(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2554/2013
डा0 राजीव यादव, सर्जन प्राइमरी हेल्थ सेन्टर बनाम विनोद कुमार
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 21.10.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-260/2007, विनोद कुमार बनाम डा0 वी.के. सिंह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर जौनपुर तथा तीन अन्य में विद्वान जिला आयोग, जौनपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 17.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवादी की पत्नी का नसबन्दी आपरेशन करने के बावजूद गर्भ धारण करने के कारण अंकन 50,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए आदेशित किया है, परन्तु नसबन्दी आपरेशन करने के पश्चात गर्भ धारण न करने की शत प्रतिशत गारण्टी नहीं दी जा सकती। फिर यह भी कि यह आपरेशन राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी द्वारा किया गया है, जिसके विरूद्ध उपभोक्ता परिवाद संधारणीय नहीं है। तदनुसार विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त होने और प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है तथा परिवाद खारिज किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2