Uttar Pradesh

StateCommission

A/2013/2636

Zaffar Abbas - Complainant(s)

Versus

UPPCL - Opp.Party(s)

A.K.Singh

07 Aug 2015

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2013/2636
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Zaffar Abbas
-
...........Appellant(s)
Versus
1. UPPCL
-
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
  Mr. Mohd. Rais Siddaqui REGISTRAR
 
For the Appellant:
For the Respondent:
ORDER

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखन

अपील संख्‍या-2636/2013

(मौखिक)

(जिला उपभोक्‍ता फोरम, मुजफ्फरनगर द्वारा परिवाद संख्‍या 82/2009 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2013 के विरूद्ध)

Zaffar Abbas S/o- Hasmat Ali

R/o- Village- Sikandarpur, PO- Nyamu

Distt. Muzaffarnagar                ....................अपीलार्थी/परिवादी

बनाम

UPPCL (Paschimanchal),

Shakti Bhawan,  Ashok Marg, Lucknow     ................प्रत्‍यर्थी/विपक्षी

 

समक्ष:-

माननीय श्री उदय शंकर अवस्‍थी, सदस्‍य।

 

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री ए0के0 सिंह, विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित  : कोई नहीं।

दिनांक : 07.08.2015

माननीय श्री उदय शंकर अवस्‍थी, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील जिला उपभोक्‍ता फोरम, मुजफ्फरनगर द्वारा परिवाद संख्‍या 82/2009 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2013 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी है।

     अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री ए0के0 सिंह उपस्थित हैं। श्री ए0के0 सिंह को अपील के अंगीकरण के स्‍तर पर सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन यह दर्शाता है कि जिला मंच द्वारा अपने प्रश्‍नगत निर्णय में परिवादी का परिवाद विद्युत चोरी व उसके असेसमेंट से सम्‍बन्धित होने के कारण खारिज किया गया, जो कि हमारी राय         में विधिसम्‍मत है क्‍योंकि ऐसे मामले  जो  विद्युत  चोरी  व  असेसमेंट  से

 

 

 

-2-

सम्‍बन्धित हैं, मा0 सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 5466/2012 (arising out of SLP No. 35906 of 2011), यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 व अन्‍य बनाम अनीस अहमद में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2013 के अनुसार उपभोक्‍ता फोरम के समक्ष चलने योग्‍य नहीं हैं। अत: इस अपील को अंगीकार किए जाने के प्रश्‍न पर सुनवाई करते हुए बिना प्रत्‍यर्थी को नोटिस निर्गत किए ही हम प्रथम दृष्‍ट्या अस्‍वीकार की जाने योग्‍य पाते हैं और प्रश्‍नगत आदेश की पुष्टि किए जाने योग्‍य पाते हैं।

आदेश

      अपील उपरोक्‍त अस्‍वीकार की जाती है। तदनुसार जिला उपभोक्‍ता फोरम, मुजफ्फरनगर द्वारा परिवाद संख्‍या 82/2009 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2013 की पुष्टि की जाती है।  

 

 

                        (उदय शंकर अवस्‍थी)                              

                      सदस्‍य                     

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1        

 

 

 
 
[ Mr. Mohd. Rais Siddaqui]
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