Uttar Pradesh

Muradabad-II

CC/113/2017

Mohd. Ateek - Complainant(s)

Versus

Vediocon Industri LTD. - Opp.Party(s)

04 May 2018

ORDER

न्यायालय जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम-द्वितीय, मुरादाबाद

परिवाद संख्‍या-113/2017  

मौ. अतीक पुत्र श्री मौ. उमर निवासी पटपट सराय कोतवाली मुरादाबाद।                                                                                       ........परिवादी

बनाम

1-वीडियोकोन इण्‍डस्‍ट्री लि. (कारपोरेट आफिस) प्‍लाट नं.-296 उद्योग विहार इण्‍डस्ट्रियल एरिया फेज-2 गुड़गांव-122016

2-जय इंजीनियरिंग एण्‍ड इलेक्‍ट्रोनिक रामपुर रोड नर्वदा पेट्रोल पम्‍प के सामने मिगलानी सिनेमा के बराबर में मुरादबाद।

3-काव्‍यान्‍जली एन्‍टरप्राइजेज (सर्विस सेंटर) आशियाना रोड-1 आशियाना कालोनी मोरा मुस्‍तहकम मुरादाबाद। वर्तमान पता बी-2/35 आशियाना द्वितीय निकट आरआरके स्‍कूल रोड मोरा मुस्‍तहकम मुरादाबाद।                                                                                                 …...विपक्षीगण

वाद दायरा तिथि: 11-12-2017                                  निर्णय तिथि: 04.05.2018         

उपस्थिति

श्री पवन कुमार जैन, अध्‍यक्ष

श्री सत्‍यवीर सिंह, सदस्‍य

 (श्री पवन कुमार जैन, अध्‍यक्ष द्वारा उद्घोषित)

निर्णय

  1. इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह अनुतोष मांगा है कि विपक्षीगण को आदेशित किया जाये कि वे परिवाद के पैरा-1 में उल्लिखित फ्रिज को ठीक करके दें अथवा बदलकर उसके स्‍थान पर नया फ्रिज परिवादी को उपलब्‍ध करायें। क्षतिपूर्ति की मद में परिवादी ने 50 हजार रूपये अतिरिक्‍त मांगे हैं।
  2. संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी ने परिवद के पैरा-1 में उल्लिखित वीडियोकोन कंपनी का एक फ्रिज अंकन-16300/-रूपये में दिनांक 07-11-2016 को विपक्षी-2 से खरीदा था। विपक्षी-1 इसका निर्माता है तथा विपक्षी-3 मुरादाबाद में इसका सर्विस सेंटर है। फ्रिज की एक साल की वारंटी और उसके कम्‍प्रेशर की 9 साल की वारंटी थी। फ्रिज ने कुछ समय तक तो ठीक प्रकार से काम किया किन्‍तु बाद में इसमें कुलिंग कम होने लगी। परिवादी ने दिनांक 05-3-2017 को इसकी शिकायत विपक्षी-2 के पास दर्ज करायी, उसके कहने पर सर्विस सेंटर का अधिकृत इंजीनियर फ्रिज चेक करने परिवादी के घर आये, उसने फ्रिज को चेक किया और कहा कि मैंने आपका फ्रिज ठीक कर दिया है। परिवादी का अग्रेत्‍तर कथन है कि 20-25 दिन बाद पुन: फ्रिज में कुलिंग कम होने की समस्‍या उत्‍पन्‍न हो गई। दिनांक 25-4-2017, 10-5-2017 और 29-6-2017 को परिवादी ने विपक्षी-2 के पास इसकी शिकायतें दर्ज करायीं, इसपर कंपनी का अधिकृत इंजीनियर परिवादी के घर आया, उसने न तो कुलिंग की समस्‍या दूर की और न ही परिवादी को कोई संतोषजनक जबाव दिया। मजबूर होकर परिवादी ने विपक्षी-1 व 2 को ई-मेल पर शिकायत दर्ज करायी, कंपनी का इंजीनियर परिवादी के घर आया, चेक करने के बाद उसने परिवादी को बताया कि फ्रिज में निर्माण संबंधी दोष है और कुलिंग कम होने की समस्‍या दूर नहीं हो सकती, इंजीनियर ने यह भी कहा कि आपका फ्रिज कंपनी द्वारा बदला ही जायेगा। परिवादी ने उक्‍त संदर्भ में जब विपक्षी-1 व 2 से संपर्क किया तो उन्‍होंने कोई संतोषजनक उत्‍तर नहीं दिया। मजबूर होकर परिवादी ने विपक्षीगण को कानूनी नोटिस भिजवायें, नोटिस मिलने के बाद भी उन्‍होंने फ्रिज ठीक नहीं किया। परिवादी के अनुसार विपक्षीगण के कृत्‍य सेवा में कमी हैं, उसने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष स्‍वीकार किये जाने की प्रार्थना की।
  3. परिवाद कथनों के समर्थन में परिवादी ने अपना शपथपत्र कागज सं.-3/4 लगायत 3/5 दाखिल किया। परिवाद के साथ सूची कागज सं.-3/6 के माध्‍यम से प्रश्‍नगत फ्रिज की सेल इंवायस, वारंटी कार्ड, विपक्षीगण को भेजे गये ई-मेल, विपक्षीगण को प्रेषित नोटिस दिनांकित 17-10-2017 की छायाप्रतियों तथा कानूनी नोटिस भेजने की असल रसीदों को दाखिल किया। ये प्रपत्र पत्रावली के कागज सं.-3/7 लगायत 3/17 हैं।
  4. विपक्षीगण की ओर से तामील के बावजूद न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही उनकी ओर से प्रतिवाद पत्र दाखिल हुआ। फोरम के आदेश दिनांकित 15-02-2018 के अनुपालन में विपक्षीगण के विरूद्ध परिवाद की सुनवाई एकपक्षीय की गई।
  5. एकपक्षीय साक्ष्‍य में परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथपत्र कागज सं.-6/1 लगायत 6/2 दाखिल किया, जिसके साथ बतौर संलग्‍नक उसने उन प्रपत्रों की छायाप्रतियां पुन: दाखिल की जो सूची कागज सं.-3/6 के माध्‍यम से वह पूर्व में दाखिल कर चुका था।
  6. परिवादी ने लिखित बहस दाखिल नहीं की।
  7. हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
  8. परिवाद पत्र में परिवादी ने प्रश्‍नगत फ्रिज के संदर्भ में जो कमियां उल्लिखित की हैं, उनके निराकरण हेतु परिवादी ने विपक्षीगण से प्रयास किया है। इस तथ्‍य की पुष्टि परिवादी की ओर से सूची कागज सं.-3/6 के माध्‍यम से दाखिल ई-मेल्‍स से होती है। फ्रिज दिनांक 07-11-2016 को खरीदा गया था, जैसा कि सेल्‍स इंवायस की नकल कागज सं.-3/7 के अवलोकन से प्रकट है। वारंटी कार्ड की नकल कागज सं.-3/8 के अनुसार फ्रिज के कम्‍प्रेशर की वारंटी 9 साल की थी और शेष पार्टस की वारंटी एक साल की थी। कदाचित फ्रिज में परिवादी ने जो कमियां इंगित की हैं, वे वारंटी अवधि में उत्‍पन्‍न हो गई थीं। परिवादी ने अपने साक्ष्‍य शपथपत्र के माध्‍यम से परिवाद कथनों को दोहराते हुए उन्‍हें एकपक्षीय सिद्ध किया है। परिवादी द्वारा इंगित कमियों का खण्‍डन करने के लिए विपक्षीगण की ओर से फोरम के समक्ष कोई  भी उपस्थित नहीं हुए, ऐसी दशा में यह माने जाने का कारण है कि परिवादी ने फ्रिज में जो कमियां बतायी हैं, वे फ्रिज में विद्यमान हैं। परिवादी के इस कथन पर भी अविश्‍वास किये जाने का कोई कारण दिखायी नहीं देता है कि कंपनी के अधिकृत इंजीनियर ने फ्रिज को ठीक करने का यथासंभव प्रयास किया था किन्‍तु वह ठीक नहीं हो पाया और फ्रिज में जो कूलिंग की समस्‍या है, वह उसमें विद्यमान निर्माण संबंधी दोष के कारण है।
  9. हम संतुष्‍ट हैं कि विपक्षी-1 परिवाद के पैरा-1 में उल्लिखित फ्रिज को बदलकर परिवादी को इसी मॉडल का नया फ्रिज उपलब्‍ध कराये और यदि ऐसा किया जाना संभव न हो तो परिवादी फ्रिज का मूल्‍य अंकन-16300/-रूपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित विपक्षी-1, परिवादी को अदा करे। परिवाद तद्नुसार स्‍वीकार होने योग्‍य है।   

विपक्षी-1 को आदेशित किया जाता है कि वे आज की तिथि से दो माह के भीतर परिवाद के पैरा-1 में उल्लिखित फ्रिज के बदले परिवादी को उसी मॉडल का नया फ्रिज उपलब्‍ध करायें और यदि ऐसा किया जाना संभव नहीं है तो परिवाद योजित किये जाने की तिथि से वास्‍तविक वसूली की तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित फ्रिज का मूल्‍य अंकन-16300/-रूपये परिवादी को अदा करें। विपक्षी-1, परिवादी को परिवाद व्‍यय के रूप में अंकन-2500/-रूपये अतिरिक्‍त अदा करेंगे।

 

(सत्‍यवीर सिंह)(पवन कुमार जैन)

  •       अध्‍यक्ष

आज यह निर्णय एवं आदेश हमारे द्वारा हस्‍ताक्षरित तथा दिनांकित होकर खुले न्‍यायालय में उद्घोषित किया गया।

 

(सत्‍यवीर सिंह)(पवन कुमार जैन)

सदस्‍य      अध्‍यक्ष

दिनांक: 04-05-2018

 

 

 

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