Uttar Pradesh

StateCommission

A/2011/2108

Shankar Dayal Tripathi - Complainant(s)

Versus

Vinod Kumar - Opp.Party(s)

A Tandon

25 Nov 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2011/2108
( Date of Filing : 31 Oct 2011 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Shankar Dayal Tripathi
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Vinod Kumar
A
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 25 Nov 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-2108/2011

Shankar Dayal Tripathi S/O Late Brijmohan Tripathi

Versus  

Vinod Kumar S/O Late Vishambhar Nath Jaiswal  

समक्ष:-                                                            

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

उपस्थिति:-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री अरूण टण्‍डन, विद्धान अधिवक्‍ता 

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित:- कोई नहीं

दिनांक :25.11.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

  1.            परिवाद संख्‍या-43/2011, शंकर दयाल त्रिपाठी बनाम विनोद कुमार में विद्वान जिला आयोग, कौशाम्‍बी द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक 30.09.2011 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता के तर्क को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
  2.       जिला उपभोक्‍ता आयोग ने परिवाद का निस्‍तारण करते समय यह निष्‍कर्ष दिया है कि यह प्रकरण सिविल न्‍यायालय द्वारा विचारणीय है, जबकि एक मामूली सा विवाद पक्षकारों के मध्‍य विद्यमान है कि    क्‍या परिवादी द्वारा अदा किये गये मूल्‍य के अनुसार ईंटों की आपूर्ति की गयी है, इस विवाद का निस्‍तारण सुगमता से जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा किया जा सकता है। अत: यह निर्णय/आदेश अपास्‍त होने योग्‍य है तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्‍यक है।

आदेश

        प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्‍ता  आयोग द्वारा परिवाद सं0-43/2011 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.09.2011 अपास्‍त जाता है तथा प्रकरण सम्‍बन्धित जिला उपभोक्‍ता  आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद सं0-43/2011 को अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर उपभोक्‍ता विवाद मानते हुए उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण करना सुनिश्चित करें। 

           पक्षकार दिनांक 21.02.2025 को जिला उपभोक्‍ता आयोग के समक्ष उपस्थित हों।         

         उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

    आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

         

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

सदस्‍य सदस्‍य

 

      संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.