(सुरक्षित)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1298/2012
(जिला आयोग, संतकबीरनगर द्वारा परिवाद संख्या-01/2011 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 4.5.2012 के विरूद्ध)
अयोध्या प्रसाद पुत्र श्रीद कन्हैया लाल, निवासी ग्राम कोपिया, परगना मगहर पूरब, तहसील खलीलाबाद, जिला संतकबीरनगर।
अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, द्वारा चेयरमैन/निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, प्रबंध निदेशक, शक्ति भवन, हजरतगंज, लखनऊ।
2. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, संतकबीरनगर।
प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 04.10.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-01/2011, अयोध्या प्रसाद बनाम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, संतकबीरनगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 4.5.2012 के विरूद्ध स्वंय परिवादी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. परिवादी द्वारा विद्युत कनेक्शन संख्या 0701/301530 प्राप्त किया गया था, परन्तु परिवाद पत्र में यह अंकित नहीं है कि यह विद्युत कनेक्शन किस तिथि को प्राप्त किया गया था तथा विद्युत आपूर्ति कब से प्रारम्भ हुई थी, जो दिनांक 27.7.2005 को बकाया होने के कारण काट दी गई।
3. विद्वान जिला आयोग ने परिवादी से अपेक्षा की गई कि वह बकाया विद्युत शुल्क जमा करे और विद्युत शुल्क जमा करने के पश्चात विद्युत कनेक्शन जोड़ने का आदेश दिया है। चूंकि परिवादी पर विद्युत शुल्क बकाया है, इसलिए इस आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2