Uttar Pradesh

Kanpur Nagar

CC/600/11

AJMAT KHA - Complainant(s)

Versus

VIDEOCON - Opp.Party(s)

MUKHTAR AHMAD

21 Jul 2016

ORDER

CONSUMER FORUM KANPUR NAGAR
TREASURY COMPOUND
 
Complaint Case No. CC/600/11
 
1. AJMAT KHA
PARAMPURVA JUHI KANPUR NAGAR
...........Complainant(s)
Versus
1. VIDEOCON
NEW DELHI
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. RN. SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Sudha Yadav MEMBER
 HON'BLE MR. PURUSHOTTAM SINGH MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 21 Jul 2016
Final Order / Judgement

 

                                                             जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।

                                                            अध्यासीनः      डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष    
                                                                                  पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
                                                                                   सुधा यादव.....................................................सदस्या
    

उपभोक्ता वाद संख्या-600/2011
अजमत खॉं पुत्र नसरत खॉ निवासी मकान नं0-83/179 परमपुरवा जूही, कानपुर नगर।
                                  ................परिवादी
बनाम
1.    वीडियोकान इण्डस्ट्रीज लि0 कि.मी. स्टोन औरंगाबाद, पायथन रोड चिंतगांव जिला औरंगाबाद, महाराश्ट्र-251551
2.    वीडियोकान इण्डस्ट्रीज लि0 क्षेत्रीय कार्यालय 45 ओरवला इण्डस्ट्रीयल स्टेट फेस-3 नई दिल्ली-110020 द्वारा स्थानीय प्रबन्धक। 
3.    सक्षम ट्रेडर्स पी-36 रत्तू पुरवा स्टेट बैंक बिल्डिंग जूही, कानपुर नगर,-208014 द्वारा प्रोपराइटर प्रेम अरोड़ा पुत्र सोहन लाल अरोड़ा।
                                    ...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिला तिथिः 23.09.2011
निर्णय तिथिः 08.03.2017

डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःनिर्णयःःः
1.      परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि विपक्षीगण को आदेषित किया जाये कि परिवादी के खराब रेफ्रिजरेटर को बदलकर उसके स्थान पर नया सही रेफ्रिजरेटर प्रदान करे तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय अदा करे।
2.     परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-1 के द्वारा निर्मित रेफ्रिजरेटर मॉडल नं0-त्म्थ्ठ ज्ञच्204ैज्ञच्त्क्ज्ञए ैत्211010260148300516 दिनांक 31.01.11 को विपक्षी सं0-3 से रू0 10,190.00 में खरीदा था। चॅकि सर्दी का मौसम था, इसलिए परिवादी ने उक्त रेफ्रिजरेटर को लाकर अपने घर में रखा दिया। गर्मी की षुरूआत में जब प्रष्नगत रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया गया, तो ज्ञात हुआ कि उसका दरवाजा अलग है। षिकायत करने पर विपक्षी सं0-3 
.........2
...2...

के द्वारा यह कहा गया कि वह अपना आदमी भेजकर ठीक करवा देगा। इस प्रकार परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-3 से दिनांक 25.03.11 और दिनांक 15.04.11 को संपर्क किया गया, किन्तु विपक्षी सं0-3 परिवादी को टरकाता रहा। तदोपरान्त परिवादी ने विपक्षीगण के स्थानीय सर्विस सेंटर में षिकायत सं0-एल0यू0सी0 1505110087 दिनांक 15.05.11 को की गयी। पुनः परिवादी द्वारा दिनांक 06.06.11 को विपक्षी वीडियोकॉन के टोल फ्री नं0-18004194040 पर अपनी षिकायत सं0-0606110032 दर्ज करायी गयी। विपक्षी सं0-3 पुनः दिनांक 10.09.11 को संपर्क करने पर विपक्षी सं0-3 ने परिवादी से कहा कि अब तुम्हारा रेफ्रिजरेटर न तो बदला जायेगा और न ही तो वापस किया जायेगा। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3.    विपक्षी सं0-3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करके परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों का खण्डन किया गया है और अतिरिक्त कथन में यह कहा गया है कि विपक्षी सं0-1 व 2 विभिन्न इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों की निर्माता कंपनी है। जिसके उत्पादों की षिकायतों को दूर करने के लिए संपूर्ण विक्रय क्षेत्र में स्थान-स्थान पर सर्विस सेंटर खोले गये हैं। जहां पर योग्य इंजीनियरों द्वारा उपभोक्ताओं को सर्विस प्रदान की जाती है। उपभोक्ता कंपनी के टोल फ्री नम्बर पर भी षिकायत दर्ज करवा सकता है। रेफ्रिजरेटर क्रय करने के समय ही विपक्षीगण के उत्पाद के साथ प्रदत्त मैनुअल इत्यादि परिवादी को दिये गये हैं। प्रष्नगत रेफ्रिजरेटर विपक्षी सं0-3 द्वारा परिवादी को निरीक्षण कराकर ही विक्रय किया गया था। विक्रय के समय तक रेफ्रिजरेटर में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं थी। विपक्षी सं0-3 एक खदरा दुकानरार है, जिसका कार्य विपक्षी सं0-1 व 2 सहित अन्य निर्माता कंपरियों के अन्य उनके डीलर से क्रय करने पर खुदरा मूल्य पर ग्राहकों से विक्रय करना है। निर्माता कंपनी से किसी भी निर्माता सर्विस का दायित्व पूर्णतया निर्माता कंपनी एवं उनके अधिकृत सर्विस सेंटर का ही होता है। प्रस्तुत मामले में निर्माता कंपनी के उत्पाद उसकी गुणवत्ता एवं 
.........3
...3...

सर्विस से सम्बन्धित होने के कारण विपक्षी का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। इसी आधार पर विपक्षी उत्तरदाता को अवमुक्त किया जाये।
4.    विपक्षी सं0-1 व 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करके, परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र का खण्डन किया गया है और यह कहा गया है कि परिवादी द्वारा निर्माता के स्थानीय सर्विस सेंटर पर सूचना दर्ज कराने पर तत्कालीन सर्विस इंचार्ज ने परिवादी की षिकायत टैक्नीषियन द्वारा अटेंड करवाकर रेफ्रिजरेटर का निरीक्षण किया। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टूट-फूट होने की षिकायत वारंटी षर्त के अनुसार कवर नहीं होती है। अतः उपभोक्ता से उसका मूल्य अदा कर, उसे बदलवाने हेतु सर्विस सेंटर पहुचाने हेतु कहा गया था। परिवादी के दोनों बार षिकायत करने के पष्चात परिवादी द्वारा न तो रेफ्रिजरेटर सर्विस सेंटर में पहुॅचाया गया और न ही मूल्य अदा कर अपने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बदलवाया गया। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में हुई टूट-फूट वारंटी में कवर नहीं होती है। परिवादी ने स्वयं मूल्य अदा कर अपना रेफ्रिजरेटर ठीक न कराने का स्वयं जिम्मेदार है। विपक्षीगण उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। परिवादी को यह ज्ञात है कि रेफ्रिजरेटर की टूट-फूट वारंटी के अंतर्गत संरक्षित नहीं हैं। परिवादी को रेफ्रिजरेटर विक्रेता द्वारा जब रेफ्रीजरेटर डिलीवर किया गया था तब उसमें कोई भी टूट-फूट नहीं थी। अतः परिवाद खारिज किया जाये।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
5.    परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 23.09.11, 21.12.13 एवं 15.05.14 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में केषमेमो की प्रति दाखिल किया है।
विपक्षी सं0- 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
6.    विपक्षी सं0-1 व 2 ने अपने कथन के समर्थन में गोविन्द चौधरी का षपथपत्र दिनांकित 17.10.14 दाखिल किया है।
.........4
...4...

विपक्षी सं0-3 की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
7.    विपक्षी सं0-3 ने अपने कथन के समर्थन में सोहनलाल अरोड़ा, प्रोपराइटर का षपथपत्र दिनांकित 28.07.12 दाखिल किया है।
निष्कर्श
8.    फोरम द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
    उभयपक्षों को सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में प्रमुख विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विक्रय के समय तक रेफ्रिजरेटर में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं थी और प्रष्नगत रेफ्रिजरेटर में अभिकथित कमी टूट-फूट की है, जो कि वारंटी में कवर नहीं होती है, यदि हां तो प्रभाव?
    विपक्षीगण की ओर उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में यह तर्क किये गये हैं कि उत्तरदाता विपक्षी सं0-3/विक्रेता द्वारा जब प्रष्नगत रेफ्रिजरेटर परिवादी को दिया गया था, तो उस समय वह सही हालत में था। रास्ते में आई टूट-फूट या किसी अन्य स्थान पर आई टूट-फूट के लिये विपक्षीगण उत्तरदायी नहीं है। रेफ्रिजरेटर में आई टूट-फूट की क्षति वारंटी षर्त के अनुसार कवर नहीं होती है। इसलिए उपभोक्ता से उसका मूल्य अदा करके, उसका रेफ्रिजरेटर बदलवाने हेतु रेफ्रिजरेटर सर्विस सेंटर पहुॅचाने हेतु कहा गया था। परिवादी अपना रेफ्रिजरेटर सर्विस सेंटर पर ठीक करवाने हेतु कभी नहीं लाया। आज भी विपक्षी इस बात के लिए तैयार है कि यदि परिवादी प्रष्नगत रेफ्रिजरेटर विपक्षी के सर्विस सेंटर में ठीक कराना चाहता है, तो वह उसका समुचित मूल्य अदा करके, ठीक करवा सकता है। इस सम्बन्ध में परिवादी की ओर से यह तर्क किये गये हैं कि परिवादी द्वारा गर्मी के मौसम में जब प्रष्नगत रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया गया तो ज्ञात हुआ कि उसका दरवाजा अलग है। अन्यान्य षिकायत पर भी विपक्षीगण के द्वारा प्रष्नगत रेफ्रिजरेटर की मरम्मत नहीं की गयी और न ही तो रेफ्रिजरेटर बदला गया।
.........5
...5...

    उपरोक्तानुसार उभयपक्षों को सुनने तथा उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि प्रष्नगत रेफ्रिजरेटर की प्रष्नगत कमी वारंटी के अंतर्गत आती है। परिवादी का यह कथन मानने योगय नहीं है कि प्रष्नगत रेफ्रिजरेटर का दरवाजा क्रय करने के समय ही अलग था। क्योंकि यह उत्तरदायित्व क्रेता का है कि वह क्रय करते समय यह देख ले कि रेफ्रिजरेटर में इस प्रकार की कोई कमी नहीं है, जो प्रथम दृश्टया कोई भी व्यक्ति बता सकता है। विपक्षीगण आज भी अपने सर्विस सेंटर में प्रष्नगत रेफ्रिजरेटर की मरम्मत करने के लिए तैयार है। किन्तु परिवादी स्वयं ही प्रष्नगत रेफ्रिजरेटर को विपक्षीगण के सर्विस सेंटर नहीं ले गया। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये निश्कर्श के आधार पर फोरम इस मत का है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
9.     परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध खारिज किया जाता है। उभयपक्ष अपना-अपना परिवाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

  (पुरूशोत्तम सिंह)       ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य           सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर।

    आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।

  (पुरूशोत्तम सिंह)       ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य           सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर।

 

 
 
[HON'BLE MR. RN. SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Sudha Yadav]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. PURUSHOTTAM SINGH]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.