DINESH KUMAR PANDEY filed a consumer case on 16 Sep 2021 against VIKALP VENTURES in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/174/2016 and the judgment uploaded on 30 Sep 2021.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 174 सन् 2016
प्रस्तुति दिनांक 14.10.2016
निर्णय दिनांक 16.09.2021
दिनेश कुमार पाण्डेय S/O श्री जगमोहन पाण्डेय, ग्राम इटैली, पोस्ट- बाजार गोसाई, जिला- आजमगढ़ (उoप्रo)।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि वह द्वारा विपक्षी संख्या 03 द्वारा निर्मित मोबाइल सेट माइक्रोमैक्स कैनवास स्पार्क क्यू.380 8जी.बी. आइटम कोड- डी.बी.5011961, सब ऑर्डर नं. 13977491163 आई.एम.ई.आई. नं. 911454859736701 खरीदा था, परिवादी ने उसके लिए 5,275/- रुपए जमा किया था। परिवादी उक्त क्रय मोबाइल का उपयोग करता आ रहा था कि एक माह में मोबाइल की स्क्रीन तथा टच काम करना बन्द कर दिया। परिवादी ने सेट में आयी समस्या गारण्टी/वारण्टी पीरियड में एक वर्ष के अन्दर उत्पन्न होने के कारण विपक्षी संख्या 02 के यहाँ सम्पर्क किया तो विपक्षी ने सेट में आयी कमी दूर करने से मना कर दिया। कम्पनी के सी.एस.टी. नं. 7526899505 पर सम्पर्क करने पर सम्पर्क नहीं हो पाने तथा स्विच ऑफ बताने के कारण तथा विपक्षी संख्या 02 द्वारा सेट में आयी समस्या को दूर करने से मना करने के कारण यह वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः विपक्षीगण को आदेशित किया जाए कि वह परिवादी की मोबाइल सेट में आयी कमियों को दूर करे, अन्यथा की स्थिति में मोबाइल की कीमत रु. 5,275/- रुपए दिलाया जाए तथा विपक्षीगण से मानसिक, आर्थिक क्षति तथा वाद खर्च हेतु 20,000/- रुपए दिलाया जाए।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी द्वारा कागज संख्या 6ग मोबाइल क्रय की रिटेल इनवाइस की छायाप्रति तथा कागज संख्या 7ग रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत किया गया है।
विपक्षीगण की ओर से कोई भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि विपक्षी द्वारा कोई भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में परिवादी का कथन व प्रलेखीय साक्ष्य अखण्डित हैं। अतः परिवाद स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवाद स्वीकार किया जाता है और विपक्षी संख्या 03 आदेशित किया जाता है कि वह अन्दर 30 दिन परिवादी का मोबाइल उसके संतुष्टि में बनाकर उसे उपलब्ध कराए, मोबाइल न बनाने की स्थिति में विपक्षी संख्या 03 मोबाइल की कीमत 5,275/- रुपए (रु. पांच हजार दो सौ पचहत्तर मात्र) परिवादी को अदा करे तथा विपक्षी संख्या 03 को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को आर्थिक व मानसिक कष्ट हेतु 5,000/- रुपए (रु. पांच हजार मात्र) तथा वाद व्यय 1,000/- (रु.एक हजार मात्र) भी अदा करे।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 16.09.2021
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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