Uttar Pradesh

Kanpur Nagar

CC/473/2016

Devi sharan gupta - Complainant(s)

Versus

UPSIDC - Opp.Party(s)

01 May 2017

ORDER


जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।

   अध्यासीनः      डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष    
    पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
    श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या
    

उपभोक्ता वाद संख्या-473/2016


देवी षरण गुप्ता पुत्र श्री ष्याम लाल गुप्ता मकान नं0-124/136 बी ब्लाक, गोविन्द नगर, कानपुर नगर। हाल पता मकान नं0-25 एच0 मालवी बिहार बर्रा, कर्रही, कानपुर नगर।
                                  ................परिवादी
बनाम
प्रबन्धक, उत्तर प्रदेष स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपेंट कारर्पोरेषन लि0 द्वारा कार्यालय स्थित ए-1/4, लखनपुर, कानपुर नगर।
                             ...........विपक्षी
परिवाद दाखिला तिथिः 11.08.2016
निर्णय की तिथिः 02.05.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1.      परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षी से, वर्श 2002 में विपक्षी द्वारा प्रकाषित विज्ञापन के अनुसार तत्कालीन दर रू0 500.00 प्रति मीटर की दर से 200 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड प्लास्टिक सिटी जैनपुर कानपुर में दिलाया जाये, परिवादी द्वारा किया गया खर्च बावत पत्राचार, रजिस्ट्री व अन्य तथा मानसिक, षारीरिक व आर्थिक क्षति के मद में रू0 50,000.00 दिलाया जाये। अन्य कोई दीगर खर्चा जो फोरम उचित समझे परिवादी को विपक्षी से दिलाया जाये।
2.     परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि वर्श 2002 में विपक्षी द्वारा दैनिक जागरण समाचार पत्र में रू0 500.00 प्रति वर्गमीटर की दर से आवासीय भूखण्ड प्लास्टिक सिटी जैनपुर कानपुर में विक्रय हेतु विज्ञापन निकाला गया था। उक्त विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में परिवादी ने निर्धारित षर्तों के अधीन विपक्षी के निर्धारित फार्म क्रम सं0- 2767 मय ड्राफ्ट सं0-011013  दिनांकित 16.10.2002 बावत रू0 1100.00, 
.........2
...2...

200 वर्गमीटर के आवासीय भूखण्ड हेतु आवेदन किया था, जिसकी पावती विपक्षी से प्राप्त की गयी थी। उक्त विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में जमा आवेदन पत्र के आधार पर दिनांक 02.12.02 को लाटरी ड्रा में परिवादी को एलाटमेंट जारी कर भूखण्ड आवंटित किया गया। दिनांक 04.12.13 को तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक के0के0 यादव द्वारा हस्ताक्षरित अपने पत्र सं0-6561 के माध्यम से परिवादी को भूखण्ड सं0-डी-74 के आवंटन के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि आपको आवासीय योजना के भूखण्ड प्राप्त करने हेतु आपके द्वारा प्रेशित आवेदन एवं इसी क्रम में दिनांक 02.12.02 को सम्पन्न लाटरी ड्रा में एक सफल आवेदक होने के परिप्रेक्ष्य में आपके पक्ष में आवंटन पत्र जारी किया जाना था, परन्तु कुछ सीमांकन विवाद होने के कारण अभी तक आवंटन नहीं जारी किया जा सका है तथा प्रतीक्षा करने का तथ्य इस प्रकार अंकित किया गया-’’चूॅकि सीमांकन विवाद के सुलझने में अभी विलम्ब होने की सम्भावना है, अतः आपको विवाद के निस्तारण होने तक प्रतीक्षा करनी होगी’’। परिवादी ने धैर्यपूर्वक विपक्षी की अगली सूचना हेतु प्रतीक्षा करता रहा, परन्तु विपक्षी विभाग द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया गया और न ही कोई सूचना परिवादी को दी गयी। इस अवधि के मध्य परिवादी ने विभन्न तिथियों पर जरिये पंजीकृत पत्र व व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर विपक्षी से अपने भूखण्ड सं0-डी- 74 प्लास्टिक सिटी आवासीय योजना जैनपुर का आवंटन पत्र प्रदान कर कब्जा प्रदान किये जाने की प्रार्थना की, किन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया और न ही परिवादी को कोई आष्वासन ही दिया गया। अंत में परिवादी ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जवाब मांगा तो परिवादी को गुमराह करने वाले जवाब दिये गये, कोई सही उत्तर नहीं दिया गया। अंत में परिवादी को जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 13.02.13 को विपक्षी द्वारा जवाब दिया गया कि परिवादी को वर्तमान दर पर रिहायषी जमीन उपलब्ध करायी जा सकती है, जितनी चाहे ले लो। दिनांक 02.12.02 को परिवादी को लाटरी ड्रा में सफल आवेदक भी माना गया और उसको 200 वर्गमीटर के स्थान पर डिस्प्यूटेड प्लाट  संख्या-112 
..........3
...3...

वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड डी-74 आवंटित किया गया तथा बाद में परिवादी को उक्त प्लाट भी नहीं दिया। परिवादी द्वारा पुनः दिनांक 27.06.16 को विपक्षी को जरिये पंजीकृत प्रार्थनापत्र रजिस्ट्री से प्रेशित कर परिवादी को आवंटन पत्र प्रदान किये जाने हेतु प्रेशित किया, जिस पर विपक्षी का पत्र सं0-/एस.आई.डी.सी./आर.टी.आई.से/आर.टी.आई. 2382 दिनांक 30.06.16 को प्राप्त हुआ, जिसमें विपक्षी द्वारा कोई स्पश्ट उत्तर नहीं दिया गया। फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद योजित किया गया।
3.    परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षी को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षी फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आया। अतः विपक्षी पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 23.09.16 को विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4.    परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 10.08.16 एवं 22.02.17 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्नक कागज सं0-4/2 लगायत् 4/18 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5.    फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
6.    परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी को अभी तक कोई भी आवंटन पत्र विपक्षी के द्वारा जारी नहीं किया गया है। यह तथ्य स्वयं परिवादी की ओर से प्रस्तुत कागज सं0-4/15 जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रेशित पत्र  द्वारा  आर0एस0  पाठक क्षेत्रीय 
.........4
...4...

प्रबन्धक वहक परिवादी के प्रस्तर-2, 3 व 4 से सिद्ध होता है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में फोरम इस मत का है कि चूॅकि परिवादी को नियमानुसार अभी तक कोई आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया है। प्रष्नगत भूखण्ड की जमीन स्वयं विपक्षी के द्वारा विवादग्रस्त बतायी गयी है। स्वयं परिवादी की ओर से प्रस्तुत कागज सं0-4/11 पत्र द्वारा आर0एस0 पाठक क्षेत्रीय प्रबन्धक वहक परिवादी पत्रांक-4904/एस.आई.डी.सी./अपठनीय दिनांकित 17.10.-वर्श अपठनीय के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी द्वारा वैकल्पिक भूखण्ड देने के लिए परिवादी को प्रस्ताव दिया गया है। किन्तु परिवादी द्वारा विपक्षी के उक्त प्रस्ताव के अनुसार कोई कार्यवाही किया जाना नहीं बताया गया है। अतः ऐसी दषा में मामले के तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में परिवादी का परिवाद एकपक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। परिवाद एकपक्षीय रूप से खारिज किये जाने योग्य है।
ःःःआदेषःःः
7.     परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से खारिज किया जाता है।

   (पुरूशोत्तम सिंह)      ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य           सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर।

    आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।

  (पुरूशोत्तम सिंह)       ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य           सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर।

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.