राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-1171/2024
ऋचा शर्मा पत्नी श्री पी0के0 शर्मा
बनाम
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी की अधिवक्ता : सुश्री प्रियंका
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 20.8.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादिनी ऋचा शर्मा द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, द्वितीय लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-190/2014 में पारित आदेश दिनांक 16.7.2024 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी/परिवादिनी की अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद को परिवादिनी पक्ष के प्रयत्नहीनता में निरस्त कर दिया गया है, जो कि अनुचित है। यह भी कथन किया गया कि चूंकि परिवादिनी के पति की मृत्यु दिनांक 13.01.2022 को हो गई थी, जिसके कारण वह अपने मुकदमे में निश्चित तिथि पर उपस्थित होने में असमर्थ रही है अत्एव परिवादिनी को इस हेतु दण्डित न किया जावे, अन्यथा परिवादिनी को अत्यंत घोर कष्ट होगा।
-2-
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में मेरे विचार से अपीलार्थी/परिवादिनी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-190/2014 में पारित आदेश दिनांक 16.7.2024 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-190/2014 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से छ: माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 22.9.2024 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।
इस आदेश की प्राप्ति से प्रत्यर्थी/विपक्षीगण के अधिवक्ता को इस आदेश की सूचना दो सप्ताह की अवधि में अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त करायी जावे।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1