राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
सुरक्षित
अपील सं0-108/2012
(जिला उपभोक्ता फोरम, सीतापुर द्वारा परिवाद संख्या-५५/२०१० में पारित निर्णय/आदेश दिनांक-१४/१२/२०११ के विरूद्ध)
श्रीमती भन्नों देवी उर्फ सीमा वर्मा उम्र लगभग ५५ वर्ष पत्नी राम चन्द्र वर्मा निवासी मोहल्ला नई बाजार उत्तरी कस्बा पोस्ट एवं तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर।
.............अपीलार्थी.
बनाम
- प्रबन्धक ऊषा भारत गैस सर्विस कस्बा पोस्ट एवं तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर।
- मण्डलीय प्रबन्धक भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 एलपीजी डिवीजन महत्मागांधी मार्ग निकट गुडम्बा पोलिस स्टेशन लखनऊ।
..............प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
- श्रीमती भन्नो देवी पत्नी श्री श्याम लाल निवासी मोहल्ला नई बाजार दक्षिणी कस्बा पोस्ट एवं तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर।
...............प्रोफार्म प्रत्यर्थी
समक्ष:-
- माननीय श्री राज कमल गुप्ता, पीठा0सदस्य।
- माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं0-1 व 3 की ओर से उपस्थित: श्री मो0 यूसुफ रहमानी विद्वान
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से उपस्थित: श्री पंकज अवस्थी विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 21/07/2017
माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील जिला उपभोक्ता फोरम, सीतापुर द्वारा परिवाद संख्या-५५/२०१० में पारित निर्णय/आदेश दिनांक-१४/१२/२०११ के विरूद्ध योजित की गयी है जिसके द्वारा परिवादिनी का परिवाद निरस्त कर दिया गया।
संक्षेप में अपीलार्थी/परिवादिनी के अनुसार विवाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिनी भन्नों देवी उर्फ सीमा वर्मा ने ऊषा भारत गैस सर्विस कस्बा पोस्ट एवं तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर विपक्षी सं0-1 से घरेलू उपयोग हेतु एक गैस कनेक्शन सं0-३९२४ दिनांक १६/०१/२००७ को लिया था । परिवाद पत्र के अनुसार वह दिनांक २५/०२/२०१० तक इस गैस कनेक्शन पर निरंतर गैंस प्राप्त करती रही है किन्तु इसके बाद उसे गैस की आपूर्ति बन्द कर दी गयी। इससे क्षुब्ध होकर परिवादी द्वारा परिवाद जिला मंच सीतापुर के समक्ष दायर किया।
उक्त परिवाद का विपक्षी ऊषा भारत गैस सर्विस द्वारा प्रतिवाद किया गया और परिवादिनी के कथनों से इनकार करते हुए कहा कि उक्त उल्लिखित गैंस कनेक्शन से परिवादिनी का कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह गैस कनेक्शन वास्तव में परिवादिनी की हमनाम प्रत्यर्थी सं0-3 श्रीमती भन्नों देवी पत्नी श्याम लाल के नाम से तत्कालीन सांसद श्रीमती सुशीला सरोज के प्राथमिकता कोटे से दिनांक ०१/१२/२००२ को निर्गत हुआ था और उसका तत्समय कनेक्शन सं0-६७५७ था और वर्तमान में इसका कनेक्शन सं0-३९२४ हो गया। वास्तव में यह गैस कनेक्शन सांसद के कोटे से बिसवां गैस एजेंसी द्वारा निर्गत किया गया था क्योंकि उस समय महमूदाबाद में कोई गैस एजेंसी नहीं थी। किसी प्रकार धोंखाधडी से परिवादिनी भन्नों देवी उर्फ सीमा वर्मा पत्नी राम चन्द्र वर्मा ने उक्त गैस कनेक्शन अपने नाम से ट्रांसफर बाउचर बनवा लिया और गैस कनेक्शन निर्गत करवा लिया जब असली भन्नों देवी पत्नी श्याम लाल प्रत्यर्थी सं0-3 को पता चला तो उसने तहसील दिवस पर उपजिलाधिकारी सीतापुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें जांचोपरांत पाया गया कि परिवादिनी भन्नों देवी उर्फ सीमा वर्मा ने धोंखाधडी करके उक्त गैस कनेक्शन अपने नाम से निर्गत करा लिया है और उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी।
जिला मंच के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह प्रश्नगत गैस कनेक्शन की वास्तविक स्वामी भन्नों देवी उर्फ सीमा वर्मा पत्नी राम चन्द्र निवासी मोहल्ला नई बाजार उत्तरी कस्बा पोस्ट एवं तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर है अथवा भन्नों देवी पत्नी श्याम लाल निवासी मोहल्ला नई बाजार दक्षिणी कस्बा पोस्ट एवं तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर है। विद्वान जिला मंच ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों की विवेचना कर यह अवधारित किया कि परिवादिनी भन्नों देवी उर्फ सीमा वर्मा उक्त गैस कनेक्शन की हकदार नहीं है। उसने श्रीमती भन्नों देवी पत्नी श्याम लाल श्याम लाल निवासी मोहल्ला नई बाजार दक्षिणी कस्बा पोस्ट एवं तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर प्रत्यर्थी सं0-3 से गैस के कागजात लेकर धोंखाधडी करके अपने नाम से गैस कनेक्शन स्थानान्तरित करवा लिया। वह वास्तव में उक्त गैस कनेक्शन की उपभोक्ता नहीं है। इस आधार पर परिवादिनी का परिवाद निरस्त कर दिया गया। जिला मंच के आदेश दिनांक १४/१२/२०११ से क्षुब्ध होकर यह अपील दायर की गई है। अपील का प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रतिरोध किया गया।
अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री यूसुफ रहमानी तथा श्री पंकज अवस्थी उपस्थित हुए। उनके तर्कों को सुना गया।
हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का परिशीलन किया और पाया कि परिवादिनी श्रीमती भन्नों देवी उर्फ सीमा वर्मा ने धोंखाधड़ी करके उक्त गैस कनेक्शन जोकि प्रत्यर्थी सं0-3 श्रीमती भन्नों देवी पत्नी श्याम लाल का था, अपने नाम स्थानान्तरित करवा लिया। पत्रावली परउपलब्ध अपर जिलाधिकारी सीतापुर की रिपोर्ट दिनांक २२ फरवरी २०१० में यह पाया गया है कि श्रीमती सीमा देवी उर्फ भन्नों देवी ने प्रश्गनत गैस कनेक्शन धोंखाधडी करके अपने नाम से अन्तरित करवा लिया है। उसके विरूद्ध दिनांक ०३/०२/२०१० को धारा ३०६ आईपीसी के अन्तर्गत थाना कोतवाली में अपराध संख्या ३०/२०१० भी योजित करा दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि यह वास्तव में धोंखाधड़ी का प्रकरण है जोकि उपभोक्ता फोरम में चलने योग्य नहीं था। इस प्रकरण को सक्षम न्यायालय में दायर करना चाहिए था। विद्वान जिला मंच को इसी आधार पर भी परिवादिनी का परिवाद खारिज कर देना चाहिए था कि यह मामला धोंखाधडी से संबंधित है तथा इसमें दो व्यक्तियों की आईडिंटिटी का प्रश्न निहित है जो जिला उपभोकता फोरम के समक्ष सरसरी कार्यवाही में निस्तारित नहीं हो सकता। इसके लिए साक्ष्यों के गहन परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण की आवश्यकता है जो दीवानी न्यायालय में ही निर्णीत हो सकती है। अत: यह परिवाद उपभोक्ता फोरम में चलने योग्य नहीं है। यह पीठ इस मत की है कि यह अपील भी इस उपभोक्ता आयोग के समक्ष चलने योग्य नहीं है। अपीलकर्ता की अपील खारिज किए जाने योग्य है तथा परिवाद भी खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है। परिवाद पत्र भी खारिज किया जाता है।
उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
उभयपक्षों को इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाए।
(राज कमल गुप्ता) (महेश चन्द)
पीठा0सदस्य सदस्य
सत्येन्द्र, आशु0 कोर्ट नं0-5