Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/82A/2014

LAL CHAND - Complainant(s)

Versus

UPSRTC - Opp.Party(s)

RAMJIT YADAV

09 Oct 2019

ORDER

 

1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 82 सन् 2014

प्रस्तुति दिनांक 07.04.2014

                                                                                            निर्णय दिनांक 09.10.2019    

लालचन्द्र यादव उम्र तखo ५८ साल पुत्र किशुन, साo कस्बा- बिलरियागंज, पोस्ट- बिलरियागंज, तप्पा- अकबरपुर, परगना व तहसील- सगड़ी, जिला- आजमगढ़।    

     .........................................................................................परिवादी।

बनाम

  1. रिजनल मैनेजर राज्य परिवहन निगम मऊ (आजमगढ़)।
  2. मनोज मिश्रा परिचालक बस संख्या यू.पी. ५० टी. ०५१५, दोहरीघाट डिपो, जिला- मऊ।
  3. लालचन्द्र यादव, चालक बस संख्या ५० टी, ०५१५ दोहरीघाट डिपो मऊ। 
  4.  

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा राम चन्द्र यादव “सदस्य”

  •  

कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि दिनांक ०४.०२.२०१४ को वह लखनऊ गया था। उसी दिन की रात लगभग १२ बजे रात्रि में लखनऊ से अपने घर बिलरियागंज के लिए दोहरीघाट डिपो की बस संख्या यू.पी. ५० टी ०५१५ कानपुर टू गोलाबाजार से वापस आ रहा था। दौरान यात्रा बस के अन्दर रास्ते में ही याची जहर खुरानी का शिकार हो गया। जहर खुरानीकर्ताओं द्वारा याची की सोने की सिकड़ी २०ग्राम मुo ६००००/- रुपया व सोने की अंगूठी, ६ग्राम मुo १८०००/- रुपया व मोबाइल नोकिया मुo ३०००/- रुपया एवं नकद ५००/- रुपया याची के अचेतावस्था में ले लिया गया। कुछ लोग याची के डायरी में लिखे पत्र के अनुसार याची के घर विलरियागंज छोड़े और उसका इलाज उसके परिवार वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलरियागंज में करवाया। याची के ठीक होने पर स्थानीय थाना बिलरियागंज में उपरोक्त घटना के बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी। दिनांक ०४.०२.२०१४ की रात्रि में लखनऊ से बिलरियागंज बस द्वारा यात्रा के दौरान जो घटनाएं घटीं वह विपक्षीगण के सेवाकाल के दौरान घटीं। अतः विपक्षीगण को आदेशित किया जाए कि वह परिवादी को २,११,५००/- रुपये अदा करे।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति, मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

विपक्षी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर परिवाद पत्र के कथनों इन्कार                                                     P.T.O.

2

किया गया है। अतिरिक्त कथन में यह कहा है कि दिनांक ०४.०२.२०१४ को परिवहन निगम दोहरीघाट डिपो की बस संख्या यू.पी. ५० टी. ०५१५ कानपुर से गोलाबाजार मार्ग पर संचालित हुई थी। कानपुर से १८.३० बजे चली थी तथा लखनऊ से २१.३० बजे गोलाबाजार हेतु चली। उस दौरान बस के चालक श्री लालचंद यादव तथा परिचालक श्री मनोज कुमार मिश्रा थे। परिवादी के साथ कोई घटना नहीं घटी। उसने गलत आधार पर परिवाद दाखिल किया है। अतः परिवाद खारिज किया जाए।

उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी ने न्याय निर्णय “इवान्त बनाम ट्रेवल २००७ III सी.पी.आर. ४२ एन.सी.” प्रस्तुत किया है, जिसमें यह अभिधारित किया है कि परिवादी अपने परिवार के साथ उदयपुर से बड़ौदा बस से जा रहा था। उसने अपने साथ तीन सूटकेश बस में लाया था। जब वह बड़ौदा पहुंचा तो उसने पाया कि एक सूटकेश नहीं था तो दिए गए सूचना पर कोई रास्ता न निकलने पर परिवाद जमा फोरम स्वीकार करते हुए १७,५००/- रुपये विपक्षी को जमा करने का आदेश दिया गया है।

परिवाद के पैरा 02 में परिवादी ने सोने की सिकड़ी २०ग्राम मुo 60,000/- रुपया व सोने की अंगूठी ६ग्राम मुo 18,000/- रुपया व मोबाइल नोकिया मुo 3000/- रुपया एवं नकद 500/- रुपया लूट लिया गया। यहां इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि परिवादी ने जो सोने की सिकड़ी के विषय में लिखा है वह विश्वास करने योग्य नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना भारी सिकड़ी पहनकर यात्रा नहीं कर सकता है। अतः परिवाद केवल सोने की अंगूठी, नोकिया मोबाइल तथा 500/- रुपये नकद अतः कुल 21,500/- रुपये पाने का अधिकारी है। परिवाद स्वीकार होने योग्य पाया जाता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को 21,500/- रुपये (इक्कीस हजार पांच सौ रूपये) अन्दर 30 दिन अदा करें। जिस पर परिवादी वाद दाखिला के तिथि से 09% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी होगा।

 

 

 

                                                       राम चन्द्र यादव                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                           (सदस्य)                         (अध्यक्ष)

                     दिनांक 09.10.2019

                                                  यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

                                                    राम चन्द्र यादव                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                                     (सदस्य)                          (अध्यक्ष)

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