Uttar Pradesh

Muradabad-II

cc/95/2013

Shri Nafees Ahmad - Complainant(s)

Versus

Varandavan vebrage Pvt.Ltd. - Opp.Party(s)

14 Dec 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. cc/95/2013
 
1. Shri Nafees Ahmad
R/0 Jama Masjid Pepalsana, Thana Bhojpur Tehsil & Distt. Moradabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Varandavan vebrage Pvt.Ltd.
R/0 Ayub Cold Drinks Pepalsana, Thana Bhojpur Tehsil & Distt. Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. P.K Jain PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Manju Srivastava MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 14 Dec 2016
Final Order / Judgement

                                                               दायरे का दिनांक: 23.08.2013

                                                               दर्ज किये जाने का दिनांक: 05.09.2013 

                                                              निर्णय का दिनांक: 14.12.2016

न्यायालय जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम-।।, मुरादाबाद।

 उपस्थित:-

  1.  श्री पवन कुमार जैन                       अध्‍यक्ष।
  2.  सुश्री अजरा खान                          सदस्‍य।

परिवाद संख्‍या- 95/ 2013

नफीस अहमद पुत्र मौ0 शफीक निवासी जामा मस्जिद पीपलसाना थाना भोजपुर तहसील व जिला मुररादाबाद।           ............. परिवादी।                   

बनाम 

  1.  वृन्‍दावन वेवरेज प्रा0 लि0 54-56 परसाखेड़ा इण्‍डस्ट्रियल एरिया बरेली, 24502, उ0प्र0/अण्‍डर एथारिटी कोका कोला कम्‍पनी द्वारा श्री के0के0 चन्‍द्राकर, वाईस प्रसिडेन्‍ट/सक्षम अधिकारी, वृन्‍दावन वेवरेज  प्रा0 लि0 बरेली।
  2. अयू्यूब कोल्‍ड ड्रिक्‍ंस पीपलसाना, थाना भोजपुर तहसील व जिला मुरादाबाद।                              ..........विपक्षीगण।

निर्णय

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.  इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह उपशम मांगा है कि विपक्षीगण से उसे क्षतिपूर्ति की मद में 2,00,000/-रूपया दण्‍ड  स्‍वरूप,1,00,000/- रूपया तथा परिवाद व्‍यय की मद में 15,000/-रूपया  दिलाऐ जाय।
  2.  संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि अपने बच्‍चे के जन्‍म   दिन हेतु परिवादी ने दिनांक 4/3/3013 को विपक्षी सं0-2 से कोका कोला शीतल पेय की 200 एम0एल0 की 5 क्रेट 200/- रूपया प्रति क्रेट की  दर से खरीदी थीं। परिवादी ने इसका मूल्‍य अंकन 1000/- रूपया नकद   भुगतान किया जिसकी रसीद विपक्षी सं0-2 ने परिवादी को दी। परिवादी द्वारा खरीदी गई बोतलों में से एक बोतल में बैटरी का एक छोटा सैल  पड़ा हुआ था जिसे देखकर कार्यक्रम में आये मेहमान नाराज और खिन्‍न   होकर चले गऐ, उन्‍होंने खाना भी नहीं खाया। परिवादी के मान सम्‍मान को ठेस लगी और उसे शर्मिन्‍दगी उठानी पड़ा। दिनांक 18/5/2013 को   परिवादी ने विपक्षीगण को कानूनी नोटिस भिजवाया जिसका गलत   जबाव विपक्षी सं0-1 ने दिया और उल्‍टे परिवादी पर मनगढ़न्‍त आरोप  लगा दिऐ। परिवादी के अनुसार वह विपक्षीगण का उपभोक्‍ता है।   विपक्षीगण ने सेवा में कमी तथा लापरवाही की है, उसे विपक्षीगण से  परिवाद में अनुरोधित अनुतोष दिलाऐ जाय ऐसी उसने परिवाद में प्रार्थना  की है। 
  3.  परिवाद के समर्थन में परिवादी ने अपना शपथ पत्र कागज सं0-3/4 लगायत 3/6 दाखिल किया। परिवाद के साथ उसने कोल्‍डड्रिंक्‍स  खरीदने की रसीद, विपक्षीगण को भिजवाऐ गऐ कानूनी नोटिस तथा   विपक्षी सं0-1 की ओर से प्राप्‍त जबाव नोटिस की फोटो प्रतियों को  दाखिल किया, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-3/8 लगायत 3/10 हैं।
  4. विपक्षी सं0-1 कोका कोला शीतल पेय का वाटलिंग प्‍लांट है उसकी  ओर से प्रतिवाद पत्र कागज सं0-5/1 लगायत 5/3 दाखिल किया गया   जिसमें परिवाद कथनों से इन्‍कार करते हुऐ कहा गया कि विपक्षी सं0-2  उनका अधिकृत विक्रेता नहीं है, परिवादी ने अभिकथित विवादास्‍पद  कोका कोला की बोतल फोरम के समक्ष प्रस्‍तुत नहीं की है और न ही   उसे फोरम में प्रस्‍तुत कर सील कराया। प्रश्‍नगत बोतल पर अंकित  विवरण भी परिवादी ने नहीं लिखा ऐसी दशा में यह कहना सम्‍भव नहीं  है कि विवादास्‍पद कोल्‍डड्रिंक्‍स की बोतल उत्‍तरदाता विपक्षी के वाटलिंग  प्‍लांट में बोटल्‍ड की गई थी अथवा नहीं। विपक्षी सं0-1 की ओर से   अग्रेत्‍तर कथन किया गया कि परिवाद द्वारा दाखिल कैश मीमो से यह  स्‍पष्‍ट नहीं होता कि प्रश्‍नगत बोतल तथा कैश मीमो के माध्‍यम से   खरीदी गई थी। कैश मीमो में खरीददार का नाम पता भी अंकित नहीं  है। विपक्षी सं0-1 के अनुसार उत्‍तरदाता विपक्षी के प्‍लांट में बोटलिंग  कार्य अत्‍याधुनिक आटोमेटिक वि|qत चालित से किया जाता है। बोतल मशीनों से साफ की जाती हैं और उन्‍हें फिल्‍टर करके भरा जाता है ऐसी   दशा में बोतल के अन्‍दर बैटरी का सैल पड़ा होने का प्रश्न ही नहीं है।  उत्‍तरदाता विपक्षी सं0-1 द्वारा यह कहते हुऐ कि परिवादी द्वारा भेजे  गऐ नोटिस का सही उत्‍तर विपक्षी सं0-1 द्वारा परिवादी को भिजवा दिया गया था और उत्‍तरदाता विपक्षी ने कोई लापरवाही अथवा सेवा में  कमी नहीं की, परिवाद को सव्‍यय खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की।
  5. विपक्षी सं0-1 की ओर से दाखिल प्रतिवाद पत्र के समर्थन में शपथ   पत्र कागज सं0-6/1 लगायत 5/3 भी दाखिल हुआ।
  6. विपक्षी सं0-2 की ओर से प्रतिवाद पत्र 12/1 लगायत 12/2 दाखिल  हुआ। विपक्षी सं0-2 की ओर से यह तो स्‍वीकार किया गया कि दिनांक 4/3/2013 को परिवादी ने 200/- रूपया प्रति क्रेट की दर से 200  एम0एल0 की 5 क्रेट कोका कोला शीतल पेय अंकन 1000/- रूपया में   उत्‍तरदाता विपक्षी से खरीदी थी और उत्‍तरदाता विपक्षी ने परिवादी को  इसकी रसीद दी थी, किन्‍तु परिवादी द्वारा अपने विरूद्ध लगाऐ गऐ   आरोपों से इन्‍कार किया। उत्‍तरदाता विपक्षी सं0-2 ने यह भी कहा कि  2 दिन बाद कोका कोला की एक बोतल वापिस लेकर परिवादी उसके पास आया था और उसने शिकायत की थी कि बोलत में बैटरी का सैल है तुम ऐसा माल बेचते हो मैं कार्यवाही करूँगा इस पर उत्‍तरदाता प्रतिवादी ने परिवादी से कहा था कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है जो  कम्‍पनी इनकी बोटलिंग करते है यह उसका दोष है यदि कोई कार्यवाही करनी है तो कम्‍पनी के विरूद्ध करो। उत्‍तरदाता विपक्षी सं0-2 ने यह  भी कहा कि वह विपक्षी सं0-1 का अधिकृत विक्रेता है। उत्‍तरदाता   विपक्षी सं0-2 के अनुसार उसने परिवादी को सेवा देने में न तो कोई  कमी की और न कोई लापरवाही की, परिवाद को अपने विरूद्ध सव्‍यय   खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की। विपक्षी सं0-2 ने अपने प्रतिवाद पत्र  के समर्थन में शपथ पत्र 12/3 लगायत 12/4 दाखिल किया। शपथ पत्र  के साथ उसने कम्‍प्‍यूट से डाउन लोड की गई इनवायस तथा इस आशय   का प्रमाण भी बतौर संलग्‍नक दाखिल किया कि वह कोका कोला शीतल  पेय का अधिकृत डीलर है।
  7. परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-15/1 लगायत 15/2   दाखिल किया जिसके साथ उसने परिवाद में उल्लिखित 5 क्रेट शीतल  पेय खरीदने की असल रसीद और विवादास्‍पद कोल्ड्रिग का फोटोग्राफ  बतौर संलग्‍नक दाखिल किया, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-15/3   लगायत 15/4 हैं। विपक्षीगण की ओर से पृथक से कोई साक्ष्‍य दाखिल   नहीं किया गया।
  8. परिवादी ने लिखित बहस दाखिल की। विपक्षीगण ने लिखित बहस  दाखिल नहीं की।
  9. परिवादी ने विवादास्‍पद कोल्‍डड्रिंक्‍स की बोतल दिनांक 17/6/2014 को फोरम के समक्ष प्रस्‍तुत की थी जिसे फोरम के आदेश द्वारा उसी   दिन सील मोहर कर दिया गया। परिवादी ने इस बोतल को जॉंच हेतु  भेजे जाने का अनुरोध फोरम को किया था जैसा कि परिवादी के प्रार्थना  पत्र सं0-8 दिनांकित 17/6/2014 में उल्‍लेख है, किन्‍तु विपक्षी सं0-1 की ओर से किऐ गऐ विरोध के कारण यह बोतल जॉच हेतु नहीं भेजी गई।
  10.  हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना। बहस हेतु विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ।
  11.  विपक्षी सं0-2 के शपथ पत्र कागज सं0-12/3 लगायत 12/4 के साथ दाखिल संलग्‍नक कागज सं0-12/5 एवं 12/6 के अवलोकन से  प्रकट है कि विपक्षी सं0-2 कोका कोला का अधिकृत डिस्ट्रिव्‍यूटर है और  उसने दिनांक 12/2/2013 को अन्‍य के अतिरिक्‍त कोका कोला की 200 एम0एल0 कोल्‍डड्रिंक के 32 केस विपक्षी स0-1 से खरीदे थे। विपक्षी सं0-2 की ओर से दाखिल शपथ पत्र में परिवादी के इस कथन का  समर्थन किया गया है कि दिनांक 4/3/2013 को परिवादी ने उससे कोका कोला की 200 एम0एल0 की एक क्रेट 1000/-रूपया में खरीदी थी।   परिवादी ने इस खरीद की रसीद कागज सं0-15/3 दाखिल की है और  इस रसीद को परिवादी ने अपने साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-15/1  लगायत 15/2 द्वारा सिद्ध किया है। प्रश्‍नगत कोका कोला की सीलबन्‍द  बोतल का फोटोग्राफ कागज सं0-15/4 है। परिवादी ने अपने साक्ष्‍य शपथ  पत्र द्वारा यह प्रमाणित किया है कि फोटोग्राफ कागज सं0-15/4 में जो  बोतल दिखाई दे रही है वह वही बोतल है जिसे उसने दिनांक 4/3/2013  को विपक्षी सं0-2 से खरीदा था। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रश्‍नगत   बोतल विपक्षी सं0-2 से खरीदा जाना और विपक्षी सं0-2 को कोका कोला     का विपक्षी संख्‍या-1 का डिस्ट्रिव्‍यूटर होना पत्रावली पर उपलब्‍ध अभिलेखों से प्रमाणित है।
  12.  विपक्षी सं0-1 की ओर से यधपि अपने प्रतिवाद पत्र और उसके समर्थन में दाखिल शपथ पत्र में विपक्षी सं0-1 के जनरल मैनेजर श्री के0के0  चन्‍द्राकर द्वारा यह कहा गया है कि उनकी कम्‍पनी में शीतल पेयों की वोटलिंग का कार्य अत्‍याधुनिक आटोमैटिक विधुत चालित मशीनों द्वारा किया जाता है और सभी बोतलें मशीनों द्वारा साफ करने के उपरान्‍त फिल्‍टर  करके भरी जातीं हैं अत: में सैल पड़े होने का प्रश्‍न ही नहीं है, किन्‍तु विपक्षी सं0-1 के जनरल मैनेजर अथवा अन्‍य कोई अधिकारी फोरम के  समक्ष उपस्थित होकर यह कहने का साहस नहीं कर पाऐ कि परिवादी द्वारा दाखिल फोटोग्राफ कागज सं0-15/4 में दिख रही शीतल पेय की बोतल कोका कोला कम्‍पनी की नहीं है। चॅूंकि विपक्षी सं0-1 द्वारा की गई आपत्ति के कारण सीलबन्‍द बोतल विधिवत् परीक्षण हेतु नहीं भेजी जा सकी थी अत: विपक्षी सं0-सं0-1 अब यह कहने से विबन्धित है कि दिनांक 4/3/2013 को परिवादी द्वारा खरीदी गई कोका कोला की बोतल जो फोटोग्राफ कागज सं0-15/4 में दिखाई दे रही है, कोका कोला कम्‍पनी की नहीं है। इस बोतल  का ढ़क्‍कन अभी भी सीलबन्‍द है जैसा कि फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। अन्‍यथा भी Res ipsa loquitur (वस्‍तु अपने लिए स्‍वयं बोल देती है) के सिद्धान्‍त के अनुसार इस बोतल के परीक्षण की आवश्‍यकता रही भी नहीं। बोतल में पड़ी हुई सैलनुमा वस्‍तु साफ दिखाई दे रही है। पत्रावली पर उपलब्‍ध साक्ष्‍य, तथ्‍यों एवं परिस्थितियों के समग्र मूल्‍यांकन के आधार पर हम इस निष्‍कर्ष पर पहुँचे हैं कि बोतल को भरने और सील इत्‍यादि करने में विपक्षी सं0-1 द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है। प्रश्‍नगत बोतल का शीतल पेय किसी ने पिया हो ऐसा परिवादी का कथन नहीं है। मामले के तथ्‍यों और परिस्थितियों को देखते हुऐ  हमारे विनम्र अभिमत में परिवादी को विपक्षी सं0-1 से क्षतिपूर्ति की मद में 10,000/-रूपया दिलाया जाना न्‍यायोचित एवं पर्याप्‍त दिखाई देता है। परिवाद तदानुसार  सव्‍यय स्‍वीकार होने योग्‍य है।
  13.  

  परिवाद विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध सव्‍यय स्‍वीकार किया जाता है। विपक्षी सं0-1 से परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में एकमुश्‍त 10,000/- (दस हजार रूपया) पाने का अधिकारी है। विपक्षी सं0-1 से परिवाद व्‍यय की मद में वह 2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया) अतिरिक्‍त पाने  का भी अधिकारी होगा। इस आदेशानुसार समस्‍त धनराशि का भुगतान  परिवादी को एक माह में किया जाय।

 

                                       (सुश्री अजरा खान)                 (पवन कुमार जैन)

                                                  सदस्‍य                           अध्‍यक्ष

  •                             0उ0फो0-।। मुरादाबाद              जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

                                               14.12.2016                        14.12.2016

     हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 14.12.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

 

                                              (सुश्री अजरा खान)               (पवन कुमार जैन)

                                                        सदस्‍य                         अध्‍यक्ष

  •                            0उ0फो0-।। मुरादाबाद                जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

                                                  14.12.2016                      14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.      निर्णय  पारित  किया  गया।  आदेश  हुआ  कि ‘’ परिवाद विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध सव्‍यय स्‍वीकार किया जाता है। विपक्षी सं0-1 से परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में एकमुश्‍त 10,000/- (दस हजार रूपया) पाने का अधिकारी है। विपक्षी सं0-1 से परिवाद व्‍यय की मद में वह 2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया) अतिरिक्‍त पाने  का भी अधिकारी होगा। इस आदेशानुसार समस्‍त धनराशि का भुगतान  परिवादी को एक माह में किया जाय। ‘’

 

                                        (सुश्री अजरा खान)             (पवन कुमार जैन)

                                                    सदस्‍य                       अध्‍यक्ष

  •                                0उ0फो0-।। मुरादाबाद        जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

                                                14.12.2016                  14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. P.K Jain]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Manju Srivastava]
MEMBER

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