(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-202/2013
दीपक कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह बनाम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, विद्युत वितरण खण्ड अमरोहा
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 08.10.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-40/2012, दीपक कुमार बनाम अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड में विद्वान जिला आयोग, ज्योतिबाफूल नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.1.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.डी. क्रांति को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि दिनांक 29.3.2011 तक स्टीमेट की धनराशि जमा करने तक विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य समाप्त हो चुका था, इसलिए परिवादी के पक्ष में नलकूप की सामग्री नहीं दी गई। इस प्रकार सेवा में कोई कमी नहीं की गई। तदनुसार परिवाद खारिज कर दिया गया।
3. परिवादी द्वारा अकंन 12,525/-रू0 स्टीमेट की राशि जमा कराई गई थी। विद्वान जिला आयोग ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि तत्समय निर्धारित कनेक्शन की संख्या पूर्ण होने के पश्चात बाद में विद्युत कनेक्शन जारी किया जा सकता था। एक निश्चित अवधि समाप्त होने के पश्चात पुन: विद्युत कनेक्शन जारी किया जा सकता था। चूंकि परिवादी द्वारा स्टीमेट की राशि जमा की जा चुकी है, इसलिए परिवादी के पक्ष में विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने का आदेश दिया जाता है। परिवादी के पक्ष में विद्युत कनेक्शन 30 दिन की अवधि के अन्दर जारी किया जाए तथा अंकन 5,000/-रू0 परिवाद व्यय के रूप में भी उपरोक्त अवधि में अदा किया जाए।
4. तदनुसार प्रस्तुत अपील उपरोक्त निर्देश के अनुसार अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2