View 2238 Cases Against Sahara Q Shop
Kamla Devi filed a consumer case on 12 May 2023 against Vinod Verma & Sahara Q Shop in the Barabanki Consumer Court. The case no is CC/109/2022 and the judgment uploaded on 15 May 2023.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी।
परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि 18.05.2022
अंतिम सुनवाई की तिथि 01.05.2023
निर्णय उद्घोषित किये जाने के तिथि 12.05.2023
परिवाद संख्याः 109/2022
कमला देवी आयु करीब 58 वर्ष पत्नी बाबूलाल निवासिनी ग्राम काजीपुरवा मजरे दुल्हीपुर पो0 भनौली जिला-बाराबंकी।
द्वारा-श्री राम अवध यादव, अधिवक्ता
बनाम
1. विनोद वर्मा शाखा प्रबंधक महोदय, सहारा इण्डिया शाखा जैदपुर बाराबंकी।
2. निदेशक सहारा क्यू शॉप यूनीक्यू प्रोडक्ट्स रेन्ज लिमिटेड सहारा इण्डिया भवन-1 कपूरथला काम्पलेक्स अलीगंज,
लखनऊ 226024
...............विपक्षीगण,
समक्षः-
माननीय श्री संजय खरे, अध्यक्ष
माननीय श्रीमती मीना सिंह, सदस्य
माननीय श्री एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य
उपस्थितः परिवादी की ओर से -श्री राम अवध यादव, अधिवक्ता
विपक्षीगण की ओर से-कोई नहीं
द्वारा -श्रीमती मीना सिंह, सदस्य
निर्णय
परिवादिनी ने यह परिवाद, विपक्षीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रस्तुत कर विपक्षीगण से बांड मे वर्णित धनराशि रू0 16,350/- व उस ढाई गुना ब्याज रू0 30,000/-मानसिक आघात व वाद व्यय हेतु दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।
परिवादिनी ने परिवाद में मुख्य रूप से अभिकथन किया है कि परिवादिनी का खाता सहारा इंडिया परिवार, सहारा इंडिया कामर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत खुलवाया था। परिपक्वता अवधि पूर्ण हो जाने पर विपक्षी ने उस खाते को सहारा क्यू शॉप यूनीक्यू प्रोडक्ट्स रनेज लिमिटेड के अन्तर्गत कन्वर्जन कर दिया गया। सहारा क्यू शॉप यूनीक्यू प्रोडक्ट्स खाता सं0-815222007846 रू0 16,350/-जमा किया था जिसकी परिपक्वता तिथि 21.09.2018 थी। परिवादिनी ने जमा धनराशि का परिपक्वता समय पूर्ण होने पर जब धनराशि के भुगतान हेतु विपक्षी संख्या-01 से निवेदन किया तो उन्होंने बताया कि विपक्षी संख्या-02 के पास भेजा गया है आने पर दिया जायेगा। बहुत प्रयास के बाद शाखा प्रबंधक द्वारा कहा गया कि परिवादिनी खाते का कन्वर्जन करा ले अन्यथा भुगतान कतई नहीं होगा जिससे परिवादिनी को काफी कष्ट हुआ। अतः परिवादिनी ने उक्त अनुतोष हेतु प्रस्तुत परिवाद योजित किया है। परिवाद के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है।
परिवादिनी की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची से सहारा इंडिया का बांड दिनांकित 21.09.2006 तथा उसको सहारा क्यू शाप यूनिक प्रोडक्ट में कन्वर्जन के उपरान्त जारी बांड दिनांक 21.09.2012 की छाया प्रति दाखिल किया गया है।
नोटिस तामीला के बावजूद भी विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः दिनांक 23.08.2022 को विपक्षीगण के विरूद्व परिवाद एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ।
परिवादिनी ने शपथपत्र बतौर एकपक्षीय साक्ष्य व जमा की मूल रसीदें तथा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की है।
परिवादिनी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।
परिवादिनी द्वारा विपक्षी की स्कीम सहारा क्यू शाप में रसीद सं0-071030980963 दिनांक 21.09.2012 द्वारा ADVANCE FOR Q SHOP GOODS(EXIST) PLAN H के नियम व शर्तो के अंतर्गत छः वर्षो के लिये रू0 16,350/-जमा किया गया था। परिवादिनी द्वारा विपक्षीजन की क्यू शाप से किसी वस्तु का क्रय किये जाने का कोई साक्ष्य नहीं है।
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीजन की उपरोक्त स्कीम में जमा राशि, वस्तुओं का क्रय न किये जाने की दशा में, परिवादिनी ब्याज सहित पाने की अधिकारी है। यदि विपक्षीजन द्वारा ADVANCE FOR Q SHOP GOODS(EXIST) PLAN H के अंतर्गत जमा राशि रू0 16,350/-के विरूद्व वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की गई है तो विपक्षीजन द्वारा जमा धनराशि ब्याज सहित जमा की तिथि से छः वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरान्त परिवादिनी को वापस किया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा न करके विपक्षीजन द्वारा सेवा में कमी की गई है। परिवादिनी को ब्याज सहित जमा राशि वापस किया जाना न्यायोचित है। परिवाद अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवाद संख्या-109/2022 अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षीजन को निर्देशित किया जाता है परिवादी द्वारा ADVANCE FOR Q SHOP GOODS(EXIST) PLAN H के अंतर्गत जमा की गई धनराशि रू0 16,350/-जमा की तिथि 21.09.2012 से अदायगी की तिथि तक 6% साधारण वार्षिक ब्याज सहित व मानसिक क्षतिपूर्ति रू0 2,000/-तथा वाद व्यय रू0 5,00/-आदेश की तिथि से 45 दिवस के अन्दर अदा करें। आदेश का अनुपालन समयान्तर्गत न करने की स्थिति में जमा धनराशि रू0 16,350/-पर 9% की दर से ब्याज देय होगा।
(डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी) (मीना सिंह) (संजय खरे)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
यह निर्णय आज दिनांक को आयोग के अध्यक्ष एंव सदस्य द्वारा खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।
(डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी) (मीना सिंह) (संजय खरे)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
दिनांक 12.05.2023
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.