(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-853/2009
Devendra Cold Storage & Ice Factory Versus Ved Pal & other
दिनांक : 01.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-225/2007, वेदपाल बनाम प्रबन्धक देवेन्द्र कोल्ड स्टोरेज में विद्वान जिला आयोग, मैनपुरी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 21.04.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा एवं प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री तरूण कुमार मिश्रा के तर्क को सुना गया। प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
परिवाद के तथ्यों के अनुसार परिवादी द्वारा विपक्षी शीतगृह में 71 पैकेट आलू जमा किया गया था, परंतु आलू खराब हो गया और कभी भी परिवादी को नहीं लौटाया जा सका। जिला उपभोक्ता आयोग ने साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य स्थापित माना है कि परिवादी द्वारा रखा गया आलू खराब हो गया, इसलिए आलू की कीमत 24,850/-रू0 06 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है। इस आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2