(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-107/2012
श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री बंगाली प्रसाद उर्फ बागेश्वरी
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विद्युत/वाणिज्य खण्ड
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 20.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-42/2008, श्रीमती सावित्री देवी बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत/वाणिज्य खण्ड में विद्वान जिला आयोग, संतकबीरनगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 01.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग द्वारा परिवाद खारिज किया गया।
3. परिवाद के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवादिनी के घर में जो विद्युत मीटर लगा है, वह कार्य नहीं कर रहा है, परन्तु मीटर को दुरूस्त किए बिना ही विद्युत बिल प्रेषित कर दिए गए। चूंकि मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी नहीं किया गया है, इसलिए विद्वान जिला आयोग को यह आदेश पारित किया जाना चाहिए था कि मीटर रीडिंग के बिना न्यूनतम विद्युत शुल्क परिवादिनी को प्रेषित किए जाए और नया मीटर परिवर्तित किया जाए। अत: विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित
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निर्णय/आदेश अपास्त होने और प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 01.11.2011 अपास्त किया जाता है तथा परिवादिनी के विद्युत कनेक्शन पर एन.आर. के आधार पर संशोधित बिल प्रस्तुत किया जाए तथा नया सही कार्य करने वाला मीटर परिवादिनी के परिसर में एक माह के अन्दर स्थापित किया जाए और मीटर रीडिंग के आधार पर संशोधित बिल प्रेषित किया जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2