Uttar Pradesh

StateCommission

A/2012/2384

Jagdish Chand Ahuja - Complainant(s)

Versus

Vinod Kumar Tiwari - Opp.Party(s)

Ashish Chaturvedi & Veer Raghav Chaubey

20 Nov 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2012/2384
( Date of Filing : 18 Oct 2012 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Jagdish Chand Ahuja
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Vinod Kumar Tiwari
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 20 Nov 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-2384/2012

Jagdish Chand Ahuja aged about 49 years

Versus  

Vinod Kumar Tiwari and other

समक्ष:-                                                            

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

उपस्थिति:-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री आशीष चतुर्वेदी, विद्धान अधिवक्‍ता  

प्रत्‍यर्थी सं0 1 की ओर से उपस्थित:-श्री अरविन्‍द मिश्रा, विद्धान अधिवक्‍ता  

प्रत्‍यर्थी सं0 2 की ओर से उपस्थित:- कोई नहीं

दिनांक :20.11.2024 

माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

  1.            परिवाद संख्‍या-11/2007, विनोद कुमार तिवारी बनाम ओम साई भारत गैस सर्विस व अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, उन्‍नाव द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक 23.04.2012 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी एवं प्रत्‍यर्थी सं0 1 के विद्धान अधिवक्‍ता के तर्क को सुना गया। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
  2.       जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा ओम साई भारत गैस सर्विस तथा एरिया प्रबंधक भारत पेट्रोलियम के विरूद्ध क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है।
  3.        परिवाद के तथ्‍यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 06.01.2005 को परिवादी ने विपक्षी गैस एजेंसी से एक गैस सिलण्‍डर खरीदा था, जो दिनांक 20.01.2005 तक जलता रहा और दिनांक 20.01.2005 की रात्रि लगभग 9 बजे ऊॅची लौ उठने व तेज आवाज के साथ बन्‍द हो गया। सुबह सिलण्‍डर देखने पर ज्ञात हुआ कि सिलण्‍डर मे काफी कम वजन था। इसी आधार पर क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है। विपक्षी सं0 1 ने कम वजन का सिलण्‍डर उपलब्‍ध कराया। अत: इस स्थिति में भारत पेट्रोलियम एक आवश्‍यक पक्षकार था। भारत पेट्रोलियम को पक्षकार बनाये बिना इस प्रकृति के परिवाद का निस्‍तारण नहीं किया जा सकता। अत: यह अपील स्‍वीकार किये जाने योग्‍य है एवं प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्‍यक है।   

आदेश

        प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-11/2007 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23.04.2012 अपास्‍त जाता है तथा प्रकरण सम्‍बन्धित जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद सं0-11/2007 को अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर परिवादी को यह अवसर उपलब्‍ध कराते हुए कि भारत पेट्रोलियम को पक्षकार बनाने के लिए परिवाद में संशोधन आवेदन प्रस्‍तुत करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर अधिकतम 03 माह में निस्‍तारण करना सुनिश्चित करें। 

           पक्षकार दिनांक 21.02.2025 को जिला उपभोक्‍ता आयोग के समक्ष उपस्थित हों। भारत पेट्रोलियम को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। इसी तिथि को पक्षकार बनाये जाने के लिए संशोधन आवेदन प्रस्‍तुत किया जाये।        

         उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

    आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

         

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

सदस्‍य सदस्‍य

 

 

      संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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