादीगण ने कहा है, बरेली जंक्‍शन जहां पर जीआरपी का घटना के अपराध प्राथमिकी लिखाई है यह स्‍टेशन भी हम विपक्षी के क्षेत्र की अधिकारिता व नियंत्रण में नहीं है। परिवादीगण ने न तो रेल टिकट महराजगंज जनपद की सीमा में स्थित रेल स्‍टेशन से लिया और न ही रेल यात्रा महराजगंज की सीमा में स्थित रेल स्‍टेशन से किया तथा कोई भी वाद कारण हम विपक्षी सं0-2 के किसी व लापरवाही नहीं हुई है। विपक्षी सं0-2 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में उत्‍पन्‍न हुई है। अत: विपक्षी सं0-2 को वाद में अनावश्‍यक रूप से पक्षकार योजित किया गया है।

अपीलार्थीगण/विपक्षीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्‍ता श्री एम0एच0 खांन एवं पीपी श्रीवास्‍तव एवं प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्‍ता श्री देवेन्‍द्र सिंह के तर्कों को सुना गया।  पत्रावली का परिशीलन किया गया। 

     अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्‍ता का तर्क है कि विद्वान जिला मंच महराजगंज को प्रस्‍तुत प्रकरण को श्रवण का क्षेत्राधिकार प्राप्‍त नहीं था और इस आधार पर परिवादीगण/प्रत्‍यर्थीगण का परिवाद विद्वान जिला मंच के समक्ष पोषणीय नहीं था।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता का यह भी तर्क है कि  वाद का कारण अम्‍बाला कैण्‍ट व सहारनपुर के बीच उत्‍पन्‍न हुआ था किन्‍तु  प्रथम सूचना रिपोर्ट बरेली में लिखाई गयी है जबकि प्राथमिकी तुरन्‍त ही वहां दर्ज करायी जानी चाहिए थी जहां घटना के संबंध में परिवादी को जानकारी हुई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता का यह भी तर्क है कि रेलवे एक्‍ट १९८९ की धारा १०० के अन्‍तर्गत रेलवे यात्रियों के रेल में किसी भी सामान की सुरक्षा के लिए  जिम्‍मेदार नहीं है जो यात्रियों ने रेलवे से बुक नहीं कराया है और अपने  स्‍वयं की अभिरक्षा में रखा है तथा यात्री रेलवे से बिना बुक किए गए सामान की सुरक्षा के लिए स्‍वयं जिम्‍मेदार है।   

     परिवादीगण/प्रत्‍यर्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता का तर्क है कि  जिला फोरम की अधिकारिता धारा ११ उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्‍तर्गत पोषणीय है ।

परिवादीगण/प्रत्‍यर्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता का तर्क है कि  परिवादीगण/प्रत्‍यर्थीगण की प्रात:काल रेलगाड़ी में जब आंख खुली तो उन्‍हें अम्‍बाला कैण्‍ट स्‍टेशन से सहारनपुर स्‍टेशन के मध्‍य से यह ज्ञात हुआ कि उनके कोच में अनधिकृत व अवांछनीय व्‍यक्ति प्रवेश करके उनके सामान अटैची व बैग में लगे चैन को काटकर तालाबन्‍द अटैची को उठा ले गए। इस घटना की मौखिक सूचना तुरन्‍त ही परिवादी सं0-1 ने राजकीय पुलिस  थाना सहारनपुर को दी जिस पर थाने की पुलिस द्वारा यह अवगत कराया गया कि जिस स्‍टेशन  पर रेलगाड़ी को छोड़ें वहीं पर प्राथमिकी अंकित कर दें, क्‍योंकि वहां पर प्राथमिकी दर्ज कराने में

7

समय लगने के कारण परिवादीगण की उक्‍त रेलगाडी छूट जाएगी। अत: ऐसी परिस्थिति में परिवादी सं0-1 द्वारा चोरी की घटना की प्राथमिकी राजकीय पुलिस थाना बरेली में दिनांक १२/०९/२००५ को अपराध क्रमांक १११६/८५ पर अंकित करायी गयी। अत: इन परिस्थितियों में परिवादी द्वारा तुरन्‍त  मौखिक सूचना चोरी की घटना के संबंध में सहारनपुर में दी गयी और बरेली में प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई विलम्‍ब नहीं किया गया है।

परिवादीगण/प्रत्‍यर्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता का यह भी तर्क है कि रेलवे एक्‍ट की धारा १०० के अन्‍तर्गत परिवादीगण/प्रत्‍यर्थीगण का व्‍यक्तिगत सामान (Baggage) की श्रेणी में आता है न कि Luggage की परिभाषा के अन्‍तर्गत आता है, इसलिए व्‍यक्तिगत सामान (Baggage) को बुक कराए जाने की कोई आवश्‍यकता नहीं थी।

परिवाद योजित करने की बावत फोरम के क्षेत्राधिकार के चयन के संबंध में उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम १९८६ की धारा ११ निम्‍नवत है:-

जिला फोरम की अधिकारिता

  1.      इस अधिनियम के अन्‍य उपबन्‍धों के अधीन रहते हुए, जिला फोरम को ऐसे विवादों को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी जहां माल या सेवा और दावाकृत, प्रतिकर यदि कोई है, तो रकम या मूल्‍य ( बीस लाख रूपये से अधिक नहीं है)
  2.      परिवाद किसी ऐसे जिला फोरम में संस्थित किया जायेगा जिसकी अधि‍कारिता की स्‍थानीय परिसीमाओं के भीतर-
  1.      विरोधी पक्षकार या जहां एक से अधिक विरोधी पक्षकार हो वहां विरोधी पक्षकारों में से प्रत्‍येक परिवाद के संस्थित किये जाने के समय, वस्‍तुत: और स्‍वेच्‍छापूर्वक निवास करता है या ( कारोबार चलाता है या जिसका शाखा कार्यालय है, या) व्‍यक्तिगत रूप से अधिलाभ के लिए कार्य करता है, या
  2. कोई विरोधी पक्षकार, जहां एक से अधिक हो, परिवाद संस्थित किये जाने के समय, वस्‍तुत: और स्‍वेच्‍छापूर्वक निवास करता है या ( कारोबार चलाता है या जिसका शाखा कार्यालय है, या ) व्‍यक्तिगत रूप से अधिलाभ के लिए कार्य करता है, परन्‍तु ऐसी दशा में या तो जिला फोरम ने इजाजत दे दी है या यथास्थिति विरोधी पक्षकार जो वहां निवास न करते हो ( और न ही कारोबार चलाते हैं और न जिनका शाखा कार्यालय है) और न जो व्‍यक्तिगत रूप से अधिलाभ के लिए कार्य करते हैं, उस वाद के संस्थित किये जाने में उपमत हो गया है, या
  3.      वाद हेतुक पूर्णत: भागत: पैदा होता है।

 

8

उपरोक्‍त प्रावधान से यह स्‍पष्‍ट है कि विरोधी पक्षकार परिवाद के संस्थित किए जाने के समय वस्‍तुत: और स्‍वेच्‍छापूर्वक जहां निवास करता है या कारोबार चलाता है या व्‍यक्तिगत रूप से अधिलाभ के लिए कार्य करता है तो ऐसे जिला फोरम की अधिकारिता की स्‍थानीय परिसीमाओं में परिवाद योजित किया जा सकता है।  इस मामले में यह स्‍पष्‍ट है कि यहां पर विरोधी पक्षकार मात्र एक ही है जो रेलवे विभाग है और यह स्‍वीकृत तथ्‍य है कि रेलवे विभाग स्‍वेच्‍छापूर्वक महराजगंज जनपद में भी कारोबार चलाता है, उक्‍त जनपद में उसके स्‍टेशन हैं,  इसलिए यह तर्क कि महराजगंज जिला फोरम को इस परिवाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार नहीं है, मानने योग्‍य नहीं है। उपरोक्‍त धारा के प्रावधान से स्‍वत: स्‍पष्‍ट है कि जिला फोरम की इजाजत या दोनों पक्षों को उस वाद के संस्थित किए जाने में उपमत होने अथवा सहमति देने का प्रश्‍न केवल उस स्थिति में उत्‍पन्‍न होगा जहां पर पक्षकार एक से अधिक हों और वह भिन्‍न-भिन्‍न स्‍थानों पर रहते हों। चूंकि रेलवे विभाग एक ही पक्षकार है जिसके विरूद्ध यह परिवाद योजित किया गया है और चूंकि रेलवे विभाग महराजगंज जनपद में कारोबार चलाता है, इसलिए धारा ११ (क) के प्रावधानानुसार महराजगंज जनपद में स्थित जिला फोरम को इस वाद को श्रवण का क्षेत्राधिकार है और परिवाद उसके समक्ष पोषणीय  है तथा धारा ११ (२) (ख) के प्रावधान इस प्रकरण पर प्रयोज्‍य नहीं है और परिवादी का परिवाद धारा ११ (२) (क) के प्रावधान से पूर्णत: आच्‍छादित है।

     जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट को बरेली में लिखाए जाने का प्रश्‍न है, इस संबंध में जैसे ही परिवादी सं0-१ को उनके तालाबन्‍द अटैची के चोरी हो जाने की घटना का पता चला तुरन्‍त ही उन्‍होंने राजकीय पुलिस थाना सहारनपुर में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के लिए अनुरोध किया किन्‍तु संबंधित थाने की पुलिस के इस परामर्श पर कि जिस गन्‍तव्‍य स्‍टेशन पर परिवादी रेलगाड़ी छो़ड़े वहीं पर प्राथमिकी अंकित कराए, उसने राजकीय पुलिस थाना बरेली में दिनांक १२/०९/२००५ को प्राथमिकी दर्ज कराई । यहां यह भी उल्‍लेखनीय है कि परिवादीगण ने रेलगाड़ी  सं0-३१५२ द्वितीय श्रेणी के शायिका कोच सं0-एस-७ जम्‍मूतवी-सियालदह एक्‍सप्रेस में बरेली तक यात्रा की जिसका आरक्षण उसने पूर्व में ही करा रखा था। यदि परिवादी सं0-१ ने सहारनपुर की राजकीय पुलिस के परामर्श से चोरी की घटना के संबंध में राजकीय रेलवे पुलिस थाना बरेली में प्राथमिकी दर्ज करायी है तो इसका सम्‍यक कारण है, क्‍योंकि यदि वह सहारनपुर में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए  समस्‍त औपचारिकताएं पूरी करता तो  यह बहुत संभव था कि गाड़ी सं0-३१५२ जम्‍मूतवी-सियालदह एक्‍सप्रेस छूट जाती और उसे अपनी यात्रा टिकट आरक्षण के बाद भी किसी अन्‍य गाड़ी से करनी पड़ती जोकि वर्णित परिस्थितियों में कष्‍टकारी सिद्ध होती। अत: हम यह समीचीन पाते हैं कि  परिवादी सं0-1 ने

 

9

 राजकीय रेलवे पुलिस थाना बरेली में जो प्राथमिकी दर्ज कराई है वह औचित्‍यपूर्ण है और उसको दर्ज करने में कोई विलम्‍ब नहीं किया गया है।

     जहां तक अपीलार्थीगण के इस तर्क का संबंध है कि रेलवे ऐक्‍ट १९८९ की धारा १०० के अन्‍तर्गत रेलवे यात्रियों की किसी भी सामान(Luggage) की सुरक्षा के लिए जिम्‍मेदार नहीं है जो यात्रियों ने रेलवे से बुक नहीं कराया है, इस संबंधमें यह उल्‍लेखनीय है कि रेलवे से यात्रा करने वाले को अपने व्‍यक्तिगत सामान (Baggage) ले जाने के लिए बुक कराने की कोई आवश्‍यकता नहीं है और यह रेलवे प्रशासन का उत्‍तरदायित्‍व है कि वह किसी भी यात्री की जानमाल एवं उसके सामान(Baggage) की सुरक्षा यात्रा के दौरान करें। प्रस्‍तुत प्रकरण में रेलवे के परिचालक द्वारा इस संबंध में लापरवाही बरती गयी जिसके कारण परिवादीगण/प्रत्‍यर्थीगण का व्‍यक्तिगत सामान चोरी हो गया।

     मा0 राष्‍ट्रीय आयोग ने यूनियन आफ इंडिया बनाम संजीव दिलसुखराज देव एवं अन्‍य २००३ सीटीजे १९६ (सीपी) (एनसीडीआरसी) में निम्‍नानुसार अवधारित किया है “ A major responsibility cast on the TTE in addition to examining.

The tickets is that of ensuring that no intruders enter the reserved compartments…………This is certainly a gross dereliction of duty which resulted in deficiency in service to the Respondents.

The price difference between the unreserved ticket and a reserved ticket is quite high and the traveling public who buy a reserved ticket would expect that they can enjoy the train journey with a certain minimum amount of security and safety.

……..One has to presume that passenger would take reasonable care of his luggage. But, he cannot be expected to take measures against intruders getting easily into reserved compartments and running away with goods, when the railway administration is charged with the responsibility to prevent such unauthorized entry. We have entered the 21st century and we cannot carry on our daily life in the same age old fashion with bearing brunt of indifferent service provided by public authorities like Railways.  People expect in the 21st century a modicum of efficient and reliable service, which provides at least safety of person and property while traveling in reserved compartments.” This view has been reaffirmed in the case of G.M. South Central Railway Vs.  Dr. R.V. Kumar & Anr., 2005 CTJ 862 (CP) (NCDRC).

In our view, there is a clear deficiency of service on the part of the Petitioners in allowing the unauthorized persons to enter the reserved compartment and stealing the attaché of the Respondent.

In view of the aforesaid decisions of this Commission, there is no reason for s or interfere with the order of the State Commission in revisional jurisdiction under Section 21 (b) of the Consumer.

10

Union Of India Vs Sanjiv Dilsukhrai Dave (N.C.) 2003 (51) ALR 40 (Consumer) में आधारित किया है।

उपरोक्‍त उद्धृत निर्णय के पैरा 10 व 11 इस प्रकार हैं  :-

 Para10. As regards the issue of negligence of the Railway Administration, a list of duties prescribed by Railway Administration ‘’TTE for Sleeper Coaches” is brought on record. Of these duties prescribed at Sl. Nos. 4,14,16 and 17 are very relevant. These read as follows:

“4. He shall check the tickets of the passengers in the coach, guide them to their berths/seats and prevent unauthorized persons from the coach. He shall in particular ensure that persons holding platform tickets, who came to see off or receive passengers do not enter the coach.

14. He shall ensure that the doors of the coach are kept latched when the train is on the move and open them up for passengers as and when required.

16. He shall ensure that the end doors of vestibules trains are kept locked between 22.00 and 6.00 hrs. to prevent outsiders entering the coach.

17. He shall remain vigilant particularly during night time and ensure that intruders, beggars, hawkers and unauthorized persons do not enter the coach.”

Para11. The above duties clearly show that there is a responsibility cast on the TTE attached to the second class sleeper coach to be very vigilant about anyone other than the reserved tickets holders entering the compartment, to such an extent that he is required to prevent even a relation of the passenger holding a platform ticket who comes to see off a passenger from entering a coach. The TTE is particularly required to take special care in the night as brought out in Sl. Nos. 16 and 17. Sl. No 14 clearly casts a responsibility on him to ensure that the doors of the coach are kept latched when the train is on the move.

मा0 सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने यूनियन आफ इंडिया एवं अन्‍य बनाम मनोज पाठक द्वितीय (१९९६) सीपीजे ३१ (एनसी) में यह अवधारित किया है कि “It is not in dispute that the complainant had hired services of Railway Administration for consideration and if there is any negligence or deficiency in service on the part of the Railway Administration, then it is a consumer dispute

within the scope and ambit of section 2 (1) (d) of the Act. The complainant was entitled to be carried safely in the train upto its destination in the reserved compartment.

11

However, if any person enters into any reserved compartment unauthorisedly, then besides being liable for criminal prosecution, he can be removed from the railway compartment by any railway servant or by any of the person whom such railway servant may call to his aid [see section 147 (2) of the Railways Act, 1989]. The Railway Administration neglected in checking reserved railway compartment and then failed to remove them forcibly for which they are duly empowered by the statute.”

G.M., Eastern Railway and another V. Smt. Malti Gupta (1999) iii CPJ 573  में यह अवधारित किया है कि:-where theft of three suitcases from the reserved sleeper coach occurred, the State Commission held that is a clear case of dereliction of duties resulting into theft of personal baggages of the three passengers due to negligence on the part of the Railway Administration and its servants.

     यूनियन आफ इंडिया बनाम शोभा अग्रवाल Revision Petition No 602/2013 (N.C) decided on 22 July 2013 में यह अवधारित किया है:-

Para8. Undisputedly, the complainant and her daughter were travelling in a reserved coach and it was the duty of the TTE to ensure that no intruders entered the reserved compartment. Since apparently there was a failure on the part of the TTE to prevent entry of unauthorized person in the coach during the night, the Fora below where right in

holding the petitioner liable for deficiency in service to the respondent in this regard. So far as the applicability of section 15  of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 is concerned, we cannot agree with the contention of learned counsel because this section bars jurisdiction of the other

12

courts only “in relation to the matters referred to in sub-sections (1) and (1A) of section 13”. Section 13 is reproduced thus:-

          “13. Jurisdiction, powers and authority of Claims Tribunal – (1) The Claims

Tribunal shall exercise, on and from the appointed day, all such          jurisdiction, powers and authority as were exercisable immediately before that day by any Civil Court or a Claims Commissioner appointed under the provisions of Railway Act,-

  1. relating to the responsibility of the railway administrations as carriers under chapter VII of the Railways Act in respect of claims for-
  1. compensation for loss, destruction, damages, deterioration or non-delivery of animals or good entrusted to a railway administration for carriage by railway;
  2. compensation payable under Sec. 82-A of the Railway Act or the rules made there under; and
  1.      in respect of the claims for refund of fares or part thereof or for

     refund of any freight paid in respect of animals or goods entrusted

    to a railway administration to be carried by railway.

          [(1-A) The Claims Tribunal shall also exercise, on and from the date of  

          Commencement of the provisions of Sec.124-A of the Railways Act,1989

          (24 of 1989), all such jurisdiction, powers and authority as were

          exercisable immediately before that date by any Civil Court in respect of

          claims for compensation now payable by the Railway Administration under

 Sec.124-A of the said Act or the Rules made thereunder.]

(2)  The provision of the [Railways Act, 1989] and the rules made

 thereunder shall, so far as may be, be applicable for inquiring into or

determining any claims by the Claims Tribunal under this Act.”

Para 9.        Plain reading of section 13 indicates that the case of the respondent does not fall under any of the categories mentioned in the section. In view of this, the jurisdiction of the consumer Fora cannot be barred by virtue of the provisions of section 15.

     इस रिवीजन के विरूद्ध यूनियन आफ इंडिया ने मा0 सर्वोच्‍च न्‍यायालय में एक SLP to appeal (Civil)/2014  (सी ७६१/२०१४) यूनियन आफ इंडिया बनाम

शोभा अग्रवाल प्रस्‍तुत की है जिसे कि मा0 सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने अपने आदेश दिनांक ३०/०१/२०१४ को स्‍पेशल लीव पेटीशन खारिज कर दी है।  

प्रस्‍तुत प्रकरण में आरक्षित कम्‍पार्टमेंट में रेलवे कर्मचारियों द्वारा परिवादीगण/प्रत्‍यर्थीगण के कोच में अनधिकृत व अवांछनीय व्‍यक्तियों का चढ़ना-उतरना नहीं रोका गया, जबकि इसके संबंध में चल टिकट परीक्षक व आरक्षीगण

13

का पूर्ण दायित्‍व था और उन्‍होंने अपने दायित्‍व का निर्वहन नहीं किया है जो रेलवे की सेवा में कमी का परिचायक है। अत: दायित्‍व का निर्वहन करने में चूक के कारण एवं लापरवाही तथा असावधानी के कारण तथा अनधिकृत व अवांछनीय व्‍यक्तियों के प्रवेश को न रोके जाने के कारण यह चोरी की घटना घटित हुई।  रेलवे के कन्‍डक्‍टर  का यह दायित्‍व था कि वह आरक्षित डिब्‍बे में किसी अनधिकृत व्‍यक्ति को नहीं आने देता। इस प्रकार रेलवे विभाग के कण्‍डक्‍टर एवं अन्‍य कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्‍य पालन में लापरवाही एवं असावधानी बरती गयी है जोकि सेवा में कमी की श्रेणी में आता है। विद्वान जिला मंच ने उभय पक्ष द्वारा उठाए गए सभी बिन्‍दुओं पर विधि अनुसार विचार किया है जिसमें हस्‍तक्षेप करने की कोई आवश्‍यकता नहीं है। तदनुसार अपील निरस्‍त किए जाने योग्‍य है।

यहां पर उल्‍लेख किया जाना भी समीचीन है कि प्रत्‍यर्थीगण/परिवादीगण की ओर से तर्क दिया गया है कि जिला मंच ने प्रश्‍नगत आदेश से ६० दिन के अन्‍दर परिवादीगण को प्रदत्‍त भुगतान किए जाने के लिए आदेशित किया था, परन्‍तु इस आयोग के स्‍थगन आदेश के कारण और इस आयोग में इस अपील को लम्‍बे समय तक लंबित रहने के कारण प्रश्‍नगत आदेश से आदेशित धनराशि परिवादीगण को प्राप्‍त नहीं हो सकी है, इसलिए प्रश्‍नगत आदेश के दिनांक से कम से कम १५ प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज की दर से ब्‍याज परिवादीगण को अपीलार्थी की ओर से दिलाया जाना आदेशित किया जाए जोकि परिवादीगण ने अपने परिवाद में अपने अनुतोष में भी मांगा था और यदि यह अपील न की जाती तो ६० दिन के अन्‍दर स्‍वत: ही धनराशि परिवादीगण को मिल जाती।  चूंकि इस अपील के कारण उक्‍त धनराशि नहीं मिली है, इसलिए परिवादीगण को मिलने वाली धनराशि पर तदनुसार ब्‍याज दिलाया जाना आवश्‍यक है।

उपरोक्‍त तर्क के संबंध में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता का तर्क है कि चूंकि प्रश्‍नगत निर्णय का क्रियान्‍वयन मा0 राज्‍य आयोग द्वारा अपील को प्रस्‍तुत किए जाते समय स्‍थगित किया गया था। अत: ऐसी परिस्थिति में प्रत्‍यर्थीगण/परिवादीगण को कोई ब्‍याज दिलाए जाने का औचित्‍य नहीं है क्‍योंकि प्रश्‍नगत आदेश में इस संबंध में ब्‍याज दिलाए जाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

परिवादीगण/प्रत्‍यर्थीगण को ब्‍याज दिलाए जाने के प्रश्‍न पर उभय पक्ष के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रश्‍नगत निर्णय के विरूद्ध अपील को इतने समय तक सुनवाई हेतु विलंबित होने के कारण हम यह समीचीन पाते हैं कि

14

प्रत्‍यर्थीगण/परिवादीगण को प्रश्‍नगत निर्णय के आदेश के अनुपालन में उक्‍त धनराशि पर ब्‍याज दिलाए जाने के प्रश्‍न पर विद्वान जिला मंच के समक्ष निष्‍पादन की कार्यवाही प्रचलित करते समय विचार किया जाये। इस संबंध में इस अपील के निस्‍तारण के समय कोई आदेश देना सुसंगत नहीं होगा ।

                     आदेश

अपील निरस्त की जाती है। विद्वान जिला मंच महराजगंज द्वारा परिवाद सं0-५७/२००६ वीरेन्‍द्र सिंह बनाम भारत संघ द्वारा महाप्रबन्‍धक पूर्वोत्‍तर रेलवे गोरखपुर में पारित आदेश दिनांक २४/०७/२००७ की पुष्टि की जाती है।

इस अपील में अपीलार्थीगण द्वारा जमा की गयी धनराशि मय ब्‍याज के अविलम्‍ब जिला मंच के आदेश के अनुसार परिवादीगण को उपलब्‍ध कराए जाने के लिए भेजा जाए।

     उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्‍यय स्‍वयं वहन करेंगे।                                                                                                                                                                                                                 

     उभयपक्ष को इस निर्णय की प्रति नियमानुसार नि:शुल्‍क उपलब्‍ध करायी जाए।

 

(अशोक कुमार चौधरी)                               (संजय कुमार)

   पीठा0सदस्‍य                                      सदस्‍य

सत्‍येन्‍द्र कोर्ट0 ३    

 

      

 

 

 
 
[HON'ABLE MR. Ashok Kumar Chaudhary]
PRESIDING MEMBER
 
[HON'ABLE MR. Sanjay Kumar]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.