(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1864/2010
केशरी चन्द बनाम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 04.12.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपील पेश हुई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.के. उपाध्याय की मृत्यु होने पर अपीलार्थी को कार्यालय के माध्यम से नवीन अधिवक्ता नियुक्त करने अथवा स्वंय उपस्थित होकर पैरवी करने के लिए सूचना प्रेषित की गई थी, जिसकी प्रति पत्रावली पर मौजूद है, परन्तु अपीलार्थी की ओर से न तो कोई अधिवक्ता नियुक्त किया गया और न ही वह स्वंय उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अमर जीत सिंह राखरा की सहायक सुश्री साधवी कंछल उपस्थित हैं, उन्हें सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
विद्वान जिला आयोग ने विद्युत कनेक्शन सं0-404343 के संबंध में अभिलेख दुरूस्त करने के पश्चात विद्युत बिल जारी करने का आदेश पारित किया है, इस आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता जाहिर नहीं होती। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2