राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
विविध वाद संख्या-190/2024
ओनकार शर्मा,
पुत्र राम बचन प्रसाद सिंह..... .....अपीलार्थी
बनाम
यू.पी.एस.आई.डी.ए. लि0
व एक अन्य .... .....प्रत्यर्थीगण
दिनांक: 03.07.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी/वादी अनुपस्थित है।
अपील संख्या 516/2024 इस न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम रूप से दिनांक 18.04.2024 को निरस्त की गयी थी।
उपरोक्त निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध यदि अपीलार्थी को आपत्ति है/थी तो विधिनुसार अपील योजित की जानी चाहिए थी, जिसे योजित न करते हुए अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 08.06.2024 प्रेषित किया गया, जिसमें अपील प्रस्तुत किये जाने में रूचि न होने का उल्लेख भी किया गया एवं जिला उपभोक्ता आयोग, गाजियाबाद को आदेशित किये जाने की अपेक्षा की गयी कि वाद प्रतिप्रेषित किया जावे, जो मेरे विचार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
तदनुसार प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
आशीष आशु0, कोर्ट-1