Rajasthan

Jaipur-IV

CC/1173/2013

Smt. Kamla Devi - Complainant(s)

Versus

Vipul Medcorp TPA Pvt, Ltd & Others - Opp.Party(s)

Shiv Chand Sahu & Other

26 Feb 2015

ORDER

      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर चतुर्थ, जयपुर

                  पीठासीन अधिकारी
                         डाॅ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा अध्यक्ष
        डाॅ. अलका शर्मा, सदस्या
    श्री अनिल रूंगटा, सदस्य
                                                  
परिवाद संख्या:-1173/2013 (पुराना परिवाद संख्या 93/2011)
श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री गौरीलाल, आयु 46 वर्ष, निवासी- ग्राम-मुण्डोती, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर । 
परिवादिनी
बनाम
01. विपुल मेड क्रोप टी.पी.ए. प्रा.लि. जरिये निदेशक, एस-10, श्याम नगर, अजमेर रोड, जयपुर ।
02. जयपुर डेयरी जरिये प्रबन्धक/अधिकृत अधिकारी, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ।
03. राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जरिये निदेशक, बीमा भवन, जयसिंह हाईवे, मोतीमहल सिनेमा के पास, जयपुर । 
                                                      विपक्षीगण
उपस्थितः-
परिवादिनी की ओर से श्री शिव चन्द साहू/श्री पृथ्वी सिंह एडवोकेट
विपक्षी संख्या 1 एवं 3 की ओर से श्री के.के.गर्ग, एडवोकेट एवं श्री सीताराम मीणा, प्रतिनिधि
विपक्षी संख्या 2 की ओर से श्री कपिल तोतला, एडवोकेट
     निर्णय    
दिनांकः- 26.02.2015
यह परिवाद, परिवादिनी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक  29.12.2010 को निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैः-
परिवादिनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, मुण्डोती समिति कोड 706 की सदस्या हैं और विपक्षी संख्या 2 द्वारा चलाई जा रही सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के तहत परिवादिनी का बीमा विपक्षी संख्या 3 राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के द्वारा विपक्षी संख्या 2 के माध्यम से उक्त बीमा किया गया था । इस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के आधार पर यदि कार्डधारी किसी बीमारी से संबंधित ईलाज अस्पताल में 24 घंटे भर्ती रहकर करवाता है तो उसके खर्चें का भुगतान विपक्षीगण को करने का दायित्व है ।
परिवादिनी के अचानक रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर वह अमर मेडीकल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मानसरोवर, जयपुर में दिनांक 01.09.2009 को भर्ती हुई और दिनांक 10.09.2009 को डिस्चार्ज हुई । उसके आॅॅपरेशन, दवाईयों एवं जांच इत्यादि में कुल 40,731/-रूपये खर्च हुए । लेकिन विपक्षीगण ने परिवादिनी को मात्र 21,940/-रूपये का ही भुगतान किया । जो विपक्षीगण का सेवादोष हैं क्योंकि बीमा पाॅलिसी की शर्तों के अनुरूप विपक्षीगण को परिवादिनी के ईलाज में व्यय हुई कुुल राशि का भुगतान करना था । विपक्षीगण ने ऐसा नहीं करके सेवादोष कारित किया हैं इसलिए परिवादिनी अब विपक्षीगण से परिवाद के मद संख्या 14 में अंकित सभी अनुतोषों के साथ-साथ अपने क्लेम की शेष राशि 18,791/-रूपये प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं ।
विपक्षी संख्या 1 एवं 3 की ओर से दिये गये संयुक्त जवाब में कथन किया गया है कि परिवादिनी का ईलाज ब्ळभ्ै दरों के अनुसार किया जाना था और  ब्ळभ्ै के दरें, जो दिनांक 23.12.2002 को लागू थी, उसके अनुसार ब्ळभ्ै पैकेज दर में 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान था । परिवादिनी से निजी अस्पताल अमर मेडीकल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मानसरोवर, जयपुर द्वारा ब्ळभ्ै दर से अधिक राशि वसूल की गई हैं । इसलिए विपक्षी संख्या 1 एवं 3 परिवादिनी को अस्पताल द्वारा वसूल की गई दर के हिसाब से क्लेम राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं । परिवादिनी को ब्ळभ्ै दर के अनुसार उसके क्लेम का भुगतान कर विपक्षी संख्या 1 एव 3 ने कोई सेवादोष कारित नहीं किया हैं । अतः परिवाद, परिवादिनी निरस्त किया जावें । 
विपक्षी संख्या 2 की ओर से दिये गये जवाब में कथन किया गया है कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा परिवादिनी का क्लेम विपक्षी संख्या 3 विभाग के टी.पी.ए. विपक्षी संख्या 1 को भिजवा दिया गया था । उसके पश्चात् क्लेम को स्वीकार या अस्वीकार करने का सम्पूर्ण कार्य संबंधित बीमा कम्पनी का होता हैं । विपक्षी संख्या 2 मात्र अपने सदस्यों के हित के लिए बीमा कम्पनी तथा सदस्यों के एक मध्यस्थ  पुल का कार्य करती हैं । परिवादिनी को किये गये कम भुगतान के लिए विपक्षी संख्या 3 विभाग जिम्मेदार हैं । अतः उसके संदर्भ में परिवाद, परिवादिनी निरस्त किया जावें ।
परिवाद के तथ्यों की पुष्टि में परिवादिनी श्रीमती कमला देवी एवं         डाॅक्टर गोविन्द सैनी के शपथ पत्र एवं 8 पृष्ठ दस्तावेजों के साथ 2010 ब्ळभ्ै त्ंजमे वित श्रंपचनत दो प्रतियों में प्रस्तुत की गई ।  जबकि विपक्षी संख्या 1 एवं 3 की ओर से जवाब के तथ्यों की पुष्टि में श्री सुरेश कुमार मीणा एवं श्री छोटे लाल मीणा के शपथ पत्र एवं 36 पृष्ठ दस्तावेजों के साथ दिनंाक 19.02.2015 को 29 पृष्ठ दस्तावेज और प्रस्तुत किये । विपक्षी संख्या 2 की ओर से जवाब के तथ्यों की पुष्टि में श्री प्रेम कुमार सतरंगी का शपथ पत्र एवं 02 पृष्ठ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये ।
बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया ।
प्रस्तुत प्रकरण मंे डाॅक्टर गोविन्द सैनी के अनुसार अमर मेडीकल एण्ड रिसर्च सेन्टर, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर में परिवादिनी के दो आॅपरेशन क्पेबमबजवउल और स्ंउपदमबजवउल के हुए । जिसके अस्पताल द्वारा परिवादिनी से क्रमशः 20,000/-रूपये और 17,000/-रूपये अर्थात् कुल 37,000/-रूपये में 2,000/-रूपये की छूट देने पर 35,000/-रूपये वसूल किये गये । इस संबंध में परिवादिनी को अमर मेडीकल एण्ड रिसर्च सेन्टर, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर द्वारा जो बिल संख्या 1548 दिनांकित 11.09.2009 जारी किया गया है उसमें भी उक्त दोनों आॅपरेशनों की राशि 35,000/-रूपये परिवादिनी से वसूल किये जाने का उल्लेख हैं । जबकि ब्ळभ्ै त्ंजमे के अनुसार अमर मेडीकल एण्ड रिसर्च सेन्टर, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर को परिवादिनी से ब्मतअपबंस वत क्वतेंस वत स्नउइंत स्ंउपदमबजवउल के 18,600/-रूपये और क्पेबमबजवउल के 21,600/-रूपये वसूल करने चाहिये थे । इसके स्थान पर अमर मेडीकल एण्ड रिसर्च सेन्टर, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर ने परिवादिनी से उक्त दोनों आॅपरेशनों के पेटे कम राशि वसूल की है और उस पर भी परिवादिनी को छूट उपलब्ध करवाई हैं । इसलिए उपरोक्त अस्पताल परिवादिनी से ब्ळभ्ै त्ंजमे के अनुरूप उक्त आपरेशनों के चार्ज वसूल करने का अधिकारी था । उसके बावजूद भी उक्त अस्पताल ने परिवादिनी से कम राशि वसूल की हैं तो इसमें कोई त्रुटि नहीं हैं । इस 35,000/-रूपये की राशि में से चूंकि विपक्षी संख्या 1 एवं 3 ने परिवादिनी को केवल 21,940/-रूपये ही उपलब्ध करवाये हैं जो विपक्षी संख्या 1 व 3 का सेवादोष हैं । विपक्षी संख्या 1 एवं 3 को परिवादिनी को 35,000-21,940 अर्थात् 13,060/-रूपये बिल संख्या 1548 दिनंाक 11.09.2009 के अनुरूप और भुगतान करने चाहिये थे । जो विपक्षी संख्या 1 एवं 3 ने नहीं करके सेवादोष कारित किया हैं और इस सेवादोष के आधार पर परिवादिनी अब विपक्षी संख्या 1 एवं 3 से 13,060/-रूपये प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं । परिवादिनी की ओर से बताये गये अन्य तथ्यों की पुष्टि में उसकी ओर से न तो बीमा पाॅलिसी प्रस्तुत की गई हैं और न ही तत्संबंधी बिल प्रस्तुूत किये गये हैं ।
अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर परिवादिनी अब विपक्षी संख्या 1 एवं 3 से आॅपरेशन की बकाया राशि 35,000-21,940 अर्थात् 13,060/-रूपये प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं । परिवादिनी को विपक्षी संख्या 1 एवं 3 के इस सेवादोष से हुए आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000/-रूपये एवं परिवाद व्यय के रूप में 2,500/-रूपये पृथक से दिलवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं । विपक्षी संख्या 2 का कोई सेवादोष प्रमाणित नहीं होने से परिवादिनी उसके विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं ।
आदेश
अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर परिवाद, परिवादिनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि परिवादिनी विपक्षी संख्या 1 एवं 3 से आॅपरेशन की बकाया राशि 35,000-21,940 अर्थात् 13,060/-रूपये प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं । परिवादिनी को विपक्षी संख्या 1 एवं 3 के उपरोक्त सेवादोष से हुए आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000/-रूपये एवं परिवाद व्यय के रूप में 2,500/-रूपये पृथक से दिलवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं । विपक्षी संख्या 2 का कोई सेवादोष प्रमाणित नहीं होने से परिवादिनी उसके विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं ।
विपक्षी संख्या 1 एवं 3 को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त समस्त राशि परिवादिनी के रिहायशी पते पर जरिये डी.डी./रेखांकित चैक इस आदेश के एक माह की अवधि में उपलब्ध करायेंगे ।

अनिल रूंगटा           डाॅं0 अलका शर्मा         डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा 
  सदस्य     सदस्या                     अध्यक्ष


निर्णय आज दिनांक 26.02.2015 को पृथक से लिखाया जाकर खुले मंच में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

अनिल रूंगटा           डाॅं0 अलका शर्मा          डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा 
  सदस्य     सदस्या                     अध्यक्ष

 

 

 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.