जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, सवाई माधोपुर
समक्ष:- श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, अध्यक्ष
श्री सौभाग्यमल जैन, सदस्य
परिवाद सं0:-562/2013 परिवाद प्रस्तुति दिनांक:- 18.11.2013
विष्णु प्रसाद पुत्र मूलचन्द गुप्ता, जाति-महाजन, उम्र-56 साल, निवासी- वैध काॅलोनी, गंगापुर सिटी।
परिवादी
विरुद्ध
1. वीडियो इलेक्ट््रोनिक्स, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के सामने देवी स्टोर चैराहा, गंगापुर सिटी जरिये प्रोपराईटर विनोद कुमार तमोली।
2. वर्लपूल इंडिया लिमिटेड 28 एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा। पिन-121001
विपक्षीगण
उपस्थिति:-
1. श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल अधिवक्ता परिवादी
2. श्री भानू कुमार सिंहल अधिवक्ता विपक्षी संख्या1
3. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
द्वारा कैलाश चन्द्र शर्मा (अध्यक्ष) दिनांक: 09 जनवरी, 2015
नि र्ण य
परिवादी ने यह परिवाद संक्षेप में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि उसने विपक्षी संख्या 1 से एक फ्रीज वर्लपूल का दिनांक 10.03.2010 को खरीदा था। जिसके डिस्क्रपशन नम्बर 10857 एव माॅडल संख्या एन.ए.094606699 है। फ्रीज पर 1$4=5 साल की गारण्टी दी गयी। फ्रीज में खराबी आने पर परिवादी के पुत्र ने विपक्षी संख्या 1 को शिकायत के बारे में बताया कि फ्रीज प्रोपर कूलिंग नहीं कर रहा है। तेज आवाज कर रहा है और अत्यधिक गर्म हो जाता है और अपने आप ही चालू हो जाता है। इस शिकायत पर दिनांक 28.5.13 को फ्रीज ठीक करने के नाम पर परिवादी के पुत्र से करीब 1150 रूपये विपक्षी ने ले लिये। लेकिन उक्त फ्रीज सही नहीं हुआ और परिवादी के फ्रिज में रखे करीब 5000/- रूपये के एन्टी वाईटिक इन्जेक्शन खराब हो गये। परिवादी के द्वारा पुनः उक्त खराबी के बारे में दिनांक 27.7.13 को विपक्षी संख्या 1 को बताया किन्तू विपक्षी संख्या 1 ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार यह विपक्षीगण का सेवा दोष है। इस आधार पर परिवाद में चाहे गये अनुतोष को दिलाये जाने का निवेदन किया।
विपक्षी संख्या 1 ने परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि परिवादी को उक्त फ्रीज की कोई वारंटी नहीं दी, बल्कि उक्त फ्रीज व्हर्लपूल कम्पनी का था और कम्पनी अपने प्रोडक्ट की जिस तरह वारण्टी या गारण्टी देती है उसी तरह उस प्रोडक्ट की गारंण्टी अथवा वारंटी रहती है। उक्त फ्रीज की जो वांरटी रही है, वह कम्पनी के वारंटी कार्ड के अनुसार कम्पनी द्वारा ही दी गई है। परिवादी ने उक्त फ्रीज के बारे में अपनी शिकायत की जिस पर विपक्षी ने परिवादी की शिकायत उसी दिन वर्लपूल कम्पनी के सर्विस सेन्टर पर परिवादी की शिकायत दर्ज करा दी और परिवादी का फ्रीज को ठीक करवा दिया। इस प्रकार विपक्षी सं.1 ने किसी भी प्रकार से कोई सेवा दोष कारित नहीं किया है।
विपक्षी संख्या 2 ने परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिवादी ने फ्रीज क्रय करने का बिल व वारण्टी कार्ड की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई है। कम्पनी द्वारा अपने फ्रीज के उपभोक्ता को एक वर्ष की वारण्टी सुविध सम्पूर्ण फ्रीज के सन्दर्भ में तथा शेष चार वर्ष की वारण्टी सुविधा केवल कम्प्रेशन के सन्दर्भ में उपलब्ध करवायी जाती है व उक्त वारण्टी सुविधा, वारण्टी शर्ताे पर निर्भर करती है। परिवादी का उक्त फ्रीज पवन जिन्दल के नाम से विपक्षी कम्पनी के सर्विस सेन्टर पर सर्विस के लिए दिनांक 28.5.13 को लाया गया था। जिसके सन्दर्भ में सर्विस सेन्टर द्वारा फ्रीज की जांच की गई, फ्रीज का कम्प्रेशन चॅूकि पंाच साल की वारण्टी अवधि में था जिसके तहत कम्प्रेशन निःशुल्क बदल कर स्थापित किया गया व रिले-सेट, ट््रांसपोर्टेशन, ड््रायर जो कि एक साल की वारण्टी सुविध समाप्त कर चुके थे, इस कारण सर्विस सेन्टर द्वारा उक्त राशि प्राप्त की गयी है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 ने किसी भी प्रकार से कोई सेवा दोष कारित नहीं किया है और परिवादी का परिवाद विरूद्व विपक्षी संख्या 2 खारिज किये जाने का निवेदन किया।
परिवादी ने परिवादी के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य में असल सर्विस बिल की प्रति एवं गारण्टी कार्ड की फोटो प्रति पेश की है। विपक्षी संख्या 2 की तरफ से जवाब के समर्थन में श्री सुधीर शर्मा का शपथ पत्र पेश किया गया है जबकि विप्क्षी संख्या 1 की ओर से विनोद कुमार रावत का शपथ पत्र पेश हुआ है। कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।
बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अध्योपान अध्ययन किया गया।
प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी का यह कथन है कि उसने प्रश्नगत फ्रीज विपक्षी संख्या 2 द्वारा निर्मित, विपक्षी संख्या 1 से दिनांक 10.03.2010 को क्रय किया था। जिसकी (1$4) 05 वर्ष की वारण्टी दी गई थी। उक्त फ्रीज में दिनांक 28.5.13 को खराबी उत्पन्न हो गयी। जिसकी सर्विस रिक्वेस्ट में ’’नो कूलिंग’’ शिकायत दर्ज की गई है। विपक्षी का यह कथन है कि फ्रीज सही है, परिवाद करीब साडे तीन साल बाद प्रस्तुत किया है। चॅूकि वारण्टी (1$4) 05 वर्ष की दी गई है। इससे यह पाया जाता है कि फ्रीज वारण्टी अवधि में है। अतः विपक्षी संख्या 2 निर्माता को निर्देश दिये जाते है कि वह फ्रीज को निःशुल्क ठीक कर एक माह में चालू करें। यदि आवश्यक हो तो कम्प्रेशन भी बदले। साथ ही परिवाद व्यय के 2000 रूपये भी परिवादी को एक माह में अदा करें।
आदेश
अतः परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 2 को यह आदेश दिया जाता है कि वह निर्णय की तारीख से एक माह में परिवादी का उक्त विवादित फ्रिज को निःशुल्क ठीक करके देवे साथ ही परिवाद व्यय के 2000 रूपये भी परिवादी के रिहायशी पते पर जरिये रजिस्टर्ड डाक से चैक/डी डी के माध्यम से भिजवावे।
सौभाग्यमल जैन कैलाश चन्द्र शर्मा
सदस्य अध्यक्ष
निर्णय आज दिनांक 09.01.2015 को खुले मंच में सुनाया गया।
सौभाग्यमल जैन कैलाश चन्द्र शर्मा
सदस्य अध्यक्ष