(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1247/2008
ग्रेटर नोएडा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी
बनाम
विक्रांत जैन
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री राजेश चड्ढा, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: श्री अतुल कीर्ति, विद्धान अधिवक्ता
दिनांक :08.08.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-39/2005, विक्रान्त जैन बनाम ग्रेटर नोएडा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी में विद्वान जिला आयोग, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.05.2008 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिला उपभोक्ता मंच ने प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा जमा राशि आवंटित यूनिट को सरेंडर करने पर 02 प्रतिशत की कटौती के साथ वापस करने का आदेश पारित किया है।
2. अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री राजेश चड्ढा एवं प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री अतुल कीर्ति को सुना। पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
3. अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का यह तर्क है कि चूंकि प्रत्यर्थी/परिवादी ने स्वयं यूनिट को सरेंडर किया है, इसलिए 02 प्रतिशत की कटौती के पश्चात धनराशि वापस करने का आदेश अनुचित है। इस मद में 06 प्रतिशत की दर से कटौती की जानी चाहिए तथा अन्य मदों में भी कटौती की जानी चाहिए, जिसका चार्ट भी उनके द्वारा पीठ के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।
4. निर्णय के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि विद्धान जिला उपभोक्ता मंच ने पुरानी व्यवस्था के तहत 02 प्रतिशत धनराशि की कटौती का आदेश पारित किया है, जबकि दिनांक 01.06.2001 से सरेंडर करने की स्थिति में नयी व्यवस्था लागू हो चुकी है। इस व्यवस्था के अनुसार 12 माह तक सरेंडर करने पर 02 प्रतिशत, इसके बाद 13 से 24 माह तक 04 प्रतिशत और 25 से 36 माह के बीच 06 प्रतिशत की दर से कटौती की जानी चाहिए। प्रत्यर्थी/परिवादी को जो यूनिट आवंटित हुआ है, उसके आवंटन की तिथि 31.07.2001 है। उनके द्वारा यूनिट का समर्पण दिनांक 15.01.2004 को दिया गया है। अत: यह अवधि तृतीय क्रमांक की अवधि है, जिसके अनुसार 06 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए थी। अत: स्पष्ट है कि जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधि विरूद्ध है। यह आदेश इस प्रकार परिवर्तित होने योग्य है कि 02 प्रतिशत की कटौती करने के बजाय 06 प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात अवशेष राशि वापस लौटाने का आदेश पारित किया जाये।
आदेश
अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा जमा राशि में 02 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात वापस लौटायी जाये। शेष निर्णय/आदेश यथावत रहेगा।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)(सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 1