Deepak Saxena filed a consumer case on 13 Mar 2015 against Ureka Forbs Ltd in the Kota Consumer Court. The case no is CC/182/2013 and the judgment uploaded on 25 Mar 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश मंच, कोटा (राजस्थान)।
पीठासीन:श्रीएम अनवर आलम,अध्यक्ष,श्रीमति हेमलताभार्गव सदस्या।
प्रकरण संख्या-182/2013
दीपक सक्सेना पुत्र श्री सुभाष चंद सक्सेना, जाति कायस्थ निवासी अमृत क्लश कालोनी, प्लाट नं.11 सेन्ट जोसेफ स्कूल के पास, न्यू आकाशवाणी काॅलोनी, कोटा, राजस्थान। -परिवादी।
बनाम
01. यूरेका फोब्र्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- चक्राबेरिया रोड (दक्षिण), कोलकत्ता-700025
02. मैनजर यूरेका फोब्र्स लिमिटेड, संभागीय विक्रय कार्यालय-10डी? द्वितीय तल पंजवानी काॅम्पलेक्स, न्यू कालोनी,गुमानपुरा, कोट- 324007विपक्षीगण।
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति-
1 श्री संजय राठौर, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2 विपक्षीगण की विरूद्ध एक पक्षीय कार्यावाही।
निर्णय दिनांक 13-03-2015
(1) प्रस्तुत परिवाद दिनांक 27-05-2013 को परिवादी ने इन अभिकथनों के साथ पेष किया है कि उसने दिनांक 09.04.12 को विपक्षी सं. 2 से विपक्षी सं. 1 का एक्वागार्ड जरिये बिल 15,998/- रूपये में क्रय किया था, जिसकी एक साल की गारंटी थी। उक्त एक्वागार्ड ने दिनांक 19.06.12 को काम करना बंद किया, जिसकी शिकायत विपक्षी सं. 2 से की, पुनः शिकायत 30.06.12, 02.07.12 को करवाई, जिस पर कंपनी का कर्मचारी दिनांक 03.07.12 को आया। परन्तु मशीन ठीक नहीं हुई। उक्त समस्या का विपक्षीगण को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया परन्तु बावजूद तामील नोटिस मशीन ठीक नहीं की गई। अतः प्रार्थना की गई है कि परिवादी को नई मशीन दिलवाई जावे या मशीन का मूल्य एवं मानसिक क्षति का प्रतिकर राशि, खर्चा मुकदमा दिलवाया
(2) विपक्षीगण बावजूद तामील नोटिस मंच में उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 13.06.13 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
(3) परिवादी ने परिवाद के समर्थन में परिवादी स्वयं का शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श-4 पेश किये गये।
(4) उपस्थित पक्ष की बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत षपथपत्र,दस्तावेजीं साक्ष्य एवं पत्रावली का अवलोकन कर विचार किया गया। प्रस्तुत मामले में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि -
(अ) क्या परिवादी विपक्षी का उपभोक्ता है ?
(ब) क्या विपक्षी ने सेवा दोश किया है ?
(स) अनुतोश ?
(5) बहस एक तरफा सुनी गई। परिवादी के शपथ-पत्र, एक्वागार्ड क्रय करने की रसीद प्रदर्श-1 अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 19 .04.12 को परिवादी ने अप्रार्थी सं.2 से 15,990/- रूपये में एक्वागार्ड क्रय किया था। अतः परिवादी विपक्षीगण का उपभोक्ता है।
(6) परिवादी ने मशीन की शिकायत की, उक्त एक्वागार्ड को विपक्षीगण ने ठीक नहीं किया और ना ही बावजूद नोटिस प्रदर्श-2 क्रय किया गया एक्वागार्ड को ठीक किया । विपक्षीगण ने परिवादी की मशीन को ठीक नहीं करवाया है। उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुये हमारे विनम्र मत में परिवादी के एक्वागार्ड के खराब होने का कथन, परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र से साबित है और परिवादी की शिकायत के बावजूद विपक्षीगण ने मशीन को ठीक नहीं किया। हमारे विनम्र मत में विपक्षीगण का उक्त कृत्य परिवादी की सेवा में कमी को साबित करता है।
(7) परिवादी का परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है। परिवादी विपक्षीगण से उसका खराबशुदा एक्वागार्ड को बदल कर नया एक्वागार्ड प्राप्त करने का अधिकारी है, साथ ही परिवादी विपक्षीगण से मानिसक क्षति का प्रतिकर की राशि दो हजार रूपये, खर्चा मुकदमा एक हजार रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है।
आदेष
(8) परिणामतः परिवादी दीपक सक्सेना का परिवाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि विपक्षीगण परिवादी को उसके खराबशुदा एक्वागार्ड को बदलकर नया देवे अन्यथा उसकी कीमत 15,990/- रूपये, अक्षरे पन्द्राह हजार नौ सो नब्बे रूपये अदा करे, विपक्षीगण परिवादी मानसिक क्षति की प्रतिकर राशि 2,000/- रूपये अक्षरे दो हजार रूपये,, मुकदमा खर्च 1,000/- रूपये, अक्षरे एक हजार रूपये अदा करे। विपक्षीगण उक्त आदेश की पालना निर्णय के दिनांक से दो माह के अंदर करे। अन्यथा उक्त पराशि पर 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज निर्णय की तिथि से देय होगा। इस निर्णय की प्रति परिवादी स्वयं के व्यय से पंजीकृत डाक से भिजवाएगा।
(श्रीमति हेमलता भार्गव) (मोहम्मद अनवर आलम)
सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश
मंच,कोटा। मंच, कोटा।
(9) निर्णय आज दिनंाक 13-03-2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
(श्रीमति हेमलता भार्गव) (मोहम्मद अनवर आलम)
सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश
मंच,कोटा। मंच, कोटा।
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