(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1184/2010
Smt. Rajjoo Devi W/O Shri Nathu Ram
Versus
Executive Engineer Vidyut Vitran Khand-I
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री आलोक सिन्हा, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं
दिनांक :16.01.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. जिला आयोग, गोरखपुर द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 22.05.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री आलोक सिन्हा को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. जिला उपभोक्ता मंच द्वारा परिवाद इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि परिवादी द्वारा शुल्क में वर्णित राशि को चुनौती दी गयी है, जिस पर सुनवाई करने का अधिकार जिला उपभोक्ता आयोग में निहित नहीं है।
3. परिवाद के तथ्यों के अनुसार परिवादी को दिनांक 20.02.2010 को 10,379/-रू0 का बिल प्राप्त हुआ है, जबकि 300/-रू0 प्रतिमाह की दर से बिल वसूल किया जाना चाहिए, यदि परिवादी को विद्युत शुल्क अधिक राशि का प्राप्त हुआ है तब इसके विरूद्ध अपील करने की व्यवस्था स्वयं विद्युत अधिनियम में मौजूद है। किसी भी जिला उपभोक्ता आयोग को या इस आयोग को बिल राशि को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अत: इस संबंध में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधिसम्मत है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3