मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र० लखनऊ
अपील संख्या- 433/2006
यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया व अन्य
बनाम
विद्या भूषण पाण्डेय
समक्ष:-
- माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य
- माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय सदस्या
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई उपस्थित नहीं।
दिनांक- 04.07.2023
माननीय सदस्या श्रीमती सुधा उपाध्याय द्वारा उदघोषित
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की ओर से विद्वान जिला आयोग, फैजाबाद द्वारा परिवाद संख्या- 110/2000 विद्या भूषण पाण्डेय बनाम शाखा प्रबन्धक, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक- 25-01-2006 के विरूद्ध योजित की गयी है।
अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव उपस्थित हुए। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
पीठ द्वारा केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।
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अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में ब्याज दर अत्यधिक उच्च दर से दिलाया गया है।
जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि जिला आयोग ने 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करने का आदेश पारित किया है जो अनुचित है। अत: जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में ब्याज दर 12 प्रतिशत को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर 07 प्रतिशत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश को संशोधित करते हुए ब्याज दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 07 प्रतिशत वार्षिक की जाती है, शेष निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।.
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
कृष्णा–आशु0 कोर्ट नं0 3