राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-467/2015
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, बस्ती द्वारा परिवाद संख्या-85/2002 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13-03-2013 के विरूद्ध)
- सीताराम (मृतक) वारिसान रघुनन्दन चौधरी।
- बृज नरायन चौधरी पुत्रगण स्व0 सीताराम चौधरी।
(निवासीगण-साकिन भरवटिया, डाकखान-पुरानी बस्ती, तहसील व पोस्ट बस्ती।
अपीलार्थी/परिवादीगण
बनाम्
- अधिशासी अभियनता विघुत वितरण उपखण्ड, तृतीय बस्ती।
- अवर अभियन्ता 33/11, के0वी0 उप केन्द्र, गाऊखोर, उ0प्र0, पावर कारपोरेशन लि0। प्रत्यर्थी/विपक्षीगण
समक्ष :-
1- मा0 न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
1- अपीलार्थी की ओर से उपस्थित - श्री आर0 के0 मिश्रा।
2- प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित - कोई नही।
दिनांक : 10-04-2017
मा0 न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय :
परिवाद संख्या-85/2002 सीताराम बनाम् अधिशासी अभियन्ता, विघुत आदि में विद्धान जिला फोरम, बस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-03-2013 के द्वारा उपरोक्त परिवाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया है जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/परिवादी ने यह अपील धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है।
2
अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री आर0 के0 मिश्रा उपस्थित आए। प्रत्यर्थी की ओर से नोटिस की तामीला के बाद भी कोई उपस्थित नहीं आया।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को सुना गया।
अपीलार्थी ने जिला फोरम के समक्ष अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण दर्शित किया है और न्याय हित में यह उचित है कि परिवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जाए।
अत: अपील स्वीकार की जाती है और जिला फोरम बस्ती द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त करते हुए पत्रावली जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जाती है कि वह उपरोक्त परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर ग्रहण कर अग्रिम कार्यवाही विधि के अनुसार प्रत्यर्थी/विपक्षी को नोटिस जारी कर सुनिश्चित करें।
अपीलार्थी/परिवादी जिला फोरम के समक्ष दिनांक 18-05-2017 को उपस्थित हो।
( न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान )
अध्यक्ष
कोर्ट नं0-1
प्रदीप मिश्रा