(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-315/2010
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं0लि0 बनाम वली मोहम्मद
दिनांक : 04.09.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-49/2005, वली मोहम्मद बनाम यूनाइटेड इं0इं0क0लि0 व अन्य में विद्वान जिला आयोग, गोण्डा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.11.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वयं निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बीमित वाहन सं0 42 टी/1004 के बीमित अवधि में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मरम्मत की राशि अंकन 1,17,242/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है। इस आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है, सिवाय इसके कि ब्याज अत्यधिक उच्च दर से निर्धारित किया गया है, जिसे 06 प्रतिशत किया जाता उचित प्रतीत होता है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि ब्याज की देयता 09 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत की दर से अदा करे। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2