(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1315/2011
साहेबजादी परवेज आलम पत्नी स्व0 नवाबजादा आगा मो0 अहमद शाह खां निवासी मोहल्ला गौहरपुरा मिशन स्कूल के सामने, जिला शाहजहांपुर
बनाम
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, शक्ति भवन लखनऊ द्वारा अध्यक्ष तथा पांच अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री इसार हुसैन।
दिनांक : 31.01.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-129/2010, श्रीमती कनीजा बनाम मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 व अन्य में विद्वान जिला आयोग, शाहजहांपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 15.6.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन को सुना गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने आवश्यक धनराशि जमा करने के पश्चात विद्युत कनेक्शन लगाने के लिए आदेशित किया है, इस
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निर्णय/आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3