राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-925/2023
दुर्गेश कुमार, पुत्र स्व. बुद्धिलाल....
...............अपीलार्थी/परिवादिनी
बनाम
विद्युत ट्रांसमिशन कर्मचारी व एक अन्य..........
..............प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री संजय कुमार वर्मा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित: कोई नहीं।
दिनांक: 27.07.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी की ओर से श्री संजय कुमार वर्मा, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-814/2018 दुर्गेश कुमार बनाम विद्युत ट्रांसमिशन कर्मचारी वेतनभोगी में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 के विरूद्ध योजित की गयी है।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति के कारण परिवाद निरस्त किया गया।
मेरे विचार से प्रश्नगत् आदेश दिनांक 03.03.2023 के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद, परिवादी की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया है, अतएव मैं इस मत का हूँ कि अपील स्वीकार करते हुये जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश दिनांक 03.03.2023 को अपास्त किया जाये तथा
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यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाये कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण यथासम्भव 06 माह में करना सुनिश्चित करे।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-814/2018 दुर्गेश कुमार बनाम विद्युत ट्रांसमिशन कर्मचारी वेतनभोगी में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम, लखनऊ उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये बिना परिवाद स्थगित करते हुये परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण यथासम्भव 06 माह में करना सुनिश्चित करे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
आशीष आशु0
कोर्ट नं0-1