( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या : 432/2023
राजेन्द्र कुमार गुप्ता
बनाम्
विजय कोल्ड स्टोर व एक अन्य
दिनांक : 28-03-2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
परिवाद संख्या-66/2019 राजेन्द्र कुमार गुप्ता बनाम विजय कोल्ड स्टोर व एक अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग, प्रयागराज द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 06-02-2023 के विरूद्ध यह अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गयी है।
‘’आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के द्वारा जिला आयोग ने परिवाद निरस्त कर दिया है।‘’
जिला आयोग के आक्षेपित निर्णय व आदेश से क्षुब्ध होकर परिवाद के परिवादी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की है।
अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री धीरज चौरसिया उपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का तर्क है कि वास्तव में परिवादी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा परिवाद पत्र में अपेक्षित तथ्य उल्लिखित नहीं किये गये न ही अपेक्षित साक्ष्य ही जिला आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किये गये। यह भी कथन किया गया कि अधिवक्ता की अकर्मण्डता के कारण परिवादी/अपीलार्थी को क्षति क्षति नहीं होनी चाहिए जब कि प्रस्तुत वाद में अधिवक्ता की अकर्मण्डता के
-2-
कारण अपीलार्थी/परिवादीको घोर क्षति हुई है क्योंकि बिना साक्ष्य के परिवाद अंतिम रूप से एकपक्षीय रूप से निर्णीत किया गया है।
मेरे द्वारा अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का सम्यक अवलोकन किया गया।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का भली-भॉंति परिशीलन एवं परीक्षण करने के उपरान्त यह पीठ इस मत की है कि जिला आयोग द्वारा अपने निर्णय में वस्तुत: कोई अनुचित अथवा अनियमितता उल्लिखित नहीं की गयी है, परन्तु जहॉं तक साक्ष्य एवं तथ्यों को प्रस्तुत किये जाने का कथन अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा उल्लिखित किया गया है, न्यायहित में जिला आयोग द्वारा यदि उपरोक्त तथ्यों का परिशीलन एवं परीक्षण किया जाता तब उस स्थिति में सम्भवत: निर्णय में कुछ तथ्य अन्यथा पाये जाते। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है, विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जाती है कि जिला आयोग परिवाद को अपने मूल नम्बर पर प्रतिस्थापित करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य और सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान
करते हुए परिवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर 06 माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।
-3-
उभयपक्ष जिला आयोग के सम्मुख दिनांक 27-04-2022 को उपस्थित होंवे।
चूंकि प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं है अत: प्रत्यर्थीगण को नियत तिथि की सूचना नियमानुसार प्रेषित की जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1