(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-29/2009
Life Insurance Corporation of India Through its Manager Legal
Versus
Smt. Vidyawati Devi, Widow of late Dalip K. Singh
दिनांक : 10.06.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-207/2005, श्रीमती विद्यावती देवी बनाम प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्य में विद्वान जिला आयोग, गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.11.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एक बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि अदा करने का आदेश पारित किया है, जिस पर ब्याज 09 प्रतिशत की दर से अधिरोपित किया गया है।
अपील की सुनवाई के दौरान यह तथ्य स्थापित होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा दिलीप कुमार सिंह के पक्ष में बीमा पॉलिसी जारी की गयी थी, जो परिवादिनी के पति थे। उनकी मृत्यु हो चुकी है। अत: उनकी मृत्यु पर बीमा क्लेम अदा करने का आदेश विधिसम्मत है, सिवाय इसके कि ब्याज अत्यधिक उच्च दर से निर्धारित किया गया है। अत: ब्याज दर 09 प्रतिशत के स्थान पर 07 प्रतिशत किया जाना उचित प्रतीत होता है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि ब्याज की दर 09 प्रतिशत के स्थान पर 07 प्रतिशत की दर से देय होगी। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2