राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-3016/2016
(जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ़ द्वारा परिवाद संख्या-196/2016 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 22-11-2016 के विरूद्ध)
श्रीमती रशीदा बेगम पत्नी शाकिर अली निवासी 194/ए0 टोरिया नरसिंह राव थाना कोतवाली जिला झांसी।
अपीलार्थी/परिवादिनी
बनाम
1- विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड तृतीय मुन्ना लाल पावर हाउस ग्वालियर रोड, झांसी उ0प्र0।
2- सिराजुद्दीन पुत्र स्व0 काजी मुईनउद्दीन निवासी 194/ए0 टोरिया नरसिंह राव थाना कोतवाली जिला झांसी।
प्रत्यर्थी/विपक्षीगण
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई उपस्थित नही।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सिन्हा।
दिनांक - 25.09.2017
मा0 श्री न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या 196/2016 रशीदा बेगम बनाम विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड व एक अन्य में जिला फोरम झांसी द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 22.11.2016 के विरूद्ध यह अपील उपरोक्त परिवाद के परिवादिनी श्रीमती रशीदा बेगम की ओर से धारा 15 उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा जिला फोरम ने परिवाद खारिज कर दिया है जिससे क्षुब्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सिन्हा उपस्थित आए। पिछली तिथि दिनांक 15-05-2017 को भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं रहे हैं। अत:
2
प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर एवं आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन कर अपील का निस्तारण किया जा रहा है।
जिला फोरम के आक्षेपित निर्णय और आदेश से यह स्पष्ट है कि जिला फोरम ने यह परिवाद इस आधार पर निरस्त किया है कि जिस भवन में अपीलार्थी/परिवादिनी विद्युत कनेक्शन चाहती है उस भवन का विवाद दीवानी न्यायालय में विपक्षी संख्या 2 सिराजुद्दीन से चल रहा है और वाद संख्या 477/2015 लम्बित है। अत: जिला फोरम ने यह माना है कि विवादित मकान में अपीलार्थी/परिवादिनी के नाम विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विद्युत विभाग ने उसे विद्युत कनेक्शन न देकर सेवा में कोई त्रुटि नहीं की है।
परिवाद पत्र के कथन एवं प्रत्यर्थी/विपक्षी संख्या 2 के लिखित कथन को दृष्टिगत रखते हुए जिला फोरम का उपरोक्त निष्कर्ष आधार युक्त और विधि सम्मत प्रतीत होता है। अत: अपील बल रहित है और निरस्त किये जाने योग्य है।
अपील निरस्त की जाती है।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष
कृष्णा, आशु0
कोर्ट नं01