राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-969/2023
दयाराम शुक्ला
बनाम
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड व एक अन्य
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 12.06.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, सुलतानपुर द्वारा परिवाद संख्या-73/2003 दयाराम शुक्ला बनाम उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.10.2014 के विरूद्ध विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र के साथ योजित की गयी।
अपीलार्थी/परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा को सुना।
विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र में यह तथ्य उल्लिखित किया गया कि अपीलार्थी/परिवादी द्वारा योजित परिवाद श्री श्यामाकान्त उपाध्याय अधिवक्ता द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख योजित किया गया था। उपरोक्त अधिवक्ता की मृत्यु कैंसर से पीडित होने के कारण दिनांक 07.05.2014 को हो गयी। तदोपरान्त अपीलार्थी/परिवादी द्वारा मृतक अधिवक्ता के कार्यालय में उपलब्ध कनिष्ठ अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया व वकालतनामा हस्ताक्षर कर प्रदान किया गया, परन्तु उपरोक्त कनिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उचित पैरवी न किये जाने एवं किसी प्रकार की कोई सूचना अपीलार्थी/परिवादी को न दिये जाने के कारण व
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अनुपस्थित रहने के कारण जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद दिनांक 31.10.2014 को अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त किया गया।
उपरोक्त निरस्तीकरण आदेश दिनांक 31.10.2014 की सूचना भी अपीलार्थी/परिवादी को प्राप्त नहीं हुई, परन्तु जब अपीलार्थी/परिवादी के विरूद्ध तहसील द्वारा वसूली की कार्यवाही मार्च 2023 में प्रारम्भ की गयी तब अपीलार्थी/परिवादी द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख पत्रावली का परीक्षण किया गया, जिसमें तथ्यों को ज्ञात करने पर आदेश दिनांक 31.10.2014 की जानकारी अपीलार्थी/परिवादी को हुई। अतएव प्रस्तुत अपील में विलम्ब के संबंध में उल्लेख करते हुए अपील योजित की गयी।
मेरे द्वारा अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावाली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परीक्षण एवं परिशीलन करने के पश्चात् तथा यह कि अपीलार्थी/परिवादी के द्वारा किसी प्रकार की उपेक्षा न पायी जाती है, न ही जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध है।
अतएव न्यायहित में जिला उपभोक्ता आयोग, सुलतानपुर द्वारा परिवाद संख्या-73/2003 दयाराम शुक्ला बनाम उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.10.2014 अपास्त करते हुए अपीलार्थी/परिवादी एवं प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण को एक अवसर परिवाद में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रदान किया जाना आदेशित किया जाता है।
तदनुसार प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग, सुलतानपुर के सम्मुख 06 (छ:) सप्ताह की अवधि में अपना उत्तर परिवाद संख्या-73/2003 में प्रस्तुत किया जावे।
अपीलार्थी/परिवादी इस निर्णय एवं आदेश की प्रति दो सप्ताह की अवधि में जिला उपभोक्ता आयोग, सुलतानपुर के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। जिला उपभोक्ता आयोग, सुलतानपुर
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तदनुसार परिवाद संख्या-73/2003 को पुनर्जीवित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 06 (छ:) माह में करना, सुनिश्चित करे।
जिला उपभोक्ता आयोग, सुलतानपुर द्वारा परिवाद में पारित किये जाने वाले निर्णय/आदेश अथवा आज से 06 (छ:) माह की अवधि तक, जो भी पूर्व हो, अपीलार्थी/परिवादी के विरूद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही स्थगित रहेगी।
तदनुसार प्रस्तुत अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1