(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2370/2012
रिजनल प्रोविडेण्ट फण्ड कमिश्नर, रिजनल आफिस, आर-ब्लाक, रोड नं0-6, पटना, बिहार
बनाम
विजय बहादुर पुत्र स्व0 नागेश्वर प्रसाद तथा दो अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 31.01.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-219/2006, नागेश्वर प्रसाद मृतक द्वारा उत्तराधिकारीगण बनाम सहायक भविष्य निधि आयुक्त (लेखा) तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, बलिया द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 2.4.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रवाली का अवलोकन किया गया।
2. निर्णय/आदेश के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवादी द्वारा एक चेक विपक्षी सं0-2, बैंक में जमा किया गया था, जो क्लीयरेंस के दौरान गुम हो गया था, इसलिए विपक्षी सं0-1 से डुप्लीकेट चेक जारी करने का अनुरोध किया गया था, जो अत्यधिक देरी से जारी किया गया। इस मध्य परिवादी को अनेक बार विपक्षी सं0-1 के कार्यालय में उपस्थित होना पड़ा, जिसके लिए विद्वान
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जिला आयोग द्वारा अंकन 2500/-रू0 की राशि अदा करने का आदेश पारित किया गया। इस निर्णय/आदेश को परिवर्तित करने का कोई आधार प्रतीत नहीं हो रहा है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3