Uttar Pradesh

StateCommission

A/751/2015

Rajpal - Complainant(s)

Versus

Vidyut Vitaran Khand - Opp.Party(s)

Naresh Chandra Shrma

08 Oct 2015

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/751/2015
(Arisen out of Order Dated 25/03/2015 in Case No. M/175/2011 of District Meerut)
 
1. Rajpal
Gram Badkali Nekpur Pargana Daurala Tahsil Sardhana Distt. Meerut
...........Appellant(s)
Versus
1. Vidyut Vitaran Khand
Meerut
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
  Mr. Mohd. Rais Siddaqui REGISTRAR
 
For the Appellant:
For the Respondent:
ORDER

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-751/2015  

(मौखिक)

राजपाल पुत्र श्री अतरू आयु करीब ५६ वर्ष निवासी ग्राम बडकली नेकपुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ (उ0प्र0)।                  

.....अपीलार्थी/परिवादी

बनाम

मुख्‍य अभियन्‍ता विद्युत वितरण खण्‍ड द्वितीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मेरठ।

  ........प्रत्‍यर्थी/विपक्षी

समक्ष:-

1. माननीय न्‍यायमूर्ति श्री वीरेन्‍द्र सिंह, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित  : कोई नहीं।

दिनांक:16/10/2015

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री वीरेन्‍द्र सिंह, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

     आज यह पत्रावली प्रस्‍तुत हुई। पुकारने पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। यह अपील त्रुटिपूर्ण है और डाक से प्राप्‍त हुई। दिनांक ०८/१०/२०१५ को इन त्रुटियों का निवारण डाक से कर दिया गया है, परन्‍तु कुछ का छोड़ दिया गया है। इस प्रकार यह अपील त्रुटिपूर्ण है, वहीं पर अपील में संलग्‍नक और विपक्षी के अभिवचनों से यह स्‍पष्‍ट है कि पुलिस परिवर्तन दल एवं विभागीय अधिकारियों ने प्रश्‍नगत विद्युत कनेक्‍शन पर रेड डालकर निरीक्षण किया, तो पाया कि प्रश्‍नगत कनेक्‍शन पर लगे मीटर से लगभग दो मीटर पहले केबिल के तीनों फेस में जोड़ था। इस प्रकार विद्युत चोरी का मामला पकड़े जाने पर संयोजन को अस्‍थाई रूप से काट दिया गया जिसके बाबत राजस्‍व निर्धारण किया गया, जिसका यह विवाद है।

हमारी राय में यह विवाद मा0 सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा सिविल अपील सं0:5466/2012 (arising out of SLP No. 35906 of 2011), यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 व अन्‍य बनाम अनीस अहमद में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2013 से आच्‍छादित है। अत: उपभोक्‍ता फोरम को प्रस्‍तुत प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है । ऐसी परिस्थिति में प्रश्‍नगत आदेश जो कि परिवादी की अनुपस्थिति में परिवाद निरस्‍त किए जाने के संबंध में है उसके विरूद्ध यह अपील गुण-दोष के आधार पर अपील को अंगीकार किए जाने के प्रश्‍न पर ही अस्‍वीकार किए जाने योग्‍य है।  

 

 

-2-

आदेश

     अपील उपरोक्‍त अस्‍वीकार की जाती है।  

 

   (न्‍यायमूर्ति वीरेन्‍द्र सिंह)                    

         अध्‍यक्ष                                  

सत्‍येन्‍द्र कोर्ट नं0-१

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[ Mr. Mohd. Rais Siddaqui]
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