राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनरीक्षण संख्या -189/2009
मौखिक
मुर्तजा अली खान बनाम पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
12.09.2022
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निष्पादन वाद संख्या 44/2007 मुर्तजा अली खान बनाम पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में पारित आदेश को अपास्त कराने के लिए पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि पुनरीक्षणकर्ता तथा विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, परन्तु चूंकि पीठ को केवल इस बिन्दु पर विचार करना है कि जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है, इसके लिए पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से सुनने की आवश्यकता नहीं है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित आदेश को स्वयं पीठ द्वारा विचार में लिया जाता है, अत: तदनुसार जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। जिला उपभोक्ता मंच ने धारा 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ की गई कार्यवाही को निरस्त करने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता मंच ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए उनके विरूद्ध धारा 27 के अंतर्गत कार्यवाही करना अवैधानिक है। तदनुसार पुनरीक्षण खारिज किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-3
मौखिक
अपील संख्या -675/2008
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 बनाम मुर्तजा अली खान
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
12.09.2022
पुकार की गई। उभय पक्ष अनुपस्थित। अत: अपीलार्थी की अनुपस्थिति व अदम पैरवी में प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-3